बहला फुसलाके ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

 


*पत्नी एवं रिश्तेदारों से मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त*


नरसिंहगढ़। श्री मोहित बड़के जेएमएफसी नरसिहगढ़ ने अपने न्यायालय में पुलिस थाना बोड़ा के अपराध क्र. 219/20 में आज अहम फैसला करते हुए पत्नी एवं रिश्तेदारों के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।


अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि घटना दिनांक 12.09.2020 को फरियादी हीना उर्फ रानू निवासी उज्जैन ने पुलिस को रिपोर्ट कराई कि फरियादी के मुंह बोले मौसा रमेश, परिचित प्रीति व अनिल ने डेढ़ माह पहले हीना की शादी बोड़ा निवासी सद्दाम पिता नारायण सिंह से कराई थी। आरोपी के द्वारा पत्नी को सही से न रखने के कारण हीना वापस उज्जैन चली गई। पति द्वारा हीना को वापस बोड़ा लाया गया। दिनांक 11.09.20 को हीना ने अपने मुंह बोले मौसा रमेश, परिचित अनिल, प्रीति, शारदा व वर्षा को बुलाया और साथ चलने की इच्छा जाहिर की। पति सद्दाम एवं उसके परिजन बोले कि तुम्हें लेकर आने में हमारे 80,000/-रू. खर्च हुए हैं। पति एवं परिजन द्वारा 80,0000/-रू. की मांग की गई एवं पत्नी हीना एवं उसके परिचित से गाली गलौच एवं मारपीट की गई। 


माननीय न्यायालय ने उक्त प्रकरण को गंभीर मानते हुए आरोपीगण की जमानत आवेदन पर सुनवाई कर आवेदन पत्र को खारिज कर दिया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मनोज मिंज, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई


 *कोर्ट ने अवैध शराब रखने पर सुनाई सजा*


  सारंगपुर । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सारंगपुर जिला राजगढ की अदालत ने आरोपी लक्ष्मीनारायण पिता गोपीलाल निवासी ग्राम लाटाहेड़ी जिला राजगढ को थाना तलेन के अपराध क्रमांक 114/20 धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत गैर कानूनी तरीके से शराब रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 750 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है।       प्रकरण की जानकारी देते हुये अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे ने बताया है कि थाना तलेन के उप निरीक्षक को मुखविर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति बेदरा के पास ग्राम बनी में अपने हाथ में एक कुप्पी लिये हुये शराब बेचने के लिए खड़ा है। जब थाना तलेन की पुलिस मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पंहुची तो एक व्यक्ति हाथ में कुप्पी लिये था एवं पुलिस को देखकर भागने लगा था। इस अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया था। इस व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम लक्ष्मीनारायण पिता गोपीलाल निवासी ग्राम लाटाहेड़ी जिला राजगढ का होना बताया था। कुप्पी को खोलकर देखा तो शराब 5 लीटर मिली जिसके संबंध मे लाइसेंस मांगा जो न होना बताया अभियुक्त का क्रत्य 34 आबकारी एक्ट का दण्डनीय होने से आरोपी से अवैध शराब जप्त आरोपी को गिरफतार किया गया था। प्रकरण पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया था। जिसके बाद विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मीनारायण को दण्डित किया।


*ग्राम हुलखेड़ी से पकड़े गए जुआरियों की जमानत निरस्त*


नरसिंहगढ़। श्रीमती रितु वर्मा कटारिया जेएमएफसी नरसिंहगढ़ ने अपने न्यायालय में पुलिस थाना बोड़ा के अपराध क्र. 221/20 में आज अहम फैसला करते हुए ग्राम हुलखेडी से पकडे गए जुआरियों की जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।


 घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 15/09/20 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम हुलखेड़ी में दुर्गा पिता कैलाश सांसी के खेत पर बड़े स्तर में जुआ चल रहा है। ग्राम हुल खेड़ी में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होने के कारण कार्रवाई करने हेतु अधिक पुलिस बल की आवश्यकता होने से वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से बोड़ा थाना प्रभारी पचोर थाना प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम हुलखेड़ी में दबिश दी। मुखबिर के बताए स्थान पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर मौके से चार लोगों को पकड़ा, रात्रि होने से अंधेरे एवं खेत में लगी सोयाबीन की फसल का फायदा उठाकर शेष जुआरी मौके से भागने में कामयाब हो गए। पकड़े गये चारो व्यक्तियों के पास एवं फड़ से 52 ताश पत्ते व 6970 रुपए एवं चार पहिया वाहन जप्त किये। बोड़ा पुलिस द्वारा थाने पर चारों आरोपी भगवान सिंह पिता आत्माराम देशबली नि, सत्यम पिता रमेश गर्ग, अनिल पिता रामगोपाल देशबली नि, गोविन्द पिता घनस्याम शर्मा नि भोपाल एवं दुर्गा प्रसाद सांसी उसके अन्य साथियों के खिलाफ अप क्र 221/20 धारा 353, 225, 186, 147, आई पी सी एवं 13 जुआ एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार शुदा आरोपीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।


माननीय न्यायालय ने उक्त प्रकरण को गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत आवेदन पर सुनवाई कर आवेदन पत्र को खारिज कर दिया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मनोज मिंज, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई


*बहला फुसलाके ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


नरसिंहगढ़। श्रीमती शशि सिंह न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, नरसिंहगढ़ ने अपने न्यायालय में पुलिस थाना नरसिंहगढ़ के अपराध क्र. 271/20 में आज अहम फैसला करते हुए बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। 


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 05.06.2020 को फरियादी पीड़ता की माता ने पुलिस को रिपोर्ट कराई कि मेरी बेटी रात को घर पर थी। रात्री 3 से 4 बजे के बीच मेरी लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस थाना नरसिंहगढ़ के द्वारा धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस के द्वारा कार्यवाही की गई एवं अपहरता को आरोपी शांतीलाल के कब्जे से दस्तयाब किया गया। जिसमें अपहर्ता ने उसके साथ गलत काम होने के संबंध में जानकारी पुलिस को दी थी। प्रकरण में गिरफ्तार शुदा आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।


माननीय न्यायालय ने उक्त प्रकरण को गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत आवेदन पर सुनवाई कर आवेदन पत्र को खारिज कर दिया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मनोज मिंज, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।


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