कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी-
नीमच। श्रीमान जसवंतसिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा तेंदुए का शिकार करने वाले आरोपी चंदा पिता भावसिंह बंजारा, निवासी जावद की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 03.05.2020 को लासूर डेम क्षेत्र, जावद की हैं। घटना दिनांक को वन अधिकारियों द्वारा लासूर डेम के आस-पास वन क्षेत्र का अवलोकन किया गया जहां एक मृत तेंदुआ पाया गया। जिसपर आस-पास के लोगों से पूछताछ करने पर आरोपी सुनील को गिरफ्तार किया गया जिसपर आरोपी सुनील ने घनश्याम के खेत में सहआरोपी चंदा के साथ मिलकर तेंदुए का शिकार करना बताया जहां से शिकार में प्रयुप्त सामग्री भी जब्त की गई। जिसपर आरोपी चंदा को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध कार्यालय वनपरिक्षेत्र, जावद में अपराध क्रमांक 3567/10 धारा 2, 9, 39, 51 वन्य जीव संरक्षण अधि. में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी चंदा को अपर सत्र न्यायालय नीमच के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया कि वन्य प्राणी तेंदुए की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही हैं जिससे जल्द ही वन्य प्राणी तेंदुआ विलुप्त प्रजातियों की सूची में शामिल हो जायेगा। अतः आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाये। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया ।
कपास्या खली के बीच डोडाचूरा भरकर ले जाने वाले आरोपीगण की पुलिस रिमाण्ड स्वीकृत की गई।
मनासा। श्रीमान मनीष कुमार पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा कपास्या खली के बीच डोडाचूरा भरकर ले जाने वाले आरोपीगण सोहनलाल पिता रतनलाल मीणा, उम्र 27 वर्ष, जीवनलाल पिता उदयलाल मीणा, उम्र 20 वर्ष दोनो निवासी डुंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) की पुछताछ हेतु पुलिस रिमाण्ड स्वीकृत कर पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया।
सहायक मिडिया सेल प्रभारी एडीपीओ श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 07.08.2020 को दोपहर 03ः00 बजे कंजार्ड़ा रोड़ नीमच की हैं। सहायक उप.निरी. बी.एस. सिसौदिया के द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर कंजार्ड़ा रोड़ में नाकेबंदी के दौरान आरोपीगण के अधिपत्य वाले वाहन आयशर क्रमांक आर.जे. 09 जी.बी. 7788 में कपास्या खली के बीच डोडाचूरा के 23 प्लास्टिक के कट्टे से कुल 4 क्विंटल 70 किलोग्राम अवैध मादक पादर्थ जप्त किया था। मौके की कार्यवाही कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। जिस आधार पर थाना मनासा पर अपराध क्रमांक 299/20 अंतर्गत धारा 8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मनासा पुलिस द्वारा आरोपीगण को मनासा न्यायालय के समक्ष पेश कर आरोपीगण द्वारा डोडाचुरा लाने ले जाने व अन्य आरोपी के संबंध में पुछताछ हेतु पुलिस रिमाण्ड आवेदन प्रस्तुत किया गया।
जिसपर श्रीमान मनीष कुमार पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण का पी.आर. पुलिस रिमाण्ड स्वीकृत कर पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया।