शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत हुइ खारिज

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 जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री विकासचन्‍द्र मिश्र प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश महू इंदौर के न्यायालय में थाना महू के अपराध क्रमांक 305/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में जेल में निरूद्व आरोपी हरजीत सिंह छावडा पिता हरपाल सिंह छावडा निवासी गणेशपुरी कॉलोनी खजराना इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्‍त लोक अभियोजक श्री आनन्‍द नेमा के द्वारा वीसी के माध्‍यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि, अपराध गंभीर प्रकति का हैं यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो फिर से शराब की तस्‍करी करेगा तथा आरोपी के फरार होने की भी पूर्ण संभावना हैं। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जायें। माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.08.2020 को थाना महू पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि टाटा इंडिका गाडी नं0 एमपी09सी.क्‍यू.1783 में सिमरोल रोड से गुजरखेडा होते हुए दो व्‍यक्ति अवैध शराब भरकर महू ला रहें हैं। सूचना पर विश्‍वास कर महू पुलिस ने गुजरखेडा पुल पर नाकाबंदी कर चैकिंग के दौरान सिमरोल तरफ से आती हुई उक्‍त नं0 की कार को रोककर चैक किया , पूछताछ करने पर गाडी चालक ने अपना नाम हरजीत सिंह एवं बगल में बैठे व्‍यक्ति ने अपना नाम अनूप दुआ होना बताया । गाडी की डिग्‍गी को खुलवाकर चैक करने पर उसमें कुल शराब 51 लीटर पायी गई। आरोपियों से उक्‍त शराब के परिवहन के संबंध में लाइसेंस की पूछताछ करने पर नही होना व्‍यक्‍त किया गया। । उक्‍त शराब को मौके पर ही जप्‍त कर एवं मयवाहन सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


 


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