म.प्र. अभियोजन अधिकारियों की हुई ऑनलाईन समीक्षा बैठक
श्री पुरूषोत्तम शर्मा महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. द्वारा म.प्र. अभियोजन विभाग के समस्त डी.पी.ओ. राज्य समन्वयक एवं आई.टी. को-ऑडिनेटर के कार्यो की ऑनलाईन समीक्षा बैठक ली गई। ऑनलाईन समीक्षा बैठक का आयोजन एवं संचालन श्रीमती मौसमी तिवारी प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी, लोक अभियोजन म.प्र. द्वारा किया गया।
श्रीमती मौसमी तिवारी द्वारा बताया गया कि संचालक महोदय द्वारा समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें माननीय संचालक महोदय द्वारा पॉक्सो, एनडीपीएस, एससी/एसटी, वन्य अपराध एवं महिला संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई एवं सभी राज्य समन्वयकों को अपना कार्य आगे बढाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही जिला स्तर पर आ रही समस्याओं को डी.पी.ओ. महोदय से सुनकर उनके निराकरण का आश्वासन संचालक महोदय द्वारा दिया गया तथा सभी समस्याओं को तुरंत नोट कराकर त्वरित निराकरण करने हेतु निर्देश भी दिए गए। बैठक में श्री शर्मा ने अपने द्वारा आरंभ किए गए ‘’फिट एंड फास्ट प्रोसिक्यूशन अभियान’’ की सफलता पर सभी अधिकारियों को बधाई देते हुए इस सफलता को और आगे ले जाने हेतु कहां गया। साथ ही उनके द्वारा आरंभ किए गए ग्रीन एंड क्लीन अभियान के संबंध में सभी डी.पी.ओं. महोदय से रिपोर्ट ली गई एवं अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निर्देश दिए गए।
तांत्रिक द्वारा झाड फूंक के बहाने नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज
आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्रीमती नीलम शुक्ला विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) इंदौर के समक्ष थाना द्वारकापुरी के अप.क्र.30/2020 धारा 376, 376(2)(K) भादवि व धारा 3/4 ,5/6 पाक्सो एक्ट में जेल में निरूद्ध आरोपी कृष्णा चौहान उर्फ श्याम बाबा पिता जयराम चौहान उम्र 24 साल निवासी 252 श्रद्धा सबुरी कॉलोनी द्वारकापुरी इंदौर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा वीसी के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन का लिखित विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा और राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा तथा फरार होने की संभावना है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 14.01.2020 को पीडिता ने अपने जीजा, भाई व मां के साथ थाने पर आकर एक लिखित आवेदन दिया कि मेरी तबीयत खराब रहती है इस कारण मेरा भाई व मेरी मां मुझे दिनांक 12.01.2020 को श्रद्धा सबुरी कॉलोनी में रहने वाले तांत्रिक कृष्णा चौहान के पास लेकर गए, जहां कृष्णा चौहान ने उसके घर में बने मंदिर में मुझे बिठाया व झाड फूंक करने लगा जिसके बाद मे कुछ नही बोल पायी। कृष्णा चौहान ने मेरे भाई को घर के बाहर बैठने को बोल दिया फिर कृष्णा मुझे पीछे बने कमरे में लेकर गया और मेरे कपडे उतार कर मेरे साथ जबरदस्ती (बलात्कार) किया। में कुछ बोल नही पा रही थी फिर उसने मुझे बोला कि यह बात किसी को मत बताना फिर तांत्रिक कृष्णा चौहान ने मेरे भाई को बोला कि इसे घर लेकर जाओ और घर जाकर कोई परेशानी आएं जो मुझे फोन करके बताना। फिर मेरा भाई मुझे मेाटरसायकिल पर बैठाकर घर लाया। मेरी तबीयत खराब हो रही थी और चक्कर भी आ रहे थे, मैने सारी बात मेरी भाभी को बताई, फिर मेरा भाई और भाभी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, भाई ने तांत्रिक को फोन लगाकर पूछा कि इसकी तबीयत खराब क्यो हो रही है तो तांत्रिक बोला कि ये उसकी बिमारी के कारण हमने जो झाड फूंक की है उससे ऐसा हो रहा है घर पर हवन कर दूंगा सब ठीक हो जायेगा। तांत्रिक के डर के कारण भाई थाने पर रिपोर्ट करने नही आया। मेरे साथ हुआ गलत काम मैने मेरे जीजा को फोन करके बताया तब उसके बाद दिनांक 14.08.2020 तक भी तबीयत ठीक न होने के कारण मेरे जीजा, मेरे भाई और मां को लेकर तांत्रिक कृष्णा चौहान के खिलाफ शिकायत करने थाने आयी हूं उक्त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।