रात्रि में घर में घुसकर स्त्री की लज्जा भंग करने वाला आरोपी गया जेल
घर में घुसकर स्त्री का लज्जा भंग करने वाला आरोपी अमित जैन ने भोपाल मे माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री आशीष परसाई के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और रंजिशवश झूठा फंसाने की बात कही। शासन की ओर पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में महिलाओ के विरूद्ध अपराध में निरन्तर वृद्धि हो रही है आरोपी द्वारा घर में घुसकर लज्जा भंग करने जैसा घिनौना अपराध किया गया है ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ नही दिया जा सकता। केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए तथा मामले को गम्भीर मानते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अमित जैन की जमानत निरस्त करते हुए जेल भेज दिया गया।
अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 11.09.2020 की रात्रि में पीडिता ने अपने पति के साथ थाना निशातपुरा भोपाल में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि मैं पूजा कॉलोनी करोंद भोपाल में परिवार सहित किराये के मकान में रहती है और घर का काम करती हूं। आज दिनांक 11.09.2020 को रात्रि लगभग 10:40 बजे जब मैं घर में अकेली थी मेरे पति बाहर घूमने गये थे दरवाजा अटका था तभी मुझे अकेला पाकर पडोस में रहने वाला अमित जैन घर के अन्दर आया और बोला , मेरे साथ बैठो और बात करों , मेरे द्वारा मना करने पर आरोपी घर के अन्दर चढ कर बुरी नियत से मेरा हाथ पकड लिया , जब मैं चिल्लाई तो पडोस की महिलाए आ गई आरोपी भागते हुए बोला कि आज तो छोड दिया , यदि बात नही की तो जान से खत्म कर दूंगा। मेरे पति के आने पर मैंने घटना बताई और थाने आई । थाना निशातपुरा द्वारा उक्त सूचना पर आरोपी अमित जैन के विरूद्ध धारा 456, 354, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय पेश किया गया।
ब्राउन शुगर, एम.डी. एवं मादक पदार्थ गांजा रखने वाला आरोपी पहुँचा जेल
तलाशी में आरोपी के पास से जिंदा कारतूस एवं कट्टा भी हुआ था जप्त
माननीय विशेष न्यायाधीश् एन.डी.पी. एस. श्री मुकेश कुमार के न्यायालय में मादक पर्दाथों की तस्करी करने वाले आरोपी आमिर ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया । उपसंचालक अभियोजन श्री के.के. सक्सेना, अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम सिंह एवं नीरेन्द्र शर्मा द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्त जमानत का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए उक्त जमानत आवेदन को निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
उपसंचालक श्री के. के. सक्सेना ने बताया कि दिनांक 10.09.2020 को थाना क्राईम ब्रांच भोपाल के उ.नि. संतोष रघुवंशी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक लडका आमिर जो बुधवारा का रहने वाला है, स्कूटी से रचना नगर अंडर ब्रिज के पास आता है और खडे होकर ग्राहकों को गांजा एम.डी. तथा सफेद पाउडर बेचता है। संतोष रघुवंशी सूचना की तस्दीक के लिए गवाहों तथा हमराह स्टाफ को साथ लेकर अंडर ब्रिज के पास पहुँचे जहॉं पर एक लडका बगैर नंबर की सफेद काले रंग की स्कूटी पर बैठा दिखा, पास में ही एक व्यक्ति अपने हाथ में एक सफेद रंग का प्लास्टिक का झोला लिए खडा था। पुलिस ने दोनो से नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम आमिर पिता प्यारे मियां तथा दूसरे ने अपना नाम रफीक पिता अब्दुल राउफ बताया। पुलिस अधिकारियों ने दोनो की पृथक पृथक तलाशी ली। जिसमें आमिर की तलाशी लेने पर उसके पेंट की दाहिनी जेब में सफेद रंग का एम.डी. मादक पदार्थ तथा कमर की तलाशी लेने पर एक देशी कट्टा में जिंदा राउंड के रखे हुए पाया। दूसरे आरोपी से गांजा तथा ब्राउन शुगर पाया।
आमिर से जो एम.डी. मादक पदार्थ मिला था वह मादक पदार्थ का तौल इलेक्ट्रानिक तौल से तौला था और पुलिस के द्वारा वहीं पर कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपीगण से मिले मादक पदार्थ एम.डी., गांजा तथा ब्राउन शुगर एवं कट्टे को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना क्राईम ब्रांच भोपाल में दोनो आमिर व रफीक के विरूद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 08, 20, 21, 22 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया।
आरोपी आमिर के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त आमिर का जमानत पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां पर उपसंचालक अभियोजन के द्वारा जमानत का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए जमानत निरस्त करते हुए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा ।
दहेज मांगने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा के न्यायालय में विवाहिता से दहेज की मांग करने तथा मारपीट करने वाला आरोपी पति चंद्रशेखर सिंह एवं सास श्रीमती माया सिंह द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्त जमानत का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियों की जमानत निरस्त कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
एडीपीओ श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव ने बताया कि पीडिता श्रीमती ममता सिंह राजपूत अपनी मॉं प्रेमासिंह एवं भाई मोहित सिंह के साथ थाना खजूरी सडक उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि उसके पति एवं सास द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताडित एवं मारपीट की जाती है। पीडिता ने बताया कि उसकी शादी दिनांक 09.02.2020 को एवरग्रीन गार्डन भोपाल में दोनो परिवारों की सहमति से आरोपी चंद्रशेखर सिंह से पिता स्व. श्री रामजी सिंह नि. कैलाशा नगर अशोका गार्डन भोपाल के साथ हुई थी। विवाहिता के पिता ने शादी में दहेज के रूप में तिलक में 5 लाख रूपये नकद, सोने की चांदी के जेवरात एवं घरेलू सामान दिये थे। लेकिन शादी के बाद से ही पीडिता को उसकी सास माया सिंह एवं पति चंद्रशेखर द्वारा दहेज की मांग की जाती थी और परेशान कर मारपीट की जाती थी। पीडिता के पिता द्वारा उसकी सास के खाते में 3,65,000 रूपये डलवाये भी गये थे। दिनांक 11.06.20 को जब पीडिता अपनी मॉ से बात कर रही थी तभी उसकी सास और पति आया और उसका मोबाईल छीनकर उसके साथ मारपीट करने लगे, जिससे पीडिता का हाथ टूट गया और उसके शरीर पर मारपीट के निशान बन गए।
उक्त सूचना पर थाना अशोका गार्डन द्वारा आरोपी चंद्रशेखर एवं माया के विरूद्ध अंतर्गत धारा 498ए, 294, 325, 34 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध क्रमांक 0380/20 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।