प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाली सास की जमानत निरस्त

भिंड। जनसंपर्क अधिकारी चंबल संभाग इन्द्रेष कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि मृतिका का विवाह दिनांक 20.04.2018 को हुआ था। मृतिका ने अपने भाई को फोन पर सूचित किया था कि आरोपिया उसकी सास मीरा द्वारा उसकी मार-पीट करती है। आरोपिया की मारपीट के कारण मृतिका ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा कर आत्महत्या करली। मृतिका की मृत्यु पर आरक्षी केन्द्र नयागांव में अपराध क्रमांक 74/2020 धारा 306 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार किया गया।


   आरोपिया सास की ओर से जमानत हेतु माननीय विषेष न्यायालय के समक्ष आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया। 


     माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष वीडियोकाॅलिंग के माध्यम से अभियोजन द्वारा आरोपिया के जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध करते हुये अपराध की गंभीरता का वर्णन किया गया। 


     माननीय न्यायालय द्वारा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।