ब्लेकमेलिंग कर पैसा हड़पने वाली महिला की हुई जमानत खारिज
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री कमलेश कुमार सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना चन्दन नगर के अप.क्र.583/2020 धारा 384, 385, 388, 389, 34 भादवि में जेल में निरूद्ध आरोपीगण अतुल जायसवाल व उसकी सहपाठी निवासी इंदौर मे से आरोपियां द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती अमिता जायसवाल द्वारा द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपियां को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा और राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा। अत: आरोपियां का जमानत आवेदन निरस्त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपियां का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना चंदन नगर पर एक लिखित आवेदन पेश किया कि मेरे परिचित अतुल जायसवाल द्वारा मुझे एक महिला से मिलवाया गया और बताया कि आर्थिक परेशानी है कुछ काम दिलवा दे। मैने अतुल के निवेदन पर उसे एक वायर बनाने की मशीन दिलवायी जो अपने घर पर रहकर ही वायर बनाकर मेरे द्वारा भेजती थी। इस बीच मेरी उस महिला से दोस्ती हो गयी और आपसी सहमति से संबंध बन गए। इसी बीच महिला आरोपियां ने कुछ अश्लील फोटो व वीडियों मुझे नशा देकर बेहोशी की हालत में खींच लिये। उसके बाद महिला उक्त फोटो व वीडियो को दिखाकर बलात्कार व बदनाम करने की धमकी देकर मुझसे रूपये ऐंठती रही। अश्लील वीडियो व फोटो देने के एवज मुझे धमकाकर करीब 8 लाख रूपये ले लिए और एक फ्लेट भी उसके नाम से खरीदने के लिए लगभग साढे 22 लाख रूपये ले लिए। मेरी एक सेन्ट्रो कार भी अपने कब्जे में ले ली, उसके बाद भी उसने मुझे ब्लेकमेल करना नही छोडा, जिस कारण से मै और मेरा परिवार बहुत त्रस्त है एवं मानसिक व आर्थिक तंगी से जी रहे है। अत: महिला के विरूद्ध कार्यवाही की जाएं। उक्त आवेदन पर से जांच पश्चात अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्रीमती सविता सिंह विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) इंदौर के समक्ष थाना चंदन नंगर के अप.क्र.564/2020 धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि व धारा 3/4, 5एल/6 पाक्सो एक्ट में जेल में निरूद्ध आरोपी अमजद उर्फ छोटू पिता मो. हारून उम्र 18 साल निवासी म.न.18 रानी पैलेस सन्नी गार्डन दारालून मदरसे के पास चंदन नगर इंदौर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा और राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा तथा फरार होने की संभावना है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादीया ने थाने आकर रिपोर्ट की कि दिनांक 23.07.2020 को करीबन 05:30 बजे मेरी लड़की व पोती घर के बाहर खड़ी थी। 5 मिनट बाद जब मैं घर के बाहर आयी तो मुझे मेरी लडकी व पोती घर के बाहर नही दिखी। मैनें मेरी लडकी व पोती की तलाश आसपास के गांव, मोहल्ले व रिश्तेदारो के यहां की लेकिन मेरी लडकी व पोती नही मिली। मेरी लडकी व पोती घर से बिना बताये कही चली गई है। मुझे शंका है कि गीतानगर का छोटू व घेटू मेरी लडकी और पोती को अपने साथ लेकर गए है। आज मैं अपने लडके व बहू के साथ रिपोर्ट करने आयी हूं उक्त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आहत के कथन एवं मेडिकल परीक्षण उपरांत धारा 366, 376(2)(एन) भादवि व धारा 3/4 , 5एल/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। बाद आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया था।
फेसबुक फ्रेंड द्वारा अवयस्क को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्रीमती सविता सिंह विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) इंदौर के समक्ष थाना हीरानगर के अप.क्र.470/2020 धारा 363, 376, 376(2)(एन) भादवि व धारा 5i/6 पाक्सो एक्ट में जेल में निरूद्ध आरोपी राहुल पिता राजू हाडा उम्र 18 साल निवासी 355 ऋषि पैलेस द्वारकापुरी इंदौर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा और राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा तथा फरार होने की संभावना है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादीया द्वारा थाने उपस्थित हेाकर मौखिक रिपोर्ट की कि मेरी लडकी जो 17 साल की है। दिनांक 29.05.2020 को दोपहर करीब 1 बजे घर से दुकान पर सामान लाने का बोलकर गयी थी जो अभी तक घर पर नही आयी। मैने मेरी लडकी को उसकी सहेलियों व आसपास के रिश्तेदारों के यहां ढूंढा, पर नही मिली। मुझे आशंका है कि मेरी लडकी किसी असुरक्षित हाथों में पहुंच जाती है तो उसका जीवन बर्बाद हो सकता है, उसकी उम्र कम होने से वह अपने जीवन के सही निर्णय सही समय पर नही ले सकती। इस कारण उसके गलत संरक्षण में जाने से बचने के लिए रिपेार्ट करने आयी हूं। उक्त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान अवयस्क बालिका के कथन लेखबद्ध किये गये जिसमें बताया कि मेरा फेसबुक फ्रेंड राहुल मुझे बहला फुसलकार अपने घर ले गया था जहां मेरे साथ उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाये। उक्त कथन एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 376, 376(2)(एन) भादवि व धारा 5i/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत (जेल) में भेजा गया।
