- उज्जैन
हाथ भट्टी शराब का अवैध रूप से परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त
न्यायालय माननीय श्रीमान एस.सी.पाल अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील तराना के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. सुमेर सिंह पिता लक्ष्मीनारायण उम्र 30 वर्ष 02. राहुल पिता जगदीश उम्र 21 वर्ष, निवासीगण-मुण्डाहेडा तहसील व जिला देवास ने अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-सचांलक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.2020 को थाना तराना पर पदस्थ सउनि त्रिभुवन सिंह को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि तोबरीखेडी तरफ से दो व्यक्ति मोटर साइकिल पर भट्टी महुऑ की हाथ भट्टी की शराब बेचने जा रहे है, यदि इस व्यक्ति को तत्काल नही पकडा तो शराब को वो लोग कही इधर-उधर कर देगे। सूचना की तस्दीक हेतु हमराम फोर्स को तलब कर मुखबीर के बताये स्थान पर पहुॅचे तो देखा कि तोबरीखेडा आटा मशीन के पास बिजली के नीचे तराना पहुॅचे और नाकाबंदी को दो व्यक्ति मोटर सायकल पर दोनो तरफ प्लास्टिक की केन लटकी हुई लेकर आ रहे थे, उनको घेराबंदी कर रोककर पकडा, उन व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उन्होने अपना नाम सुमेर सिंह व राहुल होना बताया। शराब के परिवहन हेतु लायसेंस का होना पूछा तो उन्होने शराब के लायसेंस का नही होना बताया, पुलिस द्वारा दोनो अभियुक्तगण से शराब को जप्त की गई। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को विधिवत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।
अभियुक्तगण द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से हाथ भट्टी की शराब का परिवहन कर रहा था। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री डी.के. नागर ए.जी.पी. तहसील तराना, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
पुलिस को रोककर यह कहने वाले कि मेरा नाम शहर में चलता है ऐसे अभियुक्त की जमानत खारिज
न्यायालय श्रीमान नदीम जावेद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त खाजू, निवासी-प्रकाश नगर गली न0 02 बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी आरक्षक श्रीराज परमार ने थाना बिरलाग्राम पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 15.08.2020 को मेरी ड्यूटी कन्टेन्मेंट एरिया ई-ब्लॉक में दोपहर 03 बजे से रात्रि 11 बजे तक लगी थी। रात्रि को मैं व सुरक्षा समिति के सदस्य शिवा व रवि थाने आने के लिए आगे निकले तो रास्ते में ई-ब्लांक अम्बे माता मंदिर के सामने खाजू कार में बैठा हुआ मिला, उसने मुझे बुलाया और मेरा नाम पता पूछा। अभियुक्त मुझसे बोलने लगा कि तू मुझे नहीं जानता है, नागदा शहर में मेरा राज चलता है। आज के बाद तू या ये समिति के सदस्य इधर से नही निकलना तब मैं व समिति के सदस्य जाने लगे तो अभियुक्त ने सामने से हमारा रास्ता रोका और कहने लगा की इधर से निकले तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमे गाली दी और डराया धमकाया भी। थाना बिरलाग्राम द्वारा फरियादी के रिपोर्ट अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।
अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अभियुक्त द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई जो एक गंभीर अपराध है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विनय अमलियार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नागदा जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
बकरी का बच्चा बाडे़ में घुसने की बात पर मारपीट करने वाले अभियुक्तगण को 06-06 माह कारावास की सजा*
न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहनलाल भगोरा, महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. सम्पतबाई पति अम्बाराम आयु-58 वर्ष 02. कान्हा उर्फ कन्हैयालाल पिता अम्बाराम, आयु-35 वर्ष निवासीगण ग्राम कानाखेडी तहसील महिदपुर जिला-उज्जैन को धारा 323/34 भादवि में समस्त आरोपीगण को 06-06 माह का कारावास एवं कुल 1000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 07.11.2017 को फरियादियां शैतानबाई ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम कानाखेड़ी रहती है तथा अपने भानेज सोनू के साथ बकरियां चराने का काम करती है। घटना दिनांक को वह अपने भानेज सोनू के साथ बकरियां चरा रही थी कि शाम 6 बजे की बात है एक बकरी का बच्चा चरते-चरते संपतबाई के घर के पीछे बाड़े मंे चला गया तो उसका भानेज बकरी का बच्चा लेकर आया तभी संपतबाई घर के सामने से आई व भानेज सोनू का रास्ता रोककर बोली कि बकरी के बच्चे को बांधकर नहीं रखता, बार-बार हमारे यहां आ जाता है, कहकर सोनू को लकड़ी से संपतबाई ने मारपीट की। सोनू को पेट पर तथा दांये बायें पैर की जांघ पर चोट आई, फरियादियां बीच-बचाव करने लगी तो संपतबाई का लड़का कान्हा पिता अम्बाराम आया तथा उसके साथ हाथ मुक्की से मारपीट की। सोनू को पीठ पर बांये कान पर जांघ पर चोटें आई। संपतबाई व कान्हा जाते-जाते बोले आइंदा बकरियां मेरे घर तरफ आई तो जान से खत्म कर देंगें।
फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना महिदपुर रोड द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस थाना महिदपुर द्वारा आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री देवेन्द्र जोशी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
जमानत आवेदन निरस्त
न्यायालय श्रीमान गिरीश कुमार शर्मा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसील खाचरौद द्वारा अभियुक्त विवेक कांकरिया पिता चांदमल कांकरिया निवासी जवाहर मार्ग खाचरौद का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे द्वारा अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 12/08/2020 को फरियादी प्रदीप पिता शंकर लाल पाटीदार ने थाना खाचरौद पर आकर लिखित आवेदन देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि विवेक कांकरिया ने अपने फेसबुक एकाउंट से जन्माष्टमी के दिन देवी-देवता के अपत्तिजनक फोटो फरियादी और अन्य लोगो के मोबाइल न0 पर भेजकर उसकी एवं अन्य लोगों की धार्मिक भावना को आहत किया गया। अभियुक्त विवेक कांकरिया के विरुद्ध धारा 188,505,(2), 295(क)भारतीय दंड विधान तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 67क में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर खाचरौद न्यायालय में पेश किया गया।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया था। अभियोजन द्वारा अपने तर्कों में न्यायालय के समक्ष बताया कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का होकर समाज मे शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वाला तथा समाज मे घृणा ओर वैमनस्यता फैलाने वाला हैं।अतः आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया जाए। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री भारत सिंह खेर, एडीपीओ तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।