पत्थर से सर कुचलकर हत्या करने वाली महिला आरोपी की जमानत खारिज की गई

मनासा। श्रीमान मनीष पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा पत्थर से सर कुचलकर हत्या करने वाली महिला आरोपी सुमित्राबाई पति सुरजमल हरिजन, उम्र-45 वर्ष, निवासी-कुकडेश्वर, तहसील मनासा, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री योगेश तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 24.05.2020 को कुकडेश्वर की हैं। जाॅच करने पर मृतिका के सर में पत्थर से चोट मारकर मृतिका की हत्या करना पाया गया, जिस पर फरियादी तथा फरियादी की मौसी सुमित्राबाई से पूछताछ करने पर सुमित्राबाई ने बताया कि दिनांक 25.05.2020 को सुबह करीब 7 बजे रोजाना की तरह मृतक सीताबाई को चाय देने गई तो मृतिका के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, जब सुमित्राबाई ने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो मृतक सीताबाई पलंग पर मृत अवस्था में पड़ी थी व सर से खून बह रहा था, किसी अज्ञात व्यक्ति ने मृतिका की हत्या कर दी थी, जिसकी घर वालो को सूचना दी गई, उसके बाद पुलिस थाना कुकडेश्वर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 93/2020, धारा 302, 450 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपीया सुमित्राबाई द्वारा न्यायालय मनासा में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।


 श्री योगेश कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिस पर श्रीमान मनीष पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीया सुमित्राबाई की जमानत खारिज की गई।


श्री चंद्रकांत नाफड़े को पुलिस महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन संचालनालय, भोपाल द्वारा दिया गया प्रशंसा-पत्र।


 


 मीड़िया सेल प्रभारी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा बताया गया कि महानिदेश/संचालक लोक अभियोजन संचालनालय, भोपाल के आदेश क्रमांक/लोक.अभि.संचा./नि.स./47/2020 दिनांक 06.01.2020 द्वारा दिये गये आदेश पर श्री चंद्रकांत नाफडे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नीमच द्वारा विगत 06 माह से निरंतर कठोर परिश्रम कर नाबालिग बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार निवारण पर विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो व विधि विषयों पर उच्च कोटी की व्यवसायिक दक्षता का प्रदर्शन करते हुए विधि पुस्तक के लेखन में सहयोग किया हैं, उक्त विधिक पुस्तक पाॅक्सो एक्ट अनुसंधान एवं विचारण का भोपाल में विमोचन किया गया, जिसमें म.प्र. राज्य के माननीय गृहमंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग डाॅ. राजेश कुमार राजोरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जिसमें पुस्तक की लेखिका सुश्री सीमा शर्मा को पुस्तक लेखन में सम्मानित किया गया।


अफीम तस्कर की अग्रिम जमानत निरस्त


जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 01 किलो अफीम ले जाने वाले आरोपी बनवारीलाल पिता श्रीलाल नागदा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत खाजिर की गई।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 18.09.2019 को मुखबिर सूचना के आधार पर नाॅरकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ मंदसौर के उपनिरीक्षक भारत सिंह चावड़ा द्वारा सरवानिया महाराज में नाके बंदी करने पर आरोपी ताराचंद बावरी के आधिपत्य की मोटरसायकल क्रमांक एमपी 44 बी 9034 (वास्तविक मोटरसायकल एमपी 28 एमएन 0527) से एक किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम जप्त की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर थाना नाॅरकोटिक्स सेल में अपराध क्रमांक 69/2019, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, आरोपी ताराचंद से पूछताछ करने पर उक्त अफीम सहआरोपी बनवारीलाल द्वारा करना बताया। जिस पर आरोपी द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


जिस पर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी बनवारीलाल की से प्रस्तुत अग्रिम जमानत खारिज की गई।


 


 


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