जंगल मे लकड़ी काटने की बात को लेकर हत्या करने वाले आरोपियों में से महिला आरोपियों की हुई जमानत खारिज
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री भूपेन्द्र गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील महू जिला इंदौर के समक्ष थाना सिमरोल के अप.क्र. 92/2020 धारा 302, 307, 147, 148, 149 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण रेखाबाई पति जयमल , कर्मिला पति पप्पू, सजनबाई पति मेवाराम, शांतिबाई पति कालूराम , निवासी उमट तहसील महू इंदौर के द्वारा न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन लगाया था एवं जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया। अभियेाजन की ओर से एडीपीओ सुश्री प्रीति शाक्य द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया गया तो वह पुन: अपराध करेगे फरार होने की संभावना है एवं फरियादियों एवं साक्षियों को डराएंगे धमकाएगे एवं अपराध गंभीर प्रकृति का होकर सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अपराध गंभीर प्रकृति का है । अत: आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए । न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण का जमानत आवेदन खारिज किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया आरती पति अनिल द्वारा बताया गया कि दिनांक 03.04.2020 को पति के साथ चौकीदारी करने जंगल जा रहे थे दिन के 10 बजे के करीब झलकुण्ड मली जंगल उमट पहुंचे तो गांव की रेखाबाई , शर्मिला , सजन जंगल में लकडी काट रहे थे। अनिल के लकडी क्यों काट रहे हो पूछने पर तीनों बोली कि ये जमीन तुम्हारी है क्या बोलकर गंदी गंदी भोषणी, छिनाल बोलने लगीं । तीनों बोली कि तुम क्या बिगाड लोगे। तभी तीनों महिलाओं ने पास में ही लकडी काट रहे व्यक्ति जयमल, पप्पू, वीरेन्द्र उर्फ कल्लू व शांतिबाई को बुलाया तभी सभी लठठ लेकर आते ही मौके पर मौजूद महिलाओं के साथ दोनों को लठठ व पत्थरों से मारने लगे। जिससे अनिल को पूरे शरीर में चोटे आई और वो बेहोश होकर गिर गया आरोपीगण उसे मारते रहे जब तक अनिल की सास उखर गई। आरोपीगणों ने मुझे भी लाठी से मारा। पप्पू उर्फ पप्पियां ने आकर बीच बचाव किया तब मैं वहां से भागकर घर आई मुझे दोनो हाथ, पीठ व पैरों पर चोट लगी थी। आरोपीगणों ने एक राय होकर मुझे भी मारने की नियत से चोट पहुचाई। रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही की जाए। उक्त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
शराब की तस्करी करने वाले आरोपियो को भेजा जेल
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री भूपेन्द्र गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना मानपुर के अपराध क्रमांक 223/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण मुकेश पिता भगवती प्रसाद पाल उम्र 38 वर्ष निवासी 133/02 बाणगंगा एवं शनी पिता देवीलाल उम्र 36 साल निवासी 115 डी नागिन नगर इंदौर को पेश किया गया एवं आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा मे रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ सुश्री प्रीति शाक्य द्वारा तर्क रखे गये न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण को दिनांक 31.08.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा (जेल) मे भेजे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना मानपुर पुलिस भेरूघाट रोड में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश करने के दौरान मुखबिर सूचना मिली कि वैष्णोदेवी ढाबा अवनीपुरा की तरफ दामनोद तरफ से एक सिल्वर कलर इंडिगा कार क्र0 एमपी09सीसी1350 में दो व्यक्ति अवैध शराब भरकर ला रहे हैं। सूचना पर विश्वास कर पुलिस पंचानों के साथ राजस्थानी ढाबा के सामने एबी रोड भेरूघाट पहुंची और उक्त नं0 की कार को रोककर चैक किया , पूछताछ करने पर गाडी चालक ने अपना नाम मुकेश एवं बगल में बैठे चालक ने अपना नाम शनी बताया । गाडी में मौजूद पेटियो पर देशी मसाला के स्टीकर चिपके हुए देखकर खोलकर देखे जाने पर कुल 86.400 बल्क लीटर पाया गया । आरोपियों को उक्त शराब के परिवहन के संबंध में लाइसेंस की पूछताछ करने पर नही होना व्यक्त किया गया। । उक्त शराब को मौके पर ही जप्त कर एवं मयवाहन सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।