देशी शराब का अवैध व्यापार करने पर सजा व जुर्माना

       सारंगपुर । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सारंगपुर जिला राजगढ की अदालत ने आरोपी दिनेश पिता भागीरथ धनगर निवासी ग्राम मुण्ड्लारेती थाना तलेन को थाना तलेन के अपराध क्रमांक 122/20 आबकारी अधिनियम में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 950 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सारंगपुर श्री विक्रम चैहान ने की है।


      मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे ने जानकारी देते हुये बताया है कि थाना तलेन की पुलिस को मुखविर सूचना प्राप्त हुई थी की एक व्यक्ति भावना प्लान्टू के पास यात्री प्रतीक्षालय के पीछे अवैध रूप से शराब बैंच रहा है मुखबिर सूचना बताये स्थान पर पहले रोड एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसको घेरावन्दी कर पकड़ा था, जिससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दिनेश पिता भागीरथ धनगर निवासी ग्राम मुण्ड्लारेती थाना तलेन का होना बताया था । आरोपी 50 क्वाटर शीलवन्द टेशी प्लेन मदिरा के कीमती करीब 3000 रूपये के रखे होना पाये गये जिससे शराब रखने व वैचने के संबध में लायसेस मागा तो कोई लाइसेंस होना नहीं बताया था। आरोपी का यह कृत्यब धारा 34 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय पाये जाने से आरोपी के कब्जे से 50 क्वाटर देशी प्लेन मदिरा जप्त कर आरोपी को विधिवत गिरफतार किया गया था। जिसके उपरांत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया था। 


 


 


                                         


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