*फरियादी के घर के सामान खरीदने के रूपये एवं मोबाईल के लुटेरे अभियुक्त की जमानत निरस्त
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त जीतेन्द्र पिता विक्रम उम्र-21 वर्ष, निवासी किरखेड़ा, तहसील देपालपुर जिला इंदौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी पवन पंवार ने दिनांक 21.09.2019 को थाना इंगोरिया पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 20.09.2019 को अपने घर से ड्यूटी जाने के लिए निकला था। उसके पिताजी ने उसे 8,000/- रूपये घर का सामान एवं मोबाईल की किश्त जमा करने के लिए दिये थे। रात्रि 08ः00 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद मोटर सायकिल से घर जाने के लिए निकला तभी गंभीर नदी के पास चिकली हायर सेकेंडरी स्कूल के आगे कच्चे स्थान के आगे पहुंचा ही था कि उसे एक अन्य मोटर सायकिल वाले ने ओवरटेक करते हुए मोटर सायकिल उसके आगे रोक दी और उस पर बैठे दो व्यक्तियों ने उतरकर थप्पड़ मुक्कों से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जिसमें मुंह, चोट व सिंर और बाएं तरफ पीट पर चोंट लगी। दोनों व्यक्तियों ने फरियादी कोे नीचे पटक दिया और कहां कि तेरे पास जो भी पैसे व सामान है हमंे निकाल कर दो और उन्होनें मेरे पास रखे 8,000/- रूपये और वीवों कम्पनी मोबाईल छीन कर चिकली तरफ भाग गए। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना इंगोरिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में अभियुक्तगण जीतेंन्द्र व राजू को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त जीतेन्द्र द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा फरियादी से उसके घर के सामान की राशि एवं मोबाइल छीन कर गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की .
*अवैध शराब तस्कर की जमानत निरस्त*
न्यायालय श्रीमती पूनम डामेचा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त हिमांशु उर्फ इल्ला पिता तारबाबू अहिरवार, उम्र 19 वर्ष निवासी - आदिनाथ कॉलोनी, नागदा का जमानत निरस्त आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 13.06.2020 को उप.निरी. बिजेन्द्र छाबारिया मय फॉर्स के साथ रात्रि गस्त में प्राइवेट वाहन से भ्रमण करते हुऐ कन्याशाला पहुंचे जहां उन्हें मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की आजम एवं हिमांशु सफेद रंग की कार में अवैध शराब लेकर बिरलाग्राम की तरफ जा रहे हैं। सूचना की तस्दीक हेतु वे घटना स्थल पर पहुंचे तो आजम एवं हिमांशु पुलिस को देखकर कार सहित भागने की कोशिश करने लगे, कार हडबड़ी में एक गंढे में कुदा दी और वे दोनों गाड़ी छोडकर वहां से भाग गये। कार को चेक करने उसमें सील पैक 09 पेटी देशी प्लेन, मदिरा 50 क्वार्टर क्षमता कुल 81 लीटर 29250/-रूपये, टाट के सफेद कट्टे में 240 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा कुल 43 लीटर कीमत करीब 15,600 रूपये, इस प्रकार कुल कीमत 44,850/- रूपये की 124 बल्क लीटर अवैध देशी शराब मिली। जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान अभियुक्त हिमांशु को गिरफ््तार किया गया।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये की अभियुक्त ने अवैध शराब परिवहन करने का गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमान विनय अमलियार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा किया गया था। अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त*
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त बबलू पिता दल्लाजी, निवासी-तहसील बडनगर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना भाटपचलाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 24.07.2019 को वह उसके ससुराल गया था उसके बच्चे घर पर ही थे। सुबह 06ः00 बजे उसे खबर मिली थी कि उसकी लड़की रात 11ः00 बजे से घर पर नहीं है, आसपास तलाश करने पर उसकी लड़की का पता नहीं कोई बदमाश उसकी लड़की को बहलाफुसलाकर भगा कर ले गया है। उसे बबलू पर शंका है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भाटपचलाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया है।
अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती उज्जालिया की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा नाबालिक पीड़ता व उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया जो कि गंभीर अपराध है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्रीमती भारती उज्जालिया, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।