स्थाई वारंटी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। जेएमएफसी न्यायालय चाचौड़ा ने आरोपी अमर सिंह भील, मेहताब भील, कैलाश भील को थाना मृगवास पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा।
पैरवी कर्ता एडीपीओ जीतेंद्र दांगी ने बताया कि अमर भील, मेहताब भील, कैलाश भील के विरुद्ध धारा 341, 294, 323, 427, 506 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया था किंतु 30-09-2019 से उक्त आरोपी न्यायालय में उपस्थित ना होकर फरार हो गये थे जिन्हें मृगवास पुलिस ने पकड़ कर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेजा गया आरोपी गढ़ द्वारा गाली-गलौज कर मारपीट की गई थी
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। विशेष न्यायालय गुना ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी शेर सिंह कुशवाह को थाना म्याना द्वारा पेश करने पर जेल भेजा।
विशेष लोक अभियोजक रवि कांत दुबे ने बताया कि दिनांक 13/08/2020 को दोपहर करीब 1-2 बजे फरियादी उसकी पत्नी तथा उसकी लड़की खाना खाकर सो रहे थे। करीब आधे घंटे बाद फरियादी की नींद खुली तो उसकी बेटी बिना बताये घर से कहीं चली गई है जिस पर थाना म्याना में नाबालिग के गुमशुदा की रिपोर्ट अपराध क्रमांक 241/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया तथा नाबालिक लड़की को दस्तयाब कर कथन कराए जाने पश्चात कथनों पर से आरोपी शेर सिंह कुशवाह के विरूद्ध धारा 363,366ए,379 भादवि 5/6 पोक्सो एक्ट की धारा का इजाफा किया गया
पत्नी को जान से मार सबूत मिटाने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। जेएमएफसी न्यायालय राघौगढ़ ने पत्नी को जलाकर मारने वाले आरोपी दीपक पुत्र मदन सिंह मीना निवासी हिंगोना को थाना जामनेर पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा दिया।
एडीपीओ मयंक भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 12/8/2020 को दोपहर करीब 12:00 बजे आरोपी दीपक द्वारा पूजा बाई की मारपीट की गई एवं गला दबाकर हत्या कर दी गई तथा आरोपी दीपक ने बिना अपने परिवार वालों को व ससुराल वालों को सूचना दिए बगैर पूजा बाई को अपने खेत में जला दिया इस प्रकार उक्त आरोपी ने धारा 302, 201 आईपीसी का अपराध किया उक्त रिपोर्ट फरियादी नारायण सिंह पुत्र जगन्नाथ मीना द्वारा थाना जामनेर में अपराध क्रमांक 134/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फर्सी से गंभीर मारपीट करने तथा धमकी देने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। जेएमएफसी न्यायालय चाचौड़ा ने मारपीट करने तथा धमकी देने वाले आरोपी प्रदुमन मीना,जगदीश मीना,पप्पू मीना,रमेश मीना को थाना कुंभराज पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा दिया।
पैरवीकर्ता एडीपीओ जितेन्द्र दांगी ने बताया कि फरियादी अंकित पुत्र बृजमोहन मीना निवासी ग्राम देहरी की बहन को प्रदुमन, जगदीश, पप्पू व रमेश के परिवार का भगवान सिंह भगा कर ले गया तो अंकित और उसके पिता ने उनसे कहा कि हमारी लड़की वापस ले आओ तब खेत में हकाई व जुताई करना इसी बात से प्रदुमन, जगदीश, पप्पू व रमेश ने गंदी-गंदी गालियां दी तथा प्रदुमन मीना ने अंकित की फर्सी से मारपीट कर दी मौके पर अंकित की चाची व रामश्री बाई ने बीचबचाव किया और चारों कहने लगे कि आइन्दा जुताई-बुआई से रोका तो जान से मार देंगे। उक्त रिपोर्ट थाना कुंभराज में धारा 324,326,294,506,34 में अपराध क्रमांक 236/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। न्यायालय जेएमएफसी आरोन ने लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी देवेंद्र खेरूआ पुत्र राजकुमार खेरूआ निवासी ग्राम आलमपुर जिला रायसेन को लड़की का अपहरण करने के आरोप में जेल भेजा गया।
पैरवीकर्ता प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि फरियादी ने अपनी बेटी के रात्रि 2:00 बजे घर से बिना बताए कहीं चले जाने संबंधी रिपोर्ट थाना आरोन में की थी जिस पर पुलिस द्वारा गुम इंसान क्रमांक 38 /20 कायम कर विवेचना में लिया था, दौरान विवेचना आरोपी के कब्जे से लड़की का दस्तयाब कर कथन कराए जाने पर आरोपी देवेंद्र खेरूआ के विरुद्ध पुलिस थाना आरोन ने आप.क्र. 473/20 अंतर्गत धारा 363, 366, 344 आईपीसी कायम किया गया था।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर न्यायालय आरोन द्वारा आरोपी को जेल भेजने का आदेश किया।