शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज 

इंदौर।जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री सुधीर चौधरी तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के न्यायालय में थाना बेटमा के अपराध क्रमांक 344/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में जेल में निरुद्ध आरोपी नानक पिता बालचंद्र तलरेजा उम्र 34 साल निवासी 831 द्वारकापूरी इंदौर की ओर से जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री विनोद मिलन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह पुन: अपराध करेगा, फरार होने की संभावना है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए नयायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया ।


अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 28.07.2020 को थाने से हमराही फ़ोर्स के कलासुरा फाटा पर वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कूटर काले रंग का होंडा एक्टिवा क्र mpo9ST8493 को रोका एक्टिवा के पेरदान पर तथा पीछे टाट के बोरे में कुछ सामान रखा दिखा जो संदिग्ध लगा चालक से पूछने पर की बोरे में क्या है तो कभी कुछ कभी कुछ कहने लगा मौके पर उपस्तिथ स्कूटर चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम नानक बताया स्कूटर पर रखे बोरे को खोलकर देखने पर उसके अंदर कुल 7 पेटी देशी प्लेन शराब मिली शराब के संबंध में लाइसेंस की पूछताछ करने पर न होना बताया। अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम मे दंडनिय होने से मौके पर ही उक्त शराब को जप्त किया एवं एक्टिवा mpo9ST8493 को जप्त किया एवं आरोपी नानक को गिरफ्तार कर वापस थाने आये जहा पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 


 


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