- उज्जैन
न्यायालय श्रीमान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त अभिनव उर्फ डाबू पिता संतोष जायसवाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी-अब्दालपुरा उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 24/08/2020 को थाना चिमनगंजमंडी मे पदस्थ सहा.उप.निरी. को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आगर रोड खिलचीपुर के पास दो व्यक्ति एक बिना नंबर की एक्टिवा पर अवैध शराब बेचने ले जाने हेतु खडे हैं। मुखबिर की सूचना पर मय फोर्स के साथ मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे जहां पर एक बिना नंबर की ऐक्टिवा पर दो व्यक्ति दिखे, जहां पर पंचान की मदद से घेराबंदी की घेराबंदी के दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देख कर भाग गया व एक व्यक्ति पकडा जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सूरज उर्फ जुड्डा पिता मुकेश उज्जैन का होना बताया। एक्टिवा पर रखे झोलों को चेक करने पर उसमें 125 लाल देशी मदिरा के शराब से भरे हुये क्वार्टर एवं दूसरे एक झोल चेक करने पर जिसमें 125 देशी प्लेन मदिरा शराब से भरे हुये क्वार्टर रख थे। अभियुक्त सूरज से भागे गये व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसका नाम अभिनव उर्फ बाबू पिता संतोष जायसवाल होना बताया। आरोपी सूरज से अवैध शराब के लाने ले जाने परिवहन करने तथा रखने के संबंध में लायसेंस के बारे में पूछताछ करने पर कोई लायसेंस नहीं होना बताया और ना ही एक्टिवा के कागज तथा परिवहन करने के कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। अभियुक्त से शराब कुल 350 क्वार्टर 63 लीटर कीमती 25,750/-रूपये विधिवत जप्त की गईं तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। थाना चिमनगंजमडी पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त अभिनव को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त अभिनव द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक उज्जैन जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
पति के साथ अवैध शराब के व्यापार में शामिल महिला की जमानत आवेदन निरस्त
न्यायालय श्रीमान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्ता ममता पति अनुराग, निवासी-अंबर कॉलोनी उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया , उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 11/07/2020 को थाना नीलगंगा में पदस्थ उप.निरी. को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सफेद रंग की कार में शराब भरी है और छुपा की रखी है। सूचना पर उप.निरी. मय फोर्स के साथ मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे जहां पर अन्नु उर्फ अनुराग के मकान के पास आड में छुपकर देखा तो अन्नु उर्फ अनुराग और उसकी पत्नि ममता दोनों मकान के पास सामने खडी सफेदरंग की जायलो गाडी में से शराब की पेटियां उतारकर मकान के पास खण्डहर में ले जाते हुये दिखे, जिसे पंचों को भी दिखाया। जैसे ही पुलिस को अन्नु उर्फ अनुराग व ममता ने देखा तो दोनों पुलिस को देखकर खण्ड़हर के पास वाली गली में भाग गये। पीछा कर पकडने का प्रयास किया, लेकिन दोनों गली मे किसी के मकान में छुप गये, पंचों के समक्ष उक्त गाडी की एवं खण्डहर की तलाशी लेने पर उसमें देशी मशाला शराब की 6 पेटी तथा खण्डहर में देशी मशाला की 2 पेटी कुल 8 पेटी कीमती 32,000/-रूपये शराब मिली। गाडी एवं शराब को विधिवत जप्त किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नीलगंगा पर आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्ता ममता द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्ता द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्ता का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री शहीद सिद्दकी, एजीपी उज्जैन जिला उज्जैन द्वारा की गयी।