दबाव बनाकर धोखे से रजिस्ट्री कराकर जमीन स्वामी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त

  • उज्जैन


अवैध शराब का परिवहन करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


 न्यायालय श्रीमती पूनम डामेचा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त मनोहर पिता नारायण परमार, निवासी- नागदा जिला उज्जैन का जमानत निरस्त आवेदन निरस्त किया गया।   


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 15.06.2020 को उप.निरी. राजेश सिंह को रात्रि गस्त के दौरान मुखबीर से महिदपुर रोड नाका पर सूचना मिली की कोटा फाटक ब्रिज के नीचे एक सफेद रंग की कार शासकीय देशी शराब की दुकान के सामने खड़ी है, जिसमें शराब भरी है। सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स के साथ लेकर मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे। जहां पर पुलिस का वाहन देखकर 03-04 व्यक्ति कार से उतरकर भाग गये, जिन्हें पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर भाग गये, किन्तु भागने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को नगर सुरक्षा समिति के सदस्य द्वारा पहचान लिया गया, उसका नाम मनोहर पिता नारायण, निवासी नागदा का होना बताया। मौके पर खडी कार को चैक करने पर उसमें पीछे की तरफ 30 पेटी अवैध देशी प्लेन मदिरा शराब होना पाया गया। प्रत्येक पेटी में 180 एमएल के 48-48 क्वाटर भरे हुए पाये गये। कुल क्वाटर 1440 क्वाटर थे। अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नागदा पर आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। 


 अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री विनय अमलियार द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।        


 अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमान विनय अमलियार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।                 


दबाव बनाकर धोखे से रजिस्ट्री कराकर ,,,,,,,


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त अय्यूब पिता अलीबख्श निवासी-ग्राम जांदला, तहसील बडनगर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


  उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 17.11.2019 को थाना भाटपचलाना पर मर्ग जॉच के दौरान मृतक मांगीलाल की पत्नि राधाबाई, भाई भंवरलाल, लडकी अंकिता, मॉ कलाबाई के कथन लिये गये जिन्होने अपने कथन में बताया कि इस्लाम, अरब अली एवं अय्यूब ने मृतक मांगीलाल की पौने आठ बीघा जमीन की रजिस्ट्री धोखे में रखकर व दबाव बनाकर अपने नाम करा ली और पैसे भी नहीं दिये व नामांतरण कराने के लिए मृतक मांगीलाल को धमकी देकर परेशान किया। इस कारण मृतक मांगीलाल ने परेशान होकर सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक मांगीलाल की जेब से एक सुसाइड़ नोट मिला है जिसमे लिखा है इस्लाम, अरबअली व अय्यूब ने मेरे से दबाव में लाकर मेरी जमीन की रजिस्ट्री करवा ली, इस कारण दवाई खा ली है। जांच उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 306, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।


 अभियुक्त अय्यूब द्वारा अग्रिम जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 


 


                   


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