- इंदौर
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री सुधीर कुमार चौधरी अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना लसुडिया के अप.क्र.787/2020 धारा 29(1)(a), 29(1)(b), 29(1)(c) कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं बढाई गई धारा 420 भादवि में जेल में निरूद्ध आरोपी देवेन्द्र शर्मा पिता प्रमोद शर्मा उम्र 31 साल निवासी सुखलिया इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री विनोद मिलन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो उसके फरार होने की संभावना है तथा अपराध गंभीर प्रकृति का है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी कीटनाशक निरीक्षक संजीव कुमार कुलश्रेष्ठ द्वारा थाने पर एक लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा बताया कि सूचना प्राप्त होने पर गुजरात बयो इन्सेक्टीसाईड इंदौर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उक्त फर्म के यहां क्लोरोपायरीफास 20 ई.सी. निर्माता गुजरात बायोइन्सेक्टिसाईड 1/805 सेक्टर नं.3 पीथमपुर इंदौर मात्रा 5 लीटर एवं ट्राईजोफास 40 प्रति ई.सी. निर्माता हिन्दुस्तान क्राप केमिकल एंड फर्टिलाइजर 11/2 लीटर जी.आई.डी.सी. अंकलेशर गुजरात मात्रा 110 लीटर एवं 5 ड्रम केमिकल द्रव्य मात्रा 1000 लीटर का भंडारण होना पाया गया। जबकि उक्त कीटनाशी के व्यापार हेतु कीटनाशी अधिनियम 1968 में प्रदत्त धारा के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना अनुज्ञप्ति के फर्म के व्यापारी राम कुमार चौधरी द्वारा अवैध भंडारण एवं दिनांक 17.08.2020 को फर्म पटेल कृषि भंडार चंदला को वितरण किया जाना पाया। जो कि कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 13(1) का उल्लंघन होने पर धारा 21 के तहत उपलब्ध स्कंध को तत्काल प्रतिबंधित कर संबंधित की सुपुर्दगी में दिया गया। साथ ही उसकी गुणवत्ता जांच हेतु दोनों कीटनाशकों का एक-एक नमूना लिए एवं विश्लेषण हेतु उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास इंदौर को भेजे जा रहे है। जिसकी रिपेार्ट प्राप्त होने पर विवेचना हेतु प्रेषित की जा सकेगी। अनुरोध है कि राम कुमार चौधरी के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा का उल्लघन पाये जाने पर धारा 29(1)(a), 29(1)(b), 29(1)(c) कीटनाशी अधिनियम 1968 में प्रथम सूचना रिपोर्ट की कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त आवेदन पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत हुइ निरस्त
जिला अभियोजन अधिकारी श्री मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया श्रीमती अर्चना रघुवंशी न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना सिमरोल के अपराध क्रमांक 266/2020 आरोपी राजकिशोर पिता रामगोपाल कुशवाह नगर बाणगंगा इंदौर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन िकया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्या उइके के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि, अपराध गंभीर प्रकतिका हैं यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो फिर से शराब की तस्करी करेंगे तथा आरोपी के फरार होने की भी पूर्ण संभावना हैं। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जायें। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, आज दिनांक 29-08-2020 को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर हमराही फोर्स की मदद से अवैध शराब की तस्दीक में रवाना होकर शिव मंदिर के सामने खण्डवा इंदौर के सामने फोर्स की मदद से बोलेरो लोडिंग पिकअप क्रमांक MP15 G 4149 को रोककर चेक किया बोलेरों लोडिंग के उपर लगी पन्नी को हटाकर चेक करने पर पिकअप में देशी मदीरा मशाला की 110 पेटी प्रत्येंक में 50 क्वाटर, कुल 990 लीटर शराब पाई गई । ड्रायवर से अपना नाम पुछने पर उसने अपना नाम राजकिशोर पिता रामगोपाल बताया। आरोपी से अवैध शराब के परिवहन के संबंध में पंचानों के समक्ष लाइसेंस पूछने पर नहीं होना बताया । उक्त शराब को मौके पर ही जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।