दिन-दहाड़े लूट करने वाले दो आरोपियों की जमानत निरस्त

दिन-दहाड़े लूट करने वाले दो आरोपियों की जमानत निरस्त


 भिण्ड। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (डकैती) भिण्ड के न्यायालय ने दुकान में डकैती करने वाले आरोपी 1. देवेन्द्र पुत्र दयाराम आयु 50 वर्ष 2. गुटालू उर्फ अनुज कुमार पुत्र राधेलाल जाति जाटव, द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। 


        जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 04.04.2018 को फरियादी धर्मेन्द्र सिंह ने पुलिस थाना रौन में लेखीय आवेदन पेश कर रिपोर्ट की कि वह अपनी दुकान पर ग्राहकों को सामान दिखा रहा था तभी देवेन्द्र पुत्र दयाराम मछण्ड और गुटलू पुत्र राधेलाल, चरन सिंह पुत्र गंगा सिंह, मुन्ना पुत्र गोयलाल बौनापुरा दुकान पर आये और तोड़फोड़ करने लगे और मारपीट करने लगे और दुकान बंद करने का कहा तो उसने दुकान बंद करने से मना कर दिया तो इन्हीं ने उसे धक्का देकर पटक दिया ओर उसकी दुकान का सामान कपड़ा, कुछ नगद 15 हजार रूपये लेकर लकड़ी के दराज में से लूट ले गये और जाते जाते दुकान में रखे कपड़ों में आग लगा दी जिससे उसका 50 हजार का कपड़ा जल गया। अप0क्र0-121/18 धारा 392, 435 भा0दं0सं0 एव धारा 11,13 एमपीडीव्हीपीके एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया.                                                 


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 भिण्ड। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय में एक राय होकर जान से मारने की नियत से बंदूक से फायर करने वाले आरोपी अजय उर्फ अन्ना भारद्वाज द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया जिसे न्यायालय भिण्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया। 


                 जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेष कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी कृष्ण गोपाल उर्फ भूरे दीक्षित ने दिनांक 17.08.2020 को अपने छोटे भाई महेश कुमार उर्फ कृष्णा दीक्षित के साथ उपस्थित होकर थाने में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 16.08.2020 को रात्रि 11 बजे की बात है। वह तथा उसका छोटा भाई अपने घर के बाहर खड़े थे तभी उसके मोहल्ले के रामहरी उर्फ डिंपी भरद्वाज, विजय भारद्वाज, अजय उर्फ अन्ना भारद्वाज एवं अंकित ने मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगे जो सुनने में बुरी लगी तो हम दोनों ने गालियां देने से मना किया तो रामहरी उर्फ डिंपी, विजय भारद्वाज एवं अंकित, अजय उर्फ अन्ना चारो आरोपियो ने एक राय होकर ने 12 बोर एवं 315 की बंदूक से जान से मारने की नियत से फरियादी कृष्ण गोपाल एवं उसके छोटे भाई पर कई फायर किये जिसमें दोनो को चोट होकर खून निकलने लगा। तो दोनो गोली से बचने के लिये घर में छिप गये उक्त चारो आरोपी यह कहते हुये चले गये कि आज तो बच गये आइंदा मिले तो जान से खत्म कर देंगे। फिर पुलिस आगई फिर हम रिपोर्ट करने आये। उक्त रिपोर्ट पर से थाना देहात में अपराध क्र0 486/2020 धारा 307,294,506,34 भादवि की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 


 


 


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