राजगढ/जीरापुर । न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जीरापुर जिला राजगढ ने थाना जीरापुर के अपराध क्रमांक 335/2020 धारा 153ए, 295ए, 505 भादवि में सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पंहुचाने वाली पोस्ट करने वाले आरोपी फैयाज उर्फ फैजू ताई पिता इद्रीस ताई निवासी माताजी मोहल्ला जीरापुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अभियोजन कहानी का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना जीरापुर में रिपेार्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 06.08.2020 को संजय दांगी ने मेरे मोबाईल पर राम जन्म भूमि के संबंध में एक मैसेज धार्मिक भावनाओं को ठेस पंहुचाने व दो समुदाय के लोगों में वर्ग संघर्ष कराने हेतु पोस्ट किया है। जिससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पंहुची है।
अभियुक्त फैयाज ने न्यायालय को अपना जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। राज्य की ओर से एडीपीओ श्री रविन्द्र पनिका ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर आरोपी को जमानत पर रिहा न किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों और अभियोजन कहानी से सहमत होते हुए अभियुक्त फैयाज का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया है।
घर में घुसकर महिला से की थी मारपीट - जेल में ही रहना होगा
राजगढ/जीरापुर । न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जीरापुर जिला राजगढ ने थाना जीरापुर के अपराध क्रमांक 332/2020 धारा 452,294,323,506,327 भादवि में घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी दिलीप पिता कैलाशचन्द्र जाटव निवासी जाटव मोहल्ला, जीरापुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अभियोजन कहानी का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना जीरापुर में रिपेार्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 05.08.2020 को मोहल्ले का ही दिलीप पिता कैलाशचन्द्र जाटव आया और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। फरियादिया ने कहा कि मैने तुझे 2 साल पहले तीस हजार रूपये उधार दिये थे, वह तुमने अभी तक नहीं लौटाये है। इसी बात को लेकर दिलीप फरियादिया को गालियां देकर उसके घर में घुस गया। अभियुक्त दिलीप फरियादिया के साथ झूमा झटकी कर मारपीट करने लगा। फरियादिया चिल्लाई तो अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी दी। फरियादिया के चिल्लाने पर उसकी लड़की आ गई जिसने बीच-बचाव किया तो दिलीप भाग गया था। फरियादी की रिपोर्ट कर अपराध पंजीबद्ध करने के बाद अभियुक्त दिलीप को गिरफ्ताकर कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।
इस प्रकरण आरोपी दिलीप ने न्यायालय को अपना जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। राज्य की ओर से एडीपीओ श्री रविन्द्र पनिका ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर आरोपी को जमानत पर रिहा न किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों और अभियोजन कहानी से सहमत होते हुए अभियुक्त दिलीप का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया है।