गुना। सत्र न्यायालय गुना ने पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी राकेश भील निवासी ग्राम देहरी का किया जमानत निरस्त ।
एडीपीओ राजेश आर्य ने बताया कि थाना बमोरी के मर्ग क्रमांक 21/20 धारा 174 जाफौ.का दिनांक 25/6/2020 को दर्ज हुआ। जाँच दौरान मृतिका के मायके पक्ष के कथन लिए जिस पर बताया गया कि मृतिका उर्मिला बाई पर उसका पति राकेश भील शंका करता था इसी बात से आये दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था व राकेश भील शराब पीकर मृतिका की मारपीट करता था जिससे प्रताड़ित व परेशान होकर मृतिका ने जहर खाकर आत्महत्या किया तथा दिनांक 23/6/2020 को 10:15am पर इलाज के दौरान मृतिका की मृत्यु हो गई। उक्त रिपोर्ट थाना बमोरी में धारा 306भादवि में अपराध क्रमांक 164/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा अभियोजन अधिकारी के मतानुसार प्रकरण में 498ए ipc का इजाफा हुआ।
नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का सत्र न्यायालय ने किया जमानत निरस्त
गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्रद्युमन भील पुत्र बलराम भील का जमानत आवेदन अभियोजन की ओर से जमानत दिए जाने का घोर विरोध करने पर निरस्त किया।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दिनांक 25/02/2020 को पीड़िता चारा काटने गई थी वहां पर प्रद्युमन ने पीड़िता के साथ जबरन गलत काम किया तथा पीड़िता द्वारा उक्त घटना घर पर बताने पर जान से मारने की धमकी देना बताया गया है न्यायालय ने व्यक्त किया कि यदि इस मामले में आरोपी को जमानत पर छोड़ा जाता है तब इससे समाज में उचित संदेश नहीं जावेगा । उक्त रिपोर्ट थाना मृगवास में धारा 376, 506 ipc, 3/4 पोक्सो अधिनियम में अपराध क्रमांक 42/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध दस्तावेजों से अपराध दर्शित कराने के आधार पर निरस्त किया
गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करने वाले आरोपी सत्यवान पुत्र सरदार सिंह का जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध दस्तावेजों से अपराध दर्शित कराने के आधार पर निरस्त किया।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी सत्यवान पुत्र सरदार सिंह अन्य आरोपियों के साथ मिलकर शासकीय योजनाओं का उचित ढंग से क्रियान्वयन ना किए जाने तथा मौके पर योजनाओं अनुसार कार्य ना करते हुए उक्त कार्य को दस्तावेजों में दिखाकर उनके द्वारा शासकीय धन राशि का आहरण करना पाए जाने तथा संलग्न दस्तावेजों से शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका होने से आवेदन निरस्त किया उक्त रिपोर्ट थाना मृगवास में धारा 409ipc के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत न्यायालय में लिया गया।
शनि देव की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सलाखों के पीछे किया
गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने शनि महाराज की मूर्ति को छतिग्रस्त करने वाले दिनेश ठाकुर निवासी बिहार राज्य को अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए जेल भेजा।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 26 8 2020 की रात्रि को शनि महाराज मंदिर भुल्लन पुरा तिराहा का पुजारी गौरव जोशी पूजा अर्चना कर अपने घर चले गए थे सुबह जब उन्होंने आकर मंदिर में देखा तो शनि महाराज मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त होकर टूटी हुई थी जिसे धर्म का अपमान करने के लिए पवित्र शनि महाराज की मूर्ति को छतिग्रस्त कर नुकसान पहुंचाया गया है जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी थाना कोतवाली ने आरोपी दिनेश ठाकुर को गिरफ्तार कर धारा 295 भादवी में अपराध दर्ज किया था।