सेक्स रेकेट में शामिल एक महिला की जमानत निरस्त

  • उज्जैन


 न्यायालय डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा सेक्स रेकेट में शामिल महिला का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 25.08.2020 को अनुविभागीय अधिकारी सुश्री पल्लवी शुक्ला को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की गायत्री नगर में एक महिला के यहां बाहर के लोग आये हुए है। सूचना की तस्दीक हेतु पंचानों एवं मय फोर्स के गायत्री नगर मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे जहां एक महिला घर पर बनी दुकान पर बैठी थी, उसके घर की तलासी लेने पर 01. रवि पिता राजेन्द्र सांसी निवासी देवास 02. रविन्द्र पिता रामेश्वर अंाजना निवासी ग्राम खाडौतिया 03. सूरज पिता गब्बाजी गुर्जर निवासी ग्राम खाडौतिया तथा तीन महिलाऐ आपत्तिजनक स्थिति में मिले। अभियुक्तगण का कृत्य अनैतिक दैह व्यवपार निवारण अधिनियम का कृत्य होने से उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरूद्ध थाना चिमनगंज मण्डी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।   एक महिला अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का होकर समाज को दूषित करने वाला है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।           मोटर सायकिल चोरी करने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त


 न्यायालय श्रीमती पूनम डामेचा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. कान्हा उर्फ सुरेन्द्रसिंह पिता जसवंतसिंह राजपूत 02. संजय उर्फ संजू पिता मेहरबानसिंह राजपूत निवासी- ग्राम भिंडीका थाना भटपचलाना का जमानत निरस्त आवेदन निरस्त किया गया।   


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादी नितिन खण्डेलवाल ने थाना नागदा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 27.11.2019 को अपनी हीरोहोण्डा स्पलेण्डर मोटर सायकिल को लेकर बिजन पब्लिक स्कूल प्रकाश नगर नागदा गया था मोटर सायकिल को स्कूल के बाहर स्टेण्ड पर खड़ी करके स्कूल में अंदर क्लास अटेण्ड करने गया था करीबन दोपहर 01ः30 बजे बाहर आकर देखा तो मेरी मोटर सायकिल खडे स्थान पर नहीं थी उसने मोटर सायकिल की आसपास काफी तलाश की थी पर मोटर सायकल कहीं नहीं मिली थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नागदा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण से फरियादी की मोटर सायकिल जप्त की गई, अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया 


 अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री विनय अमलियार द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये की लॉकडाउन की अवधि के पश्चात् चोरी की घटना में निरंतर वृद्धि हो रही हैं। अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह पुनः चोरी का अपराध करेंगे। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा गया।       


 अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमान विनय अमलियार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।


पुरानी रंजिश को लेकर प्राणघातक हमला करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त वसीम अजहरूद्दीन, निवासी-गुलाबपुरा, तहसील बडनगर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


  उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी इमराउद्दीन उर्फ मुन्ना ने थाना बडनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 15.02.2020 को पुरानी रंजिश के कारण 01. अजहर 02. सईद 03. भुरूखॉ 04. सद्दाम 05. वसीम 06. आजाद 07. आजम 08. जाकिर 09. शाबिर 10. फारूक 11. फकीर मोहम्मद ने लाठी व लोहे के पाईप व चाकू व अभियुक्त आजम ने पिस्टल से फायर कर उसके भाई जुबेरउद्दीन पर प्राणघातक हमलाकर गंभीर चोट पहुंचाई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बड़नगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 01. अजहर 02. सईद 03. भुरूखां 04. सद्दाम 05. वसीम को गिरफ्तार कर उनसे लकड़ी, चाकू जप्त किये गये। 


 अभियुक्त वसीम द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।