पेट में चाकू मारकर हत्या का प्रयत्न करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त ,,,,,,,,मात्र 500 रूपये की बात पर चाकू मारकर हत्या का प्रयत्न करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त 

  • उज्जैन


शराब तस्करी में उपयोग किये गये वाहन को न्यायालय ने सुपुर्दगी में देने से किया इंकार (सुपुर्दगी आवेदन निरस्त) 


 न्यायालय श्रीमान हेमंत मेहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त अन्नू उर्फ अनुराग पिता लक्ष्मीनारायण का वाहन का सुपूर्दगी आवेदन निरस्त किया गया। 


    अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 11.07.2020 को थाना नीलगंगा के उनि. प्रवीण पाठक को सर्कल भ्रमण के दौरान हनुमान नाका अम्बर कॉलोनी उज्जैन पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अन्नू उर्फ अनुराग एवं उसकी पत्नी ममता भोई निवासी अम्बर कॉलोनी उज्जैन का एक सफेद रंग की चार पहिया वाहन में देशी मशाला शराब भरकर लाया है और अपने मकान के पास खण्डहर में वाहन से उतार कर छुपा रहा है उक्त सूचना पर थाना से फोर्स तथा पंचानों को तलब कर मुखबिर सूचना से अवगत कराया व हमराह फोर्स व तलबशुदा साक्षियों के साथ लेकर अभियुक्त के मकान के पास दूर से मकान की आढ में छुपकर देखा तो अभियुक्तगण मकान के सामने खडी सफेद रंग की फोर व्हीलर वाहन से शराब की पेटियां उतारकर मकान के पास खण्डहर में ले जाते हुये दिखे, पंचों को भी दिखाया जैसे ही अभियुक्तगण ने पुलिस को देखा तो वहां से भाग गये, पुलिस ने पीछा कर पकडने का प्रयास किया लेकिन दोनों गली के किसी मकान में छुप गये। विधिवत गाडी एवं खण्डहर की तलाश लेने पर गाडी में देशी मसाला शराब की 06 पेटी तथा खण्डहर में देशी मसाला की 02 पेटी, कुल 08 पेटी कीमती 32,000 रूपये शराब मिली जिसमें से विधिवत 02-02 क्वाटर के सैम्पल जांच हेतु बतोर लिये गये बाद मय उक्त शराब मय गाडी के जप्त किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नीलगंगा पर 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध दर्ज किया गया। अभियुक्त अन्नू उर्फ अनुराग द्वारा न्यायालय में वाहन को सुपूर्द किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि शराब तस्करी के अपराध में प्रयुक्त वाहन प्रकरण में साक्ष्य के रूप में उपयोगी है तथा वाहन को सुपूर्दगी पर दिये जाने के उपरांत अभियुक्तगण द्वारा पुनः वाहन का उपयोग शराब तस्करी में किया जायेगा। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का वाहन सुपूर्दगी का आवेदन निरस्त किया गया।  


प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमान उमेश सिंह तोमर, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई  कार से शराब तस्करी करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त


 न्यायालय श्रीमान हेमंत मेहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त शोएब अली पिता फयाज अली उम्र 26 वर्ष, निवासी कोर्ट मोहल्ला, का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 05.07.2020 को पुलिस थाना नीलगंगा के उनि प्रवीण पाठक को सर्कल भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली की 01 मेहरून कलर की कार अपनी डिक्की में अवैध शराब लेकर लाल पूल तरफ से हरीफाटक तरफ आ रहा है, मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराही फोर्स व पंचानों को तलब कर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर तलबिदा पंचान व हमराह फोर्स को लेकर लालपुल के पास पहुंचे और गाडी का इंतजार करने लगे थोडी देर बाद एक मेहरून कलर की गाडी लालपूल के उपर से आती हुई दिखी जिसे फोर्स की मदद से कार को रोका और कार को चैक करने पर कार की डिक्की में 10 पेटी सफेद प्लेन देशी शराब होना पायी गयी और अवैध शराब रखे व्यक्तियों का नाम एवं पता पूछने पर अपना नाम शोएब अली पिता फयाज अली निवासी कोर्ट मोहल्ला एवं राजेश पिता भागीरथ पंवार निवासी बकानिया आगर रोड टोल टेक्स के पास थाना घट्टिया उज्जैन का होना बताया। उनसे अवैध शराब रखने व परिवहन करने के लायसेंस के बारे में पूछने पर लायसेंस नहीं होना बताया। पुलिस द्वारा विधिवत शराब अभियुक्तगण से जप्त की गई। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरूद्ध थाना नीलगंगा पर 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध दर्ज किया गया।


  अभियुक्त शोएब द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त द्वारा शराब तस्करी का गंभीर अपराध कारित किया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।   प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमान उमेश सिंह तोमर, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की ।


पेट में चाकू मारकर हत्या का प्रयत्न करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त 


