सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मृत खाताधारकों के खातों से रूपये निकालकर गबन करने के मामले में आरोपी का जमानत आवेदन निरस्तआ

 


 न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी मुन्नालाल सुनहरे पिता हल्का जी उम्र 50 वर्ष निवासी 178 अन्नपूर्णा नगर उज्जैन जिला उज्जैन का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।


 


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, प्रवर अधीक्षक डाकघर मालवा संभाग उज्जैन द्वारा थाना प्रभारी सुंदरसी को एक आवेदन पत्र आरोपी मुन्ना लाल सुनहरे के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। थाना सुंदरसी पर आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी। आरोपी द्वारा दिनांक 7 सितंबर 2016 से दिनांक 17 मार्च 2019 तक उप डाकपाल सुंदरसी लेखा कार्यालय शाजापुर प्रधान डाकघर के पद पर कार्य करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के खाताधारक मृतक जमना बाई, रतन सिंह, शंकर लाल , देव बाई व रत्ती बाई के खातों से उनकी मृत्यु के उपरांत पासबुक के रुपए निकाले। आरोपी ने बगैर पास बुक के फर्जी निकासी फार्म तैयार कर लोकसेवक होते हुए कूट रचना कर खाता धारकों के रुपए निकालकर निजी रूप से उपयोग कर गबन किया गया है।


 प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी मुन्नालाल व सह अभियुक्त हेमनाथ को गिरफ्तार किया गया था।


राज्य की ओर से लोक अभियोजक शाजापुर एम एल शर्मा द्वारा वी सी के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई


दुष्‍कर्मी का पुलिस रिमाण्‍ड स्‍वीकार


शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी लाडसिंह पिता स्व. बंशीलाल गुर्जर उम्र 29 वर्ष निवासी मुबारिक पुर चिरटिया का दिनांक 13/08/2020 तक पुलिस रिमाण्‍ड स्‍वीकार किया गया।


सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 26/02/2020 को शाम 06 बजे करीब पीडिता और उसकी सास अपने खेत पर चने काट रही थी। तभी एक सफेद रंग की बोलेरो गाडी आई जिसमे लाडसिंह, शांतिलाल, इन्‍दरसिंह, अर्जुन आये। लाडसिंह ने जबरन हाथ पकडे शांतिलाल ने पैर पकडे और इन्‍दर सिंह ने मुंह दबाया और उसे उठाकर गाडी की पीछे वाली सीट पर डाल दिया। गाडी अर्जुन चला रहा था। पीडिता की सास चिल्‍लाई तो उसके साथ मारपीट की। आरोपीगण पीडिता को तराना ले गये। रास्‍ते में इन लोगों ने धमकी दी की अगर तू चिल्‍ला-चोंट करेगी तो तुझे जान से मार देंगे। तराना में पूराने सूने मकान पर एक रात रखा और चारों ने बारी-बारी से उसके साथ गलत काम किया। दूसरे दिन गाडी से सीहोर लेकर गये। लाडसिंह और शांतिलाल ने गाडी में कागज पर हस्‍ताक्षर कराये फिर शाम को आष्‍टा में पुरानी लॉज में लेकर गये और बारी-बारी से गलत काम किया। उसके बाद चारों ने पीडिता को उज्‍जैन देवास गेट के पास किराये के मकान में ले जाकर रखा। पीडिता दिनांक 24/07/2020 को आई.जी. पुलिस के कार्यालय पहुँची जहां से उसे महिला थाने भेज दिया गया। महिला थाने से उसे अ.बडोदिया थाने पर भेजा। जहां पीडिता ने घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। आज दिनांक 08/08/2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। आरोपी का दिनांक 13/08/2020 तक का पुलिस रिमाण्‍ड न्‍यायालय द्वारा स्‍वीकार किया गया।


 


मोटरसाईकिल चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्‍यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी समद खॅा उर्फ सोनू पिता हलीम खॉ उम्र 22 वर्ष निवासी सलसलाई का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 03/01/2019 को फरियादी महेन्‍द्र कुमार हीरो कम्‍पनी की मोटरसायकिल एच. एफ. डिलक्‍स क्रमांक एमपी 42 एम के 6208 से सामान खरीदने शुजालपुर आया था। वह मोटर‍सायकिल को कालिका माता चौराहे पर खडी कर सामान खरीदने सब्‍जी मंडी के अंदर गया। वापस आकर देखा तो मोटर सायकिल नही दिखी । उसने आसपास मोटरसाईकिल तलाश की लेकिन नही मिली। कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया। जिसकी रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की । अनुसंधान के दौरान आरोपी को फार्मल गिरफतार किया गया था। शुक्रवार को न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 


 


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