पीड़िता के साथ छेडखानी करने वाले अभियुक्त का तीसरी बार भी जमानत आवेदन पत्र निरस्त

  • उज्जैन


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त तुलसीराम पिता बगदीराम उम्र-22 वर्ष, निवासी तह0 बडनगर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


       उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 03.01.2020 को फरियादिया ने थाना भाटपचलाना पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं मजदूरी का काम करती हॅू, मैं कक्षा 8 वी तक पढी हूॅ। घटना दिनांक को रात के करीब 09ः00 बजे बर्तन धो रही थी, तभी तुलसीराम मेरे पास आया व मेरी तरफ देखकर हंसने लगा मैंने मेरा मुहॅ नीचे कर लिया, अभियुक्त ने मेरा बांया हाथ पकड़कर मुझे खीचकर गली में ले गया, मेरे साथ छेडखानी की, तो मैं हाथ छुड़ाकर भागी, तभी मेरे पिताजी आ गये तभी अभियुक्त वहॉ से भाग गया। फिर मैंने घटना मेरे परिवार वालों को बताई। फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस थाना भाटपचलाना द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा विवेचना के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। 


नोटः-पीड़िता द्वारा प्रकरण में राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया था। 


 अभियुक्त तुलसीराम द्वारा तीसरी बार भी जमानत आवेदन सेशन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अभियुक्त द्वारा महिला का हाथ पकड़कर गंभीर अपराध कारित किया है, प्रकरण में अधिकतम धाराए राजीनामा योग्य नही है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।                 


चोरी की एक्टिवा खरीदने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त 


 न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त पिन्टु जयसवाल पिता संतोष जयसवाल, उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम चन्दूखेडी जिला उज्जैन के जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


       अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी मोहम्मद इस्माईल ने थाना चिमनंगजमण्डी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं फाजलपुरा उज्जैन में रहता हूॅ तथा मंडी में प्रायवेट नौकरी करता हूॅ, मेरे नाम से सफेद रंग की एक्टिवा/स्कूटर है, जो दिनांक 17.07.2020 को मेरे घर के सामने दिन में करीब 12ः30 बजे खडी कर घर में चला गया था। जब मैं 01ः15 बजे घर से बाहर आया तो देखा तो मेरी एक्टिवा नही दिखी जिसे आस-पास काफी तलाश किया लेकिन मेरी एक्टिवा का कोई पता नही चला। कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी ऐक्टिवा को चुरा कर ले गया है। मेरी गाडी के कागजात डिक्की में रखे हुये है। मैं अभी तक मेरी एक्टिवा की तलाश करता रहा लेकिन आज दिनंाक तक कोई पता नही चल सका। पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। 


     थाना इंगोरिया द्वारा अभिषेक राठौर को गिरफ्तार किया था जिसने बताया था कि उसके द्वारा फरियादी की एक्टिवा गाडी को पिन्टु जयसवाल को 3,000/-रूपये में बेचा था। थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा अभियुक्त पिन्टु को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। 


  अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त पिन्टु द्वारा फरियादी की एक्टिवा/स्कूटर को मात्र 3000/- रूपये में खरीदा गया है जिससे उसका यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा चोरी की सम्पत्ति खरीदी गई है। लाकॅडाउन की अवधि के पश्चात् चोरी की घटनायें बढ़ गई है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमान मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।


रात में फरियादी के घर में घुसकर मारपीट करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त 


 न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त अजय पिता रमेश, निवासी बापूनगर जिला उज्जैन के जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 03.07.2020 को फरियादी कमल पिता गणपत ने चिमनगंजमण्डी पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं चिन्तामण नगर उज्जैन में रहता हूॅ, तथा मजदूरी का काम करता हूॅ। आज दिनंाक 03.07.2020 को रात्रि 07ः45 बजे में अपने घर पर था तभी मयूर अपने साथी अजय, नानू बच्चा और अन्य लोगो के साथ डण्डे व फर्सी लेकर आया मेरे घर के अन्दर घुस आये मयूर मुझसे बोला कि तुने मेरी खिलाफ रिपोर्ट क्यों डाली है, तो मैंने मयूर से बोला कि मेरे साथ तुम लोगो ने घटना की थी, तुम लोगो के खिलाफ मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी बात पर मयूर ने फरियादी को हाथ में डण्डे की मारी फिर अजय, नानू बच्चा व अन्य लोगो ने भी मेरे साथ फर्सी व डण्डे से मारपीट की, जिससे मुझे बांये पैर व बांये हाथ व शरीर में चोंट लगी। मुझे मारता देख मेरी पत्नि, मेेरी मॉ आई तो इन लोगो ने उनके साथ भी मारपीट की और मुझे नंगी-नंगी गालिया देते हुये बोले कि अगर आज की घटना की तुने रिपोर्ट की तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा अभियुक्त अजय को गिरफ्तार का न्यायालय में पेश किया गया था। 


       अभियुक्त अजय द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त अजय द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट की गई है जो कि एक गंभीर अपराध है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमान मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।