छुरा लेकर घमने वाले आरोपी को जेल भेजा गया

 


लोक अभियोजन अधिकारियों को दिया गया सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार का प्रशिक्षण


ट्विटर, फेसबुक के उपयोग का दिया गया प्रशिक्षण


मध्य प्रदेश लोक अभिजोजन विभाग के मीडिया सेल हेतु प्रशिक्षणऑनलाइन वेबीनार के माध्यम से आयोजित किया गया जिसमेंम.प्र. अभियोजन के सभी संभागीय जनसंपर्क अधिकारी, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक मीडिया सेल प्रभारीगण, कुल 150 अधिकारी सम्मिलित हुए। श्री पुरुषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन, मध्य प्रदेश द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदघाटन किया गया। प्रशिक्षण शिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय का स्वा गत एवं परिचय मो. अकरम शेख म.प्र. राज्यय समन्वणयक NDPS एक्टक/डीपीओ इंदौर द्वारा किया गया। श्रीमती मोसमी तिवारी, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी, लोक अभियोजन मध्य प्रदेश ने मुख्य वक्ता एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण में व्याख्यान दिया।


श्री रईस शेख एडीपीओ, प्रमुख जनसंपर्क कार्यालय म.प्र. ने बताया कि श्री पुरूषोत्तशम शर्मा महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. पीड़ित व्यपक्ति के प्रति अति संवेदनशील हैं तथा उन्हें सरल, सुलभ एवं त्वपरित न्याषय दिलाने हेतु कटिबद्ध हैं। इसी तारतम्यै में आज म.प्र. लोक अभियोजन के सभी संभागीय जनसंपर्क अधिकारी, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक मीडिया सेल प्रभारीगण को प्रशिक्षित करने के उद्देश्ये से यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।


श्री पुरूषोत्तरम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र ने अपने उद्बोधन में सोशल मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के इस आधुनिक युग में किसी व्यमक्ति के विचारों, कार्यों, समाचार इत्यापदि का प्रचार-प्रसार करने का सोशल मीडिया एक बहुत ही सशक्तक माध्य्म है तथा इसका प्रभाव प्रत्येकक व्य क्ति पर पड़ता है। सोशल मीडिया की इसी उपयोगिता को समझते हुए हमें अभियोजन विभाग के द्वारा किए गए कार्यों का उचित प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया के माध्यभम से करना है। उन्होंाने यह भी कहा कि आज लगभग हर व्यिक्ति सोशल मीडिया पर सक्रिय है इसलिए हमें हमारे कार्यों को सभी तक पहुंचाना है और जागरूक करना है जिससे कि हर वह व्यइक्ति जिसके साथ अन्यागय हुआ है उसको सुलभ, सरल एवं समय पर न्यायय मिल सके। इसी उद्देश्यग की पूर्ति के लिए इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।


श्रीमती मोसमी तिवारी, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी, लोक अभियोजन म. प्र केद्वारा अपने व्याख्यान में सोशल मीडिया के महत्व को समझाया गया। उन्हों ने सभी प्रतिभागी अधिकारियों को विभिन्नय सोशल मीडिया प्लेवटफॉर्म जैसे ट्वीटर, फेसबुक, व्हा ट्सअप आदि पर विभाग के कार्यों संबंधी जानकारी एवं समाचारों को प्रचारित एवं प्रसारित किए जाने के संबंध में प्रशिक्षित किया। उन्होंंने मुख्य रूप से ट्विटर और फेसबुक का उपयोग करने के संबंध में विस्तार से बताया, कि ट्विटर पर ट्वीट कैसे किया जाता है, लाइक कैसे किया जाता है, रिट्वीट कैसे किया जाता है, किसी व्यक्ति को ट्विटर पर फॉलो कैसे करते हैं आदि। इसी तरह फेसबुक पर कुछ पोस्ट कैसे करते है, लाइक कैसे किया जाता है, कमेंट कैसे किया जाता है, शेयर कैसे करते हैं आदि उपयोग के सम्बन्ध में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण उपरांत श्रीमती तिवारी द्वारा सभी प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तकर देकर समाधान किया गया।


प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में श्रीमती तिवारी द्वारा आभार प्रकट किया गया। साथ ही उन्होंमने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित कराने के लिए श्री पुरूषोत्तहम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन को धन्‍यवाद अर्पित किया कि उन्हीत के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संभव हो सका


‘‘छुरा लेकर घमने वाले आरोपी को जेल भेजा गया‘‘


 जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि थाना नेमवार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नेमावर का सोनू उर्फ भट्टी एक लोहे का छुरा लेकर राठौर ढाबा के सामने घूम रहा है एवं छुरे को लहरा रहा है व लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना पर थाना पुलिस बल राठौर ढाबा के सामने पहुॅचा, जहाॅ पर एक व्यक्ति लोहे का एक धारदार छुरा लेकर घूम रहा था एवं छुरे को लहराकर लोगो को डरा-धमका रहा था जिससे लोग भयभीत हो रहे थे। हमराह की मदद से उसको पकडा तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सोनू उर्फ भट्टी पिता ओमप्रकाश उर्फ कैमरू बताया। छुरा रखने का लाईसेंस नही था आरोपी का कृत्य धारा 25 आम्र्स एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने पर थाने नेमावर में अपराध क्रमांक 220/20 अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी सोनू उर्फ भट्टी पिता ओमप्रकाश को गिरफ्तार किया ।


 आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी सोनू उर्फ भट्टी पिता ओमप्रकाश उम्र-30 साल निवासी इन्द्रावास नेमवार तहसील खातेंगांव जिला देवास को जेल भेजा।