- देवास
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि फरियादिया पुष्पाबाई ने थाना नेमावर में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई की मैं ग्राम कोलारी में रहती हूॅ तथा मजदूरी करती हूॅ। मेरी शादी 12 साल पहले रामदयाल के साथ हुई थी और हमारे दो बच्चे है। मेरे पति शादी के बाद से ही आये दिन मेरे साथ गाली-गलौच व मारपीट करता है और मुझे शारीरिक व मानसिक प्रताडित करता है। कई बार मेरे परिवार वालो ने मेरे पति को समझाया पर वह नही मानता है। कल दिनांक 25.08.2020 के रात्रि करीब 09ः00 बजे की बात है मेरा पति और मैं मेरी मां के यहा कोलारी में खाना खाने के लिए गये थे तो मेरा पति ज्यादा शराब पीने के कारण खाना नही खा पा रहा था तो मैंने बोला कि इतनी शराब मत पिया करों इस बात पर से वह मेरे साथ मां बहन की नंगी-नंगी गालिया देकर मारपीट करने लगा और बच्चो को ले जाने लगा बच्चो को ले जाने से मना किया तो जाते जाते मुझे बोला कि बीच में बोलेगी तो तुझे जान से खत्म कर दुंगा और मुझे मेरे माता पिता के घर छोड कर बच्चो को लेकर चला गया। ये घटना मेरे माता-पिता ने देखी है। जिनके साथ रिपोर्ट दर्ज कराने आयी हूॅ। थाना नेमावर में अपराध क्रमांक 201/2020 धारा 498(ए),294,323,506 भादवि में पंजीबद्ध कर जांच के दौरान आरोपी रामदयाल पिता रामधार किरोने निवासी ग्राम कोलारी खातेगांव जिला देवास को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी रामदयाल पिता रामधार किरोने निवासी ग्राम कोलारी खातेगांव जिला देवास को जेल भिजवाया गया।