ट्रान्सपोर्ट कंपनी मैनेजर की जमानत खारिज,,,,,,,घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।

 


नीमच। श्रीमान डाॅ. मनोज कुमार गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी टिल्लू उर्फ राहुल पिता नाहरसिंह यादव, उम्र-23 वर्ष, निवासी-यादव मण्डी, नीमच सिटी, जिला नीमच का जमानत आवेदन खारिज किया गया।


मीड़िया सेल प्रभारी श्री विपिन मण्डलोई एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 18.08.2020 की हैं। फरियादीया ने थाना नीमच सिटी में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी टिल्लू ने उसके साथ दो-तीन बार दोस्ती करने का बोला, जिस पर फरियादीया ने दोस्ती करने से मना कर दिया फिर भी आरोपी टिल्लू फरियादीया का घर से बाहर भी पीछा करता हैं व गंदे इशारे करता हैं। घटना दिनांक को शाम लगभग 5ः30 बजे फरियादीया घर में अकेली थी, तब आरोपी उसके घर के अंदर आ गया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। फरियादीया द्वारा चिल्ला चोट करने पर आरोपी ने उससे कहा कि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूॅगा। जिसके बाद आरोपी वहाॅ से भाग गया व फरियादीया ने पूरी घटना अपने पति व सास को बताई, थाना जीरन में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 328/2020, धारा 452, 354, 354ए, 354डी, 506 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा नीमच न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


श्री विपिन मण्डलोई एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया कि की महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत खारिज की जाये। जिस पर श्रीमान डाॅ. मनोज कुमार गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया


ट्रान्सपोर्ट कंपनी मैनेजर की जमानत खारिज


नीमच। श्रीमान महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा कंपनी के मैनेजर श्रीकांत समीर पिता प्रमोद समीर, निवासी-इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला नीमच को कंपनी में रूपयो का घपला करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।


सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री आकाश यादव द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 23.03.2020 को इंडस्ट्रीयल एरिया, नीमच की हैं। फरियादी आदित्य भारद्वाज द्वारा थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी मैनेजर श्रीकांत समीर कंपनी में पैसो का हिसाब देखने का कार्य करता था, घटना दिनांक को छत्तीसगढ़ ट्रान्सपोर्ट द्वारा बकाया पैसो के संबंध में फोन आया तो उसेे पता लगा कि आरोपी ने कंपनी के खाते में से रूपये की हेराफेरी कर निजी उपयोग के लिए ले लिये, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ हैं, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 351/20, धारा 406 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा नीमच न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


श्री आकाश यादव एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया कि आरोपी द्वारा कंपनी के रूपयो में हेराफेरी कर गंभीर आर्थिक अपराध किया हैं, जिससे आरोपी की जमानत खारिज की जाये। जिस पर श्रीमान महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


ड्रग माफिया के विरूद्ध अभियान में आरोपी से 80 किलो डोडाचुरा जप्त, न्यायालय ने की जमानत खारिज।


जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 80 किलो डोडाचुरा तस्करी करने वाले आरोपी रणछोड़राम पिता सोनाराम आंजना पटेल, निवासी-रनिया देशीपुरा, थाना कल्याणपुर, जिला बाड़मेर (राजस्थान) की जमानत खारिज की गई।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैघ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 08.08.2020 को थाना जावद, नीमच की हैं। पुलिस थाना जावद द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान आरोपीगण चेनाराम, भरत व रणछोड़राम के अधिपत्य वाली कार क्रमांक एमएच 04 एफएफ 5233 से कुल 80 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया, आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाने लाया गया व आरोपीगण के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 295/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी रणछोड़राम द्वारा विशेष न्यायालय, एन.डी.पी.एस. में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैघ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया कि आरोपी से वाणिज्यिक मात्रा से अधिक डोडाचुरा जप्त किया हैं, जोकि गंभीर अपराध हैं, जिससे आरोपी की जमानत खारिज की जाये। जिस पर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी रणछोड़राम द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया


अपने बाड़े में 260 किलोग्राम डोडाचुरा छिपाकर रखने वाले आरोपी की जमानत खारिज।


जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 260 किलोग्राम डोडाचुरा अपने बाड़े में रखने वाले आरोपी विक्रम सिंह पिता लालसिंह सौंधिया, उम्र-25 वर्ष, निवासी-खेरमालिया, जिला नीमच की जमानत खारिज की गई।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैघ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 04.10.2016 को थाना जावद पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर बंटी, कन्हैयादास, चतरसिंह के आधिपत्य से साबरिया ढाबा एवं आरोपीगण के बाड़े से कुल 260 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया, आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाने लाया गया व आरोपीगण के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 342/2016, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी विक्रमसिंह घटना के समय से फरार था तथा आरोपी विक्रमसिंह ने अन्य आरोपीगण को डोडाचुरा उपलब्ध कराया था, पुलिस थाना जावद द्वारा आरोपी विक्रम को गिरफ्तार कर न्यायालय जावद के समक्ष पेश किया, जहाॅ आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैघ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया कि आरोपी घटना के समय से फरार हैं व आरोपी से वाणिज्यिक मात्रा से अधिक डोडाचुरा जप्त किया हैं, जोकि गंभीर अपराध हैं, जिससे आरोपी की जमानत खारिज की जाये। जिस पर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।