गौशाला से फैंसिंग तार चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।
नीमच। श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा गौशाला से फैंसिंग तार चोरी करने वाले आरोपी रमेश पिता मन्नालाल यादव, उम्र-30 वर्ष, निवासी गिरदौड़ा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
मीड़िया सेल प्रभारी श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 03.08.2020 को गिरदौड़ा स्थित गौशाला की हैं। फरियादी सतीश ने थाना नीमच सिटी में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को गौशाला में तार फैंसिंग का काम चल रहा था, काम खत्म करके अगले दिन जब गौशाला में आये तो देखा कि तार के 20 बंडलो में से 02 बंडल करीब 2000 फिट लम्बे एवं सब्बल नही मिले थें, जिस पर आसपास के लोगो से पूछताछ करने पर आरोपीगण रमेश व सत्यनारायण उर्फ सत्तू के कब्जे से फैंसिंग तार व सब्बल जप्त किये गये। जिस पर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 312/20, धारा 379 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी रमेश को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
श्री विपिन मण्डलोई, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला नीमच द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
देसी पिस्टल रखने वाले आरोपीगण की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा
नीमच। श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा अवैध रूप से देसी पिस्टल रखने वाले आरोपीगण (1) तालिब खां पिता मोहम्मद मिया खाॅ पठान, उम्र 19 वर्ष, नि. निंबाहेड़ा (राज.), (2) शुभम पिता नरेन्द्र मोची, उम्र 21 वर्ष, नि. नया बाजार नीमच एवं (3) प्रेम उर्फ तनु पिता दिनेश हरिजन, उम्र 20 वर्ष, नि. हरिजन काॅलोनी नीमच की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा गया।
मीड़िया सेल प्रभारी श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 08.08.2020 को पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय द्वारा अवैध हथियारो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत् फोरलेन भाटखेड़ा फन्टा, नीमच से दो बिना नंबर की मोटर सायकल को रोककर पूछताछ करने पर आरोपीगण ने अपना नाम तालिब, निवासी-निम्बाहेड़ा(राजस्थान), प्रेम हरिजन, निवासी-हरिजन काॅलोनी, नीमच, शुभम मोची, निवासी-नया बाजार, नीमच, पंकज रेगर, निवासी-नीमच सिटी का होना बताया, आरोपीगण की तलाशी लेते तालिब खा के पास दो पिस्टल एवं प्रेम, शुभम व पंकज के पास 01-01 अवैध पिस्टल (कुल 05) मय जिन्दा राउण्ड कुल 15 जप्त किया, जिस पर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 319/20, धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना व तहकीकात के दौरान आरोपीगण तालिब, शुभम, प्रेम उर्फ तन्नू को नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां पुलिस थाना नीमच सिटी द्वारा आरोपीगण का जे.आर. (न्यायिक अभिरक्षा) आवेदन प्रस्तुत किया।
जिस पर श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा आरोपीगण की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा।
10 क्विंटल डोडाचुरा हरियाणा ले जाने के पूर्व ही जप्त, आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा।
नीमच। श्रीमान जसवंतसिंह यादव, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच द्वारा 10 क्विंटल डोडाचुरा ट्रक से हरियाणा ले जाने वाले आरोपीगण (1) गुरजित सिंह पिता बलवीर सिंह सैनी, उम्र-37, (2) मदनलाल पिता गणेशराम मेघवाल, उम्र-43, दोनो निवासी-थाना ऐलेनाबाद, जिला सिरसा (हरियाणा) की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा।
लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 03.08.2020 को बोरखेड़ी, नीमच की हैं। नारकोटिक्स सेल टीम नीमच के उपनिरीक्षक मो. रउफ खान द्वारा मुखबीर सूचना मिली की वाहन ट्रक क्रमांक पी बी 11 सी टी 7213 में तुलसी पंचाग से भरे प्लास्टिक के कट्टो के बीच प्लास्टिक के कट्टो में मादक पदार्थ अफीम का डोड़ाचूरा करीब 10 क्विंटल भरकर छिपाकर मनासा होता हुआ हरियाणा की तरफ जाने वाला हैं, जिसे कार्यवाहीकर पकड़ जा सकता हैं, जिस पर पुलिस द्वारा ग्राम बोरखेड़ी पर उक्त नंबर के वाहन को रोककर जाॅच की गई, जिसमें तुलसी पंचाग के बीच करीब 10 क्विंटल डोड़ाचूरा छिपाकर ले जाया जा रहा था। आरोपीगण से पूछताछ कर माल जप्त किया गया व आरोपीगण को मौके से गिरफ्तार कर थाना लाया गया। जिस आधार पर थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच पर अपराध क्रमांक 53/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना व तहकीकात के दौरान आरोपीगण को नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां पुलिस थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच द्वारा आरोपीगण का जे.आर. (न्यायिक अभिरक्षा) आवेदन प्रस्तुत किया।
जिस पर श्रीमान जसवंतसिंह यादव, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच द्वारा आरोपीगण की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा।
नाबालिग लडकी का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज किया
जावद। श्री एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा नाबालिग लडकी का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी तोहसिफ पिता रउफ खां, उम्र-22, निवासी रतलाम द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर जमानत आवेदन खारिज किया गया।
अपर लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 13.10.2019 थाना जावद की हैं। पीड़िता के पिता ने अपनी पुत्री की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर थाना जावद द्वारा जाॅच पड़ताल करने पर पाया कि आरोपी तोहसिफ पीड़िता को अपने साथ बहला-फुसलाकर व शादी का कहकर ले गया था और पीड़िता के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाये, जिसके आधार पर थाना जावद में अपराध क्रमांक 436/2019, धारा 363, 366ए, 376(2)(एन), 376(3) भादवि एवं धारा 5/6 पाॅक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया। जिस पर आरोपी की ओर से अपर सत्र न्यायालय, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
अभियोजन की ओर से श्री जगदीश चैहान, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।