उचित मूल्‍य की दुकान में राशन सामग्री की अफरा-तफरी करने वाले विक्रेता आरेापी को भेजा जेल

  • इंदौर


  जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना किशनपुरा के अपराध क्रमांक 517/2020 धारा 420 भादसं एवं 3/7 आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम में गिरफ्तारशुदा आरोपी श्‍याम गोस्‍वामी पिता गेंदाबन्‍द गोस्‍वामी उम्र 61 साल निवासी टीहीगांव तह0 महू जिला इन्‍दौर को पेश किया गया एवं आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा मे रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्‍या उइके द्वारा तर्क रखे गये न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 28.08.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा (जेल) मे भेजे जाने का आदेश दिया गया।   


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.08.2020 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार द्वारा सहकारी समिति किशनगंज शा. उ. मूल्‍य की दुकान में पहुंचकर निरीक्षण विक्रेता श्‍याम गोस्‍वामी की उपस्थिति में किया गया। जांच में पाया गया कि दुकान के पहले दो कमरों में गेहूं 102 बोरी (51क्विंटल), चावल 13 बोरी (6.5 क्विंटल) , तूअर दाल 1 बोरी (50 किलो ) , चना दाल 1 बोरी (50 किलो), नमक 14 बोरी (7 क्विंटल) एवं कैरोसिन 761 लीटर स्‍टाक में पाया गया स्‍टाक रजिस्‍टर से बिक्री पश्‍चात पाई गई सामग्री का सत्‍यापन करने पर गेहूं 11.5 क्विटल कम , चावल 10.36 क्विंटल कम, कैरोसिन 15.5 लीटर एवं नमक 48 किलो कम पाए गए। आरोपी द्वारा कम पाई गई सामग्री का सही स्‍पष्‍टीकरण प्रस्‍तुत नहीं करने पर संस्‍था के पीछे स्थित खाद बीज के गोदाम को खुलवाने पर त्रिपाल से ढके हुए 30 बोरी गेहूं(15 क्विंटल), चावल एवं अन्‍य सामग्री रखे पाए गए। इसके बारे में विक्रेता श्‍याम गोस्‍वामी के कथन में बताया गया कि बेअर हाउस से राशन प्रदाय करने वाली गाडी में वापसी के समय गेहूं की आधा बोरी , चावल की 5-6 बोरी रखवा देता हूं इसके लिए परिवहनकर्ता मोहन अग्रवाल के द्वारा प्रति किलों 10 रूपये लिए जाते है। इस प्रकार गेहूं , चावल एवं अन्‍य सामग्री की वापसी का कार्य मेरे द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा है। माह में प्राप्‍त आवंटन के बिल पर पूर्ण सामग्री की पावती दी जाती है। लेकिन सामग्री कम प्राप्‍त की जाती है। इस प्रकार श्‍याम गोस्‍वामी द्वारा उपभोक्‍ताओं को राशन सामग्री नियमानुसार प्रदाय न करते हुए मोहन अग्रवाल परिवहन कर्ता के साथ मिलकर राशन सामग्री की अफरा-तफरी की जा रही थी। जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा दिये गए लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना किशनगंज में अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया।


 


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