चिंकारा का शिकार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

मनासा। श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा चिंकारा का शिकार करने वाले आरोपी (1) विरेन्द्रसिंह पिता अमरसिंह ढोडिया व (2) भागीरथ पिता घासीकीर, दोनो निवासी ग्राम बूज तहसील रामपुरा, जिला नीमच की जमानत खारिज


सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 13.09.2020 को गांधीसागर अभ्यारण क्षेत्र करणपुरा बीट की हैं। आरोपीगण दो बाईक पर बैठकर चिंकारा हिरण का शिकार कर ले जाने वाले थे, लेकिन मुखबिर सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुॅची, टीम को देखकर आरोपीगण बाईक को जंगल में छोड़कर भाग गये, जिस पर अज्ञात आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 265/13, दिनांक 13.09.2020 व धारा 2, 9, 27, 29, 39, 50 एवं 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया, वन विभाग गांधी सागर के रेंजर पी.एल. रायकवार व रेंजर अनिल जोशी ने टीम के साथ प्रकरण की विवेचना कर जप्तशुदा मोटरसायकल की जानकारी प्राप्त की, जिस पर आरोपी भागीरथ व विरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिन्हे मनासा न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाॅ आरोपीगण द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर खारिज करवाया


बहेलिये (तीतर शिकारी) की जमानत खारिज।


नीमच। श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नीमच द्वारा फंदा डालकर तीतर पकड़ने वाले आरोपी उनासिंह पिता किशनलाल पारदी, उम्र-32 वर्ष, निवासी-एकता काॅलोनी, जिला नीमच की जमानत आवेदन खारिज।


मीड़िया सेल प्रभारी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 15.09.2020 की हैं। वन परिक्षैत्राधीकारी श्री पी.एल. गेहलोद को सुरक्षा श्रमिक मांगीलाल तथा प्रेमलाल की सूचना पर घटना स्थल रामझर महादेव गेट के पास जंगल में पहुचे, जहाॅ एक व्यक्ति फंदा लगाकर तीतर पकड़ते हुए दिखा, जिस पर उसका नाम पूछने पर उनासिंह होना बताया, मौके पर उसके पास से 03 जीवित तीतर तथा तीतर पकड़ने का जाल, गुलेल आदि जप्त किया गया, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया व आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 210/15, दिनांक 15.09.2020 व धारा 26झ भारतीय वन अधिनियम तथा धारा 2(1), 39(2), 9 एवं 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी की ओर से जमानत आवेदन नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नीमच द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया 


स्मेक तस्कर की जमानत खारिज।


मनासा। श्रीमान अखिलेश कुमार धाकड़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, तहसील मनासा, जिला नीमच द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मेक तस्करी करने वाले आरोपीगण (1) योगेश पिता बाबूलाल, उम्र-45 वर्ष व (2) परमेश्वर उर्फ पप्पू पिता जगराम, उम्र-39 वर्ष, दोनो निवासी-पालसोड़ा, थाना जीरन, जिला नीमच का जमानत आवेदन खारिज।


अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री जी.एस. चंद्रावत द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की आरोपीगण के विरूद्ध अन्य अभियुक्त के साथ एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/21 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया हैं, जो अवैध मादक पदार्थ स्मेक के अवैध परिवहन के संबंध में हैं, अभियुक्त से पृथक-पृथक 100-100 ग्राम कुल 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मेक जप्त किया गया, जो मध्यम मात्रा का होकर गंभीर अपराध की श्रेणी में आता हैं, व थाना मनासा के अपराध क्रमांक 350/2020 में पंजीबद्ध हैं, जिस पर आरोपीगण की ओर से मनासा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर श्रीमान अखिलेश कुमार धाकड़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, तहसील मनासा, जिला नीमच द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।