अवैध रूप से मदिरा बेचने वाले आरोपी को न्याायालय ने किया दण्डित

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से मदिरा बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 12 जून 2020 को पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम पंधानिया में एक व्याक्ति अवैध शराब बेच रहा है। मुखबिर सूचना द्वारा बताये स्‍थान पर जाकर आरोपी कालूराम पिता कैलाश उम्र 43 वर्ष निवासी पंधानिया के कब्जे से बिना लायसेंस के 11 लीटर हाथभट्टी कच्ची महुआ शराब जप्ता कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्टर का प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


 


 


 


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