आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाली अभियुक्ता को जेल भेजा

      राजगढ । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी राजगढ की अदालत ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाली अभियुक्ता सुमन पिता अम्बाराम वर्मा निवासी बाराद्वारी राजगढ की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्रीमति स्वर्णलता यादव उपस्थित हुई है। 


 


           प्रकरण की जानकारी देत हुये अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे ने बताया है कि दिनांक 18.08.2020 को थाना कोतवाली के उप निरीक्षक को मर्ग सूचना मिली मिली कि करेड़ी गांव में एक व्यक्ति ने खेत पर पेड़ से फांसी लगा ली है। सूचना की तश्दीक हेतु पुलिस घटना स्थल पर रवाना हुई तो नीम के पेड़ पर फंदे से लटका हुआ एक व्यक्ति दिखा जिस पर से कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। थाना कोतवाली राजगढ के मर्ग क्रमांक 40/2020 धारा 174 जाफौ में मृतक सुल्तान सिंह में पुलिस द्वारा जांच की गई थी। जांच के दौरान मृतक के परिजनों के कथन लिये गये थे जिन्होने अपने कथनों में बताया था कि सुमन पिता अम्बाराम वर्मा निवासी बाराद्वारी राजगढ ने सुल्तान को अपने चक्कर में फंसाकर बीबी बच्चों को छोडकर उसके साथ रहने के लिये मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। परिजनों ने कथनों में आगे बताया है कि अभियुक्ता की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मृतक सुल्तान सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। जिसके उपरांत अपराध क्रमांक 484/2020 अंतर्गत धारा 306 भादवि का कायम कर लिया।


*छेड़छाड़ करने वाले जेठ को भेजा जेल*


खिलचीपुर । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी खिलचीपुर जिला राजगढ की अदालत ने अपने छोटे भाई की वहू का बुरी नियत से हाथ पकड़ने वाले अभियुक्त कालूसिंह पिता मोतीलाल निवासी गादिया चारण की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्री मथुरालाल ग्वाल ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर अभियुक्त को जमानत पर रिहा न किया जाने का निवेदन किया। 


प्रकरण की जानकारी देत हुये अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे ने बताया है कि दिनांक 17.09.2020 को फरियादिया ने थाना खिलचीपुर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई कि उसका विवाह 3 वर्ष पूर्व हुआ था तथा दूसरे नंबर का जेठ कालूसिंह पिता मोतीलाल सौंध्या द्वारा फरियादिया को परेशान करता एवं नहाते समय गंदी नजर से देखता था। अभियुक्त कालूसिंह फरियादिया को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता था। यह बात जब घर वालों को बताई तो कालूसिंह बोला कि झूठे इल्जाम मत लगा। जब फरियादिया नहाने जा रही थी तो कालूसिंह ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा था। यह बात जब भाई को बताई तो भाई के साथ थाने रिपोर्ट करने गयी थी। फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 381/2020 धारा 354, 354(क), 354(ग), 354(घ) भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया था।