गोवंश को क्रुरतापुर्वक परिवहन करने वाले आरोपी को जेल भेजा

शाजापुर। सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे ने बताया कि , न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा गोवंश को क्रुरतापुर्वक परिवहन करने वाले आरोपी मोहित पिता कैलाश मालवीय उम्र 19 वर्ष निवासी अलिसर खेडा थाना सलसलाई का जेल वारंट बनाकर उसे दिनांक 05/09/2020 को उपजेल शुजालपुर भेजा गया। 


दिनांक 04/09/2020 को शुजालपुर सिटी थाना प्रभारी टी.आर. पटेल द्वारा मुखबिर सुचना पर कार्यवाही करते हुए पचोर रोड उगली जोड शुजालपुर पर एक लोडिंग पिकअप के अंदर गाय के केडे 9 नग क्रुरतापूर्वक ठुस ठुसकर भरे हुए मिले। आरोपी मोहित ने बताया कि, उक्‍त कैडे ब्‍यावरा के आगे जंगल मे से पकडकर रस्‍सीयो से बांधकर गाडी मे भरकर वध करने के लिए धुलिया ले जा रहे थे । मौके पर एएसआई आर.सी. धनगर द्वारा आरेापी मोहित से गाय के कैडे और पिकअप वाहन जप्‍त कर जप्‍ती पंचनामा बनाया तथा आरोपी को गिरफतार किया। 


लोहे का धारदार बका लहराने वाले को जेल भेजा


 शाजापुर। सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी राहुल पिता करण सिंह मेवाडा निवासी फूलेन का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।5 सितंबर 2020 को थाना अकोदिया में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक लखन लाल वर्मा को कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि अकोदिया शुजालपुर रोड ग्राम फुलेन जोड़ पर एक व्यक्ति अपने हाथ में एक लोहे का धारदार बका लहराकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर राहगीर पंचांन को तलब कर मौके पर पहुंच कर बका लहराने वाले व्यक्ति आरोपी राहुल को पकड़ा और उससे लोहे का बका जप्त कर, उसे गिरफ्तार कर थाना अकोदिया लेकर आए। आरोपी को रविवार को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया


धार्मिक सद्भाव के विपरीत पोस्ट डालने वाले का जमानत आवेदन निरस्त


शाजापुर । न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी अनवर पिता अ. मजीद खां निवासी दायरा मोहल्ला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया ।


 सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी द्वारा मोबाइल से धार्मिक सदभाव और लोक शांति के विपरीत CAA NRC से संबंधित पोस्ट डाली थी। इस प्रकार के प्रसारण से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन शुक्रवार को निरस्त किया गया।


 शासन की ओर से आपत्ति निर्मल सिंह चौहान अपर लोक अभियोजक शाजापुर ने की।


अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त 


शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी सोनारसिंह पिता रतन सिंह आउट सोर्स लेबर, निवासी ग्राम भदोनी थाना लालघाटी का अग्रिम जमानत आवेदन शुक्रवार को निरस्त किया गया। 


सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अतिरिक्त डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 24/7/2020 को सोनारसिंह द्वारा ही लाईनमैन से परमिट के संबंध में बातचीत की गई। सोनारसिंह ने मृतक कमलसिंह को दो पोल की डीपी पर बिना सुरक्षा उपकरण के चढ़ाया गया। जबकि सोनारसिंह यह जानता था कि उससे करंट लग सकता था। कमलसिंह के डी.पी. पर चढ़ने के कुछ मिनट बाद लाइन में करंट आने से हाथ में करंट लगने पर वह नीचे गिर गया। उसकी मौत करंट लगने से हो गई। मर्ग जांच उपरांत थाना लालघाटी द्वारा अपराध कायम किया गया ।


शासन की ओर से आपत्ति निर्मल सिंह चौहान अपर लोक अभियोजक शाजापुर ने की।


 


 


Popular posts
पूर्व मंत्री बोले सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी
Image
नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को उज्जैन तथा अन्य जिलों से आए जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं और परिचितों ने लालघाटी स्थित वीआईपी विश्रामगृह पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं दी
Image
बेटे के वियोग में गीत बनाया , बन गया प्रेमियों का सबसे अमर गाना
Image
मॉर्निंग वॉक ग्रुप के सदस्यों ने निकाली तिरंगा रैली “भारत माता की जय” और “वन्दे मातरम्” के नारों से गुंज उठा विक्रम विश्वविद्यालय परिसर
Image
मां चामुंडा का आशीर्वाद लेकर पद ग्रहण किया निगम आयुक्त ने
Image