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील बडनगर जिला उज्जैन,के न्यायालय द्वारा अभियुक्त गेंदालाल पिता बिजली भावर भील निवासी ग्राम सिलोदिया, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि दिनांक 19.03.2020 को फरियादी मोहनलाल, आहत भरत और उसकी बुआ का लडका गोपाल काम के सिलसिले में उतावली प्रतिक्षालय पर बैठे थे। गोपाल बात पूरी होने पर वहां से चला गया था तभी रूनिजा रोड की तरफ से अभियुक्त गेंदालाल अपनी मोटर सायकिल से आया और मोहनलाल से कहने लगा मुझे पेट्रोल चाहिये, फरियादी ने मना किया तो अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील गालियां दी और कहा झूठ बोल रहा है अभियुक्त ने चाकू निकालकर फरियादी को बायीं आांख के उपर मारा उसने उसका हाथ पकडने की कोशिश की तभी उसने उसकी बायीं तरफ कमर में चाकू मार दिया तथा दूसरी बार कमर पर वार किया तो आहत भरत ने चाकू पकडने की कोशिश की तो चाकू उसके हाथ में लगते हुये फरियादी की कमर में लगा तभी अभियुक्त ने वापस भरत के पेट में चाकू उतार दिया और कहा कि तूने उसे बचाया है तुझे भी जान से खत्म कर देता हूं तभी गोपाल वहां आ गया तब अभियुक्त अपनी मोटर सायकिल से वहां से भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बडनगर पर धारा 307 भादवि में अपराध पंजीबद्ध किया गया।  


 अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खांन द्वारा जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया।      


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री कलीम खांन, एजीपी, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।                                   


उधारी के रूपये चुकाने के पश्चात् भी अधिक रूपये मांग कर प्रताडित कर आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त 


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील बडनगर जिला उज्जैन, के न्यायालय द्वारा अभियुक्त शुभम पिता सुनील निवासी ग्राम सिमलावदा ,तहसील बडनगर, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 उप-संचालक अभियोजन डॉं साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि दिनांक 14.07.2020 को सूचनाकर्ता आनंदीलाल ने थाना इंगोरिया पर रिपोर्ट की कि आज दिनांक को मेरे पास मोतीलाल का फोन आया जिन्होंने बताया कि मृतक प्रकाश घर में गिरा पडा हुआ है तो मै प्रकाश के घर गया जहां प्रकाश नीचे लेटा हुआ था उठानें पर बोल नहीं रहा था। मैंने कमरे में देखा तो लोटे में सल्फास की गोली दिखी, पुलिस थाना इंगोरिया ने सूचनाकर्ता की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच की जिसमें मृतक प्रकाश की पत्नी, माता तथा भाई व साक्षीगण के कथन लिये गये जिसमें ग्राम खरसौद खुर्द के सुनील, दिलीप, शुभम तथा ग्राम सिमलावदा के प्रकाश जाट द्वारा मृतक को उधारी के रूपये चुकाने के बाद भी कई बार और अधिक रूपये मांग कर तथा मृतक से कोरे स्टाम्प पर साईन करा कर जमीन तथा मकान की रजिस्ट्री हेतु दबाव बनाने तथा धमकी देने व सुनील द्वारा पैसे के लेन-देन को लेकर मृतक के साथ मारपीट करने वाली बात बताई। अभियुक्तगण द्वारा मृतक से उधार की अधिक राशि वसूलने के बाद मन मुताबिक रूपये बढा लिये और स्टाम्प नोटरी करा ली तथा उधारी के रूपये चुकाने के बाद भी और अधिक रूपये की मांग कर मृतक को मानसिक तथा शारिरिक रूप से प्रताडित कर हात्महत्या हेतु प्रताडित किया जिससे मृतक द्वारा प्रताडित होकर जहर खाकर आत्महत्या की। पुलिस थाना इंगोरिया द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 306/34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध किया गया।


 अभियुक्त शुभम द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान द्वारा जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर उन्हें जेल भेजा गया।      


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री कलीम खांन, एजीपी, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।              


                          


मात्र 500 रूपये की बात पर चाकू मारकर हत्या का प्रयत्न करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त 


 न्यायालय श्रीमान पंकज चतुर्वेदी, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जिला उज्जैन,के न्यायालय द्वारा अभियक्त कृष्णा पिता दीपक गावडे निवासी ढांचा भवन, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि फरियादी गज्जाधर शर्मा ने थाना चिमनगंजमंडी पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 12.05.2020 को फरियादी ने अनिल से किराये के 500 रूपये मांगे तो अनिल ने पैसे देने से मना किया तथा अनिल व कृष्णा ने फरियादी को मां बहन की गालिया दी तथा कृष्णा ने चाकू से फरियादी ने नाक, पेट, हाथ तथा उंगली में मारा तथा अनिल ने फरियादी को गाल पर काटा। थाना चिमनगंजमंडी द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। मेडिकल ऑफीसर द्वारा फरियादी के पेट की चोट को जीवन के लिये घातक बताया।  


 अभियुक्त कृष्णा द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री प्रमोद चौबे द्वारा जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया।      


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।              


                          


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