पत्रकार के साथ अपहरण कर लूट पाट करने वाले आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा।
नीमच। श्रीमान महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा पत्रकार के साथ अपहरण कर लूट पाट करने वाले आरोपी (1) विकास उर्फ बन्टी पिता बापूलाल आंजना, उम्र-26 वर्ष, निवासी-ग्राम केसुन्दा, थाना छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान), (2) मनीष उर्फ मन्नू पिता कैलाश चंद्र साहू, उम्र-28 वर्ष, निवासी-श्रीनाथ काॅलोनी, थाना फतेहपुर, जिला उदयपुर (राजस्थान) की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा।
सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री आकाश यादव द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 06.08.2020 को टीचर काॅलोनी, नीमच की हैं। फरियादी/आहत पत्रकार विष्णु ने थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई कि वह मालवा दर्शन न्यूज का रिपोटर हैं, घटना दिनांक को जब वह अपने आॅफिस से घर मोटरसायकल से जा रहा था, तभी टीचर काॅलोनी रिसाला मस्जिद के सामने पहुॅचा, पीछे से एक स्कार्पियो कार नेे टक्कर मारकर उसे गिरा दिया, आरोपीगण कार से उतरकर आये और उसके साथ मारपीट कर कार में डाल दिया और कार के अंदर आरोपीगण उससे कहने लगे कि बापूसिंह के लिए बहुत समाचार लिख रहा हैं और उसके साथ मारपीट कर उसका पर्स व मोबाईल छीन लिये और बाद में आरोपीगण उसेे ग्रीन होटल के आगे छोड़कर भाग गये, जिस पर अज्ञात आरोपीगण के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 347/20, धारा 365, 394 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना व तहकीकात के दौरान आरोपीगण विकास व मनीष को नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां पुलिस थाना नीमच केंट द्वारा आरोपीगण का जे.आर. (न्यायिक अभिरक्षा) आवेदन प्रस्तुत किया।
जिस पर श्रीमान महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा।
4 क्विंटल धनिया चोरी करने वाले आरोपी की द्वितीय जमानत निरस्त की गई।
नीमच। श्री सदाशिव दांगौडे़, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा 4 क्विंटल धनिया चोरी करने वाले आरोपी वर्दीचंद उर्फ भागीरथ, निवासी प्रतापगढ़ (राजस्थान) की द्वितीय जमानत निरस्त की गई।
एडीपीओ श्रीमती कीर्ति चाफेकर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 27.08.2019 की रात्रि ग्राम दारूखेडा की है। फरियादी बबलू धाकड़ ने थाना बघाना में रिपोर्ट लिखाई की घटना दिनांक को उसके दुसरे मकान में जहां धनिये की 70 बोरियां रखी थी वहां लगभग शाम के 7 बजे ढोर बांधकर तथा धनिया की बोरियां गिनकर अपने घर चला गया था। अगले दिन उसने जाकर देखा की बाडे़ की दिवाल की पास धनिया बिखरा हुआ था और घर में धनिया की 11 बोरिया कम निकली, जो लगभग 4 क्विंटल थी। कोई अज्ञात व्यक्ति धनिये की बोरियों को चुरा ले गया था। जिस पर थाना बघाना में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 231/2019 धारा 457, 380 भादवि में पंजीबद्ध की गई। पूर्व में आरोपी वर्दीचंद की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया था, जिस पर आरोपी वर्दीचंद द्वारा द्वितीय जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
श्री सदाशिव दांगौडे़, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी वर्दीचंद का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
कंपनी के सहायक मैनेजर ने रूपयो का घपला किया, न्यायालय ने आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में भेजा
नीमच। श्रीमान महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा कंपनी के सहायक मैनेजर पंकज पिता मांगीलाल पटवा, उम्र-32 वर्ष, निवासी-जमुलियाकला, जिला नीमच को कंपनी में रूपयो का घपला करने के आरोप में पुलिस अभिरक्षा में भेजा।
सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री आकाश यादव द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 23.03.2020 को इंडस्ट्रीयल एरिया, नीमच की हैं। फरियादी आदित्य भारद्वाज द्वारा थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपीगण मैनेजर समीर व सहायक मैनेजर पंकज कंपनी में ट्रक भरवाना, ट्रक खाली करवाना, ड्रायवरों के हिसाब देखने का कार्य करते थे, घटना दिनांक को छत्तीसगढ़ ट्रान्सपोर्ट द्वारा बकाया पैसो के संबंध में फोन आया तो उसेे पता लगा कि दोनो आरोपीगण ने कंपनी के खाते में से लगभग 65000 रूपये की हेराफेरी कर निजी उपयोग के लिए ले लिये, तब उसने दुसरे खातो के जाॅच की तो आरोपीगण ने लगभग 250,000रू. का उपयोग कर कंपनी को नुकसान पहुॅचाया हैं व अमानत में खयानत कर गबन किया हैं, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 351/20, धारा 406 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना व तहकीकात के दौरान आरोपी पंकज को नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां पुलिस थाना नीमच केंट द्वारा आरोपी से पुछताछ करने हेतु पी.आर. (पुलिस अभिरक्षा) आवेदन प्रस्तुत किया।
जिस पर श्रीमान महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी की पुलिस रिमाण्ड स्वीकृत कर पुलिस अभिरक्षा में भेजा।
एन.डी.पी.एस. के प्रकरणों में लोक अभियोजन बनायेगा टास्क फोर्स।
मीडिया सेल प्रभारी श्री विपिन मण्डलोई ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 13.08.2020 को आॅनलाईन वेबीनार के माध्यम से श्री पुरूषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन के मार्गदर्शन में एन.डी.पी.एस. के प्रकरणों के संबंध में विशेष आॅनलाईन प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें श्री जी. जी. पाण्डे व आई. जी. नारकोटिक्स इंदौर विशेष अतिथि, श्री उमेश श्रीवास्तव, अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर, मुख्य वक्ता, श्री अशोक सोनी, सेवानिवृत्त डी.डी.पी. एवं मो. अकरम शेख, म.प्र. राज्य समन्वयक एनडीपीएस एक्ट, जिला अभियोजन अधिकारी, इंदौर, विशेषज्ञ रहे। श्री मौसमी तिवारी प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया, जिसमें म.प्र. लोक अभियोजन के 650 से अधिक अभियोजन अधिकारियों ने आनलाईन शामिल हुए।
मुख्य अतिथि श्री पुरूषोत्तम शर्मा, महानिदेशन/संचालक अभियोजन म.प्र. ने ड्रक्स के व्यवसाय में राष्ट्रीय व अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा करते हुए बताया कि यह अपराध अत्यन्त गंभीर अपराध हैं तथा उन्होंने सत्य घटनाओं का उद्वाहरण देते हुए इस अपराध से जुड़े धन व साजिश को समझाते हुए, अपराध की गंभीरता पर प्रकाश डाला व म.प्र. में एक टास्क फोर्स गठित करने के लिए निर्देशित किया जो अपने-अपने जिलें में अनुसंधान में पुलिस को उचित विधिक राय प्रदान करेगें।