दहेज के लिये प्रताडित करने वाले आरोपीयों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त


नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


 लहार(भिण्ड)। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश लहार, जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपी पुष्पेन्द्र प्रजापति पुत्र अमर सिंह प्रजापति द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। 


     सहायक मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि अभियोक्त्री की आयु लगभग 15 वर्ष दिनांक 03/09/2020 को समय 12ः30 बजे बाजरा के खेत में शौच के लिये गई थी तथा उसकी चाची उसी खेत में कुछ दूरी पर शौच कर रही थी। जब पीड़िता शौच करके मेड पर आई तो आरोपी ने वहां आकर बुरी नियत से उसको पकड़ा और छेड़छाड़ करने लगा। जब वह चिल्लाई तो उसने उसका मुंह दबा लिया लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी चाची मौके पर आ गई तो आरोपी पीड़िता को छोड़कर भाग गया। मुंह दबाने से पीड़िता के नाक में मूंदी चोट आई इसके अलावा अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की लिखित सूचना पीड़िता द्वारा पुलिस थाना दबोहा में दी जाने पर आरोपी पुष्पेन्द्र प्रजापति पुत्र अमर सिंह प्रजापति के विरूद्ध अपराध क्रमांक 194/2020 के अंतर्गत धारा 354,323,506 भादवि तथा 7/8 पाॅक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया।


फ्रूट की दुकान पर लूट करने वाले एक साथ तीन आरोपियो की जामनत खारिज//


   02 अप्रैल को हुये भारत बंद के दौरान हुई थी घटना


भिण्ड। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (डकैती) भिण्ड के न्यायालय में भारत बंद के दौरान लूट करने वाले आरोपीगण पुष्पेन्द्र, राघवेन्द्र उर्फ लल्लू बेटा, आशाराम के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। 


   जनसंर्पक अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी भगवान सिंह राजावत ने दिनांक 05/04/2018 को धर्मेन्द्र सिंह के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायीं थी कि दिनांक 02/04/2018 को सुबह उसने रोज की तरह अपनी फल फ्रूट की दुकान खोली थी कि करीब 1 बजे भारत बंद की रैली थी उसी समय उसकी दुकान पर पुष्पेन्द्र सरपंच, राघवेन्द्र निवासी बगियापुरा, आशाराम फौजी एवं देवेन्द्र निवासी मछण्ड उसकी दुकान पर आ गये और सभी गाली देकर बोले कि तूने दुकान बंद नहीं की और उसकी मारपीट की और उसकी दुकान में तोड़फोड़ करने लगे और चारों लोगो ने मिलकर उसके गल्ले से पांच हजार रूपये निकाल लिये उसने निकालने से मना किया तो चारों कहने लगे कि अभी तो पांच हजार ही लूटे हैं अगर दुकान बंद नहीं की तो पूरी दुकान लुट जायेगी इतने में मौके पर उसके दाउ के लड़के कलेक्टर सिंह और संजय सिंह आ गये उसके बाद मछण्ड में बहुत उधम होने से और कफ्र्यू लगा होने से रिपोर्ट को नहीं आ सका। उक्त रिपोर्ट पर से थाना रौन द्वारा अपराध क्रमांक 122/18 धारा 392,34 भादवि एवं धारा 11,13 डकैती एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। 


दहेज के लिये प्रताडित करने वाले आरोपीयों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त


  (भिण्ड)। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश लहार, जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपीगण बाबूराम शाक्य एवं हरका देवी की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपीगण का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। 


      सहायक मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि फरियादिया आरती का विवाह दिनांक 30/02/14 को मुन्नेश के साथ हुआ था। जिसके एक साल बाद तक उसे अच्छी तरह से रखा गया लेकिन इसके बाद आवेदकगण दहेज कम लाने की बात कहने लगे तथा 50 हजार रूपये और लाकर देने की मांग करने लगे तथा पीडि़ता के साथ मारपीट करने लगे। पीडिता ने दहेज की बात अपनी मां मालती, पिता अखलेश को बताई तो उन्होंने दहेज देने में असमर्थता व्यक्त की जिस कारण अभियुक्ततगण आवेदिका के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते है तथा उन्होंने पीडिता से उसका सब सामान छीनकर घर से निकाल दिया। जिसके बाद दिनांक 05/09/20 को घटना की लिखित सूचना पीड़िता द्वारा पुलिस थाना लहार में दी जाने पर आरोपीगण मुन्नेश कोरी, बाबूराम कोरी एवं हरिका कोरी निवासीगण बुद्धपुरा लहार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 278/2020 के अंतर्गत धारा 498ए,34 भादवि तथा धारा ¾ दहेज एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 


 


        


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