नाले में शराब बनाने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज की गई

 


नाले में शराब बनाने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज की गई।


नीमच। श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा नाले में शराब बनाने वाले आरोपी श्यामलाल पिता बाबूलाल मालवी, उम्र-40 वर्ष, निवासी-हाड़ी पिपलिया, तहसील मनासा, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया।


अपर लोक अभियोजक श्री शादाब खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 25.10.2018 को ग्राम हाड़ी पिपलिया की हैं। सउनि. प्रहलाद पंवार को सूचना मिली की हाड़ी पिपलिया गांव के बांछड़ा डेरा के पास नाले के किनारे दो व्यक्ति अवैध हाथ भट्टी की महुए की कच्ची शराब बना रहे हैं, जिस पर हमराह फोर्स के घटना स्थल पहुॅचे, जहाॅ हाथ भट्टी की कच्ची शराब बनाने का कार्य चल रहा था, पुलिस को देखने पर उक्त व्यक्ति जंगल में भाग गये, आसपास के लोगो से पूछताछ करने पर आरोपीगण का नाम, पता श्यामलाल पिता बाबूलाल व पप्पू पिता बाबू होना बताया, घटना स्थल से कुल 270 मीटर कच्ची शराब जप्त की गई, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना मनासा पर अपराध क्रमांक 513/2019, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी पप्पू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका हैं, जिस पर आरोपी श्यामलाल द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए अपर सत्र न्यायालय, नीमच में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।


 जिस पर श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी श्यामलाल द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


डोडाचुरा तस्करों की धरपकड़ में आरोपी रामकुमार की अग्रिम जमानत निरस्त।


जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 64 किलो डोडाचुरा तस्करी करने वाले आरोपी रामकुमार पिता मथुरालाल जाट, उम्र-25 वर्ष, निवासी-सवाईपुर, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) की अग्रिम जमानत निरस्त की गई।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैघ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 31.05.2019 को सिंगोली, नीमच की हैं। पुलिस थाना सिंगोली द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान सहआरोपी श्रीराम जाट व लियाकत अली के अधिपत्य वाली कार क्रमांक एमएच 08 एम 4747 से चार बोरो में 64 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया, आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया व आरोपी के विरूद्ध थाना सिंगोली अपराध क्रमांक 111/2019, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण से पूछताछ करने पर उक्त डोडाचुरा सहआरोपी रामकुमार से लाना बताया, जिस पर आरोपी रामकुमार द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए अपर सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।


जिस पर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी रामकुमार द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


कंपनी में रूपयो का घपला करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई।


नीमच। श्रीमान महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा कंपनी के सहायक मैनेजर पंकज पिता मांगीलाल पटवा, उम्र-32 वर्ष, निवासी-जमुलियाकला, जिला नीमच को कंपनी में रूपयो का घपला करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई।


सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री आकाश यादव द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 23.03.2020 को इंडस्ट्रीयल एरिया, नीमच की हैं। फरियादी आदित्य भारद्वाज द्वारा थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी सहायक मैनेजर पंकज कंपनी में ट्रक भरवाना, ट्रक खाली करवाना, ड्रायवरों के हिसाब देखने का कार्य करता था, घटना दिनांक को छत्तीसगढ़ ट्रान्सपोर्ट द्वारा बकाया पैसो के संबंध में फोन आया तो उसेे पता लगा कि आरोपी ने कंपनी के खाते में से रूपये की हेराफेरी कर निजी उपयोग कर कंपनी को नुकसान पहुॅचाया हैं व अमानत में खयानत कर गबन किया हैं, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 351/20, धारा 406 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना व तहकीकात के दौरान आरोपी पंकज को नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।


श्री आकाश यादव, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिस पर श्रीमान महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


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