खिलचीपुर । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी खिलचीपुर जिला राजगढ की अदालत ने अपने छोटे भाई की वहू का बुरी नियत से हाथ पकड़ने वाले अभियुक्त कालूसिंह पिता मोतीलाल निवासी गादिया चारण की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्री मथुरालाल ग्वाल ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर अभियुक्त को जमानत पर रिहा न किया जाने का निवेदन किया।
प्रकरण की जानकारी देत हुये अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे ने बताया है कि दिनांक 17.09.2020 को फरियादिया ने थाना खिलचीपुर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई कि उसका विवाह 3 वर्ष पूर्व हुआ था तथा दूसरे नंबर का जेठ कालूसिंह पिता मोतीलाल सौंध्या द्वारा फरियादिया को परेशान करता एवं नहाते समय गंदी नजर से देखता था। अभियुक्त कालूसिंह फरियादिया को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता था। यह बात जब घर वालों को बताई तो कालूसिंह बोला कि झूठे इल्जाम मत लगा। जब फरियादिया नहाने जा रही थी तो कालूसिंह ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा था। यह बात जब भाई को बताई तो भाई के साथ थाने रिपोर्ट करने गयी थी। फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 381/2020 धारा 354, 354(क), 354(ग), 354(घ) भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया था।