- इंदौर
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, दिनांक 16.09.2020 को न्यायालय सुश्री अनुप्रिया पाराशर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना लसुडिया के अप.क्र.1296/2019 धारा 392, 395, 397 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण संजय पिता नाथूलाल खरे उम्र 48 साल निवासी 447 श्याम नगर इंदौर तथा गोविंद पिता मानसिंह ठाकुर उम्र 42 साल निवासी न्यू गौरी नगर इंदौर को पेश किया गया एवं पुलिस अभिरक्षा में दिए जाने का निवेदन किया गया पुलिस अभिरक्षा इस आधार पर चाहा गया कि आरोपियों से अपराध के संबंध में पूछताछ हेतु तथा घटना मे अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ हेतु व डकैती मे लूटे गये माल को जप्त करना है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री अभिषेक जैन द्वारा तर्क रखे गए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का 18.09.2020 तक का पुलिस रिमांड स्वीकार किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अंकित गोयल पिता केलाश गोयल द्वारा बताया गया कि मैं एक बिल्डर का काम करता हूं आज रात करीब 10:30 बजे की बात है मैं अपने घर के अंदर पार्किंग में खडा था और मेरा सिक्यूरिटी गार्ड हरे कृष्णा मिश्रा व चौकीदार राजकुमार कोरकू दोनों गेट के बाहर थे अचानक गार्ड व चौकीदार को पकडकर चार लोग जिनके मुंह पर नकाब बंधा था जो गेट के अंदर आये और दो लोगों के हाथ में कट्टे थे एक के हाथ में चाकू व राड थी। जिन्होने मुझे व मेरे साथी चौकीदार को पकड कर रस्सी से बांध दिया तथा मुंह पर टेप चिपका दी तथा चारो बदमाशों ने मुझे पकड लिया तथा फस्ट फ्लोर पर लाते समय बोले कि सामान कहां रखा है। मैने बेडरूम वाले कमरे में जा कर अलमारी खोलकर उसमें रखे नकदी करीब 1 लाख रूपये तथा चांदी के सिक्के तथा मेरे गले कि सोने की चेन वजन करीब 25 ग्राम, मेरे दो मोबाईल फोन जिसमें एक आईफोन और एक सेमसंग फोन था जो चारो बदमाश छीन कर भाग गए। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाएं। उक्त सूचना पर से देहाती नालसी लेखबद्ध की गई वापिस थाने आकर असल कायमी अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ की गई, विवेचना दौरान आरापियों को गिरफ्तार किया जाकर आज दिनांक को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां से उनकी पुलिस अभिरक्षा प्राप्त हुई।
60 लीटर अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज
आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री विकासचन्द्र मिश्र प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महू इंदौर के न्यायालय में थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक 546/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में जेल में निरूद्व आरोपी रामकिशन पिता बद्रीलाल राठौर उम्र 55 वर्ष निवासी अमरेश्वर रोड ग्राम हरसौला महू के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से श्री आनन्द नेमा के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि, अपराध गंभीर प्रकति का हैं यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो फिर से शराब की तस्करी करेंगा तथा आरोपी के फरार होने की भी पूर्ण संभावना हैं। प्रकरण में अभी एक आरोपी फरार हैं तथा प्रकरण की विवेचना शेष हैं। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जायें। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना किशनगंज पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली की दो व्यक्ति कच्ची महूआ की शराब दो प्लास्टिक की कैनों को लेकर बेचंने के लिए ग्राम हरसौला में इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर विश्वास कर हम उक्त बताए स्थान पर पहुचें तो वहा पर दो व्यक्ति कैनों पर बैठे हुए थे पुलिस को देखकर दोनों व्यक्ति भागने लगे जिसमें से एक व्यक्ति को हमराही फोर्स की मदद से पकडा तथा एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। पकडें गए व्यक्ति से उसका नाम पुछने पर रामकिशन पिता बद्रीलाल राठौर उम्र 55 वर्ष निवासी अमरेश्वर रोड ग्राम हरसौला बताया तथा एक भागने वाले व्यक्ति का नाम सतीश पिता रामकिशन निवासी हरसौला बताया। कैनों को चेक करने पर उनमें 30-30 लीटर कच्ची महूआ की शराब पाई गई। आरोपी से उक्त शराब के संबंध में लाइसेंस की पूछताछ करने पर नही होना व्यक्त किया गया। । उक्त शराब को मौके पर ही जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।