सेक्स रेकेट में शामिल अभियुक्तगण की सेशन न्यायालय ने भी की जमानत निरस्त,,,,,,,,,,अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील में अभियुक्त को 06 माह की सजा से दण्डित किया 

  • उज्जैन


अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील में अभियुक्त को 06 माह की सजा से दण्डित किया 


न्यायालय श्रीमान विक्रम सिंह बुले, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी संजय पिता मोहनलाल निवासी ग्राम पिपलोदा बागला पुलिस थाना नागदा जिला उज्जैन में आरोपी को धारा 325 भादिव में 06 माह एंव धारा 323/34 भादवि में आरोपी को 03 माह कारावास एवं कुल 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 23.03.2008 को फरियादी/सूचनाकर्ता पर्वतलाल ने थाना नागदा पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दोपहर में गॉंव के गुड्डा उर्फ देवसिंह व संजय का झगडा हो रहा था तो मेरे साले ने बीच बचाव किया था। इसी बात को लेकर दशरथ, प्रकाश, दिनेश व संजय आये और मेरे साले के घर के बाहर बैठे थे तो दशरथ मॉं बहन की अश्लील गालियॉं देते हुए मेरे साले से बोला कि दोपहर में बहुत बीच बचाव कर रहा था और दशरथ ने लोहे के पाईप से मेरे साले को सिर पर मारी जिससे मेरे साले को सिर पर चोट लगी व खून निकल आया। मेरे साले को चारों लोग लात घूंसों से मारपीट करने लगे तो मेरे साले की भानेज विष्णुबाई बचाने आई तो उसे भी पत्थर से दशरथ ने पेट पर मारा व लोहे के पाईप से सीधे हाथ पर मारा तो मेरे सास फूलीबाई व लीलाबाई ने बीच बचाव किया और चारों जाते-जाते बोले कि आज तो बच गया आईन्दा बीच में बोला तो जान से खत्म कर देगे। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना नागदा द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


विचारण न्यायालय श्रीमती विनिता गुप्ता के न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2014 को अभियुक्त सजंय को धारा 325 में 01 वर्ष का कारावास तथा धारा 323 में 06 माह के कारावास से दण्डित किया गया था। अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील की गई थी। 


 अपीलीय न्यायालय श्रीमान विक्रम सिंह बुले के न्यायालय द्वारा अभियुक्त संजय की सजा में परिवर्तन करते हुये उसे दण्डित किया गया। 


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री केशव रघुवंशी ए.जी.पी. तहसील नागदा, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।        


केन्द्रीय जेल भैरवगढ़ में प्रहरी के साथ मारपीट करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


न्यायालय श्रीमान प्रेमपाल सिंह ठाकुर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राहुल मराठा पिता शिवकुमार मराठा निवासी देसाई नगर उज्जैन का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया।


उप-सचंलक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि फरियादी यूनिस खान केन्द्रीय जेल भेरवगढ में प्रहरी के पद पर पदस्थ है, दिनांक 14.12.2019 को प्रातः 06ः00 से प्रातः 10ः00 बजे तक वार्ड क्रं 06 बंदियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु उसकी ड्यूटी नियत थी। वहॉ वार्ड क्रं0 06 में लॉकअप खोलने के बाद सभी बंदियो को प्रार्थना के लिये एकत्रित कर रहा था इसी दौरान बंदी राहुल पिता शिवकुमार व उसका साथी बंदी नवीन पिता गोपालकृष्ण केन्द्रीय जेल भेरवगढ के वार्ड में घूम रहे थे। फरियादी द्वारा दोनो अभियुक्तगण को प्रार्थना में शामिल होने के लिये कहा गया तो दोनो अभियुक्तगण द्वारा कहा गया कि हम कभी लाईन में नही लगते है, और फरियादी के साथ बहस करने लगे, तथा अभियुक्त राहुल के द्वारा फरियादी की कॉलर को पकड़ लिया गया तथा दोनो फरियादी को अष्ठकोण अधिकारी के पास ले जाने की धमकी दे रहे थे, कि अब तुमको हम सुधार देगे। हम किसी से नही डरते है। अष्ठकोण अधिकारी द्वारा समझाईश के बाद पुनः वार्ड के पास जाते हुये वार्ड के चैनल पर दोनो अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को नंगी-नंगी गालिया दी तथा अभियुक्त राहुल ने फरियादी को गाल पर चांटा मारा तथा दोनों अभियुक्तगण ने फरियादी की वर्दी फाड दी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भैरवगढ द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 353,332 भादिव का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।


 अभियुक्त राहुल द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकार्ड है तथा सजा भुगतने की अवधि के दौरान भी उसने जेल में घटना कारित कर गंभीर अपराध कारित किया गया। अतः अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 प्रकरण में पैरवी श्री के0के0 शर्मा, अपर लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा दी गई।           सेक्स रेकेट में शामिल अभियुक्तगण की सेशन न्यायालय ने भी की जमानत निरस्त


 न्यायालय श्रीमती आरती शुक्ला पाण्डेय, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01 परवेज पिता बाबूखान 02 महेन्द्र पिता रामसिंह 03 राकेश पिता अनोखीलाल 04 रामकृष्ण पिता चन्दनसिंह 05 रामबाबु पिता दुर्गसिंह 06. मनोज तथा दो महिला अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया।


 उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि दिनांक 16.08.2020 को नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री पल्लवी शुक्ला को रात्रि में मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि पवांसा में दोना पत्तल फैक्ट्री उधोगपुरी मक्सी रोड़ में कुछ लोगो ने कालगर्ल को बुलाकर पार्टी कर रहे है। सूचना पर थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम एवं मयफोर्स के पवांसा में दोना पत्तल फैक्ट्री उधोगपुरी मक्सीरोड़ पर पंचानो के साथ पहुचकर दबिश देने पर गोडाउन में 1 परवेज पिता बाबूखान 2 महेन्द्र पिता रामसिंह 3 राकेश पिता अनोखीलाल 4 रामकृष्ण पिता चन्दनसिंह 5 वसीम पिता रफीकउद्दीन 6 मनोज पिता भागीरथ बैठे मिले तथा गोडाउन मे बने कमरे का गेट खुलवाते 7 रामबाबु पिता दुर्गसिंह 8 मनोज पिता सत्यनारायण तथा दो महिला आपत्तीजनक स्थिती में पाये गये। अभियुक्तगण को विधिवत् गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूध्द धारा 3,4,5,7 बी अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम में अपराध पंजीबध्द किया गया।  अभियुक्तगण द्वारा जमानत आवेदन सेशन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का हैं अतः अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


प्रकरण में पैरवी श्री प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा दी गई।


 


      


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