रात्रि में दुकान में घुसकर चोरी का प्रयत्‍न करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज भेजा जेल

 


 जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री संजय कुमार भलावी न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना राजेन्‍द्र नगर के अप.क्र.392/2020 धारा 457 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपी विजय पिता कन्‍हैयालाल चौहान उम्र 24 साल निवासी 132 तेजपुर गड़बड़ी इंदौर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया और आरोपी की ओर से जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री अमोल टिकेकर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो वह पुन: अपराध करेगा। फरियादी एवं साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है अत: जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाना चाहिए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त करते हुए, न्‍यायिक अभिरक्षा (जेल) भेजा। 


अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाने आकर सूचना दी गई कि मेरी सेनेट्री केंपस के नाम से टाईल्‍स की दुकान है। दिनांक 28.07.2020 को रात 8 बजे मैं मेरी दुकान बंद करके उपरी मंजिल पर चला गया था। सुबह 8 बजे उठा व नीचे आया तो देखा मेरी दुकान की शटर उचकी हुई थी तथा दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे टुटे हुए थे। मैने मेरे घर के सीसीटीवी कैमरे चेक किये तो रात 1 बजे से 3 बजे के बीच कुछ लडके मेरी दुकान में चोरी करने की नियत से दुकान का शटर तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किये थे लेकिन किसी आहट को सुनकर वहां से भाग गए और अपनी पहचान छुपाने की नियत से सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए थे। मैने पास में रहने वाले अजय गंगवानी व मेरी दुकान पर काम करने वाले दिनेश को बुलाकर मेरे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे चालू कर दिखाया तो उन्‍होंने दुकान की शटर तोडने वाले लडको को पहचान कर उनके नाम निलेश मराठा, विजय चौहान, भुरा, आकाश व रमजान बताया। जिन्‍होने मेरी दुकान की शटर तोडकर चोरी करने की नियत से अंदर प्रवेश किया। उक्‍त घटना की सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।