जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि फरियादी ने थाना खातेगांव आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की मैं ग्राम चंदवाना रहती हूॅ। दिनांक 07.09.2020 को रात करीब 11 बजे मैं तथा मेरे परिवार के लोग खाना खा पीकर सो गए थे। मैं और मेरी पत्नि गर्मी के कारण घर के आंगन में सोये थे। मेरा लडका और उसकी पत्नि दोनो घर के अंदर कमरे मेें सोये थे। जिस कमरे में मेरा लडका एवं बहु सोये थे उसमें मेरे लडके ने उसका मोबाईल रियलमी 5आई मोबाईल फ्रिज पर चार्ज लगाकर रखा था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। रात करीब 02ः00 बजे खटरपटर की आवाज से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि बेटे के कमरे का दरवाजा खुला पडा था। मैंने कमरे में अंदर जाकर देखा तो फ्रिज पर रखा उक्त मोबाईल नही था फिर मैंने मेरे लडके और बहु को जगाया फिर हमने मोबाईल की तलाश आसपास की लेकीन मोबाईल का कही कोई पता नही चला। कोई अज्ञात चोर मेरे घर के कमरे के दरवाजे की कुंदी को खोलकर कमरे में अंदर घुस कर मेरे मोबाईल फोन को चोरी कर के ले गया है। फिर सुबह मोबाईल की तलाश के दौरान मुझे मालुम पडा की गांव के रामनिवास का लावा कंपनी का कीपेड मोबाईल कीमत 1350 रूपये एवं रामकृष्ण का टेम्बो कंपनी का मोबाईल कीमत 1000 रूपये के भी आज रात्री मेेें चोरी हो गए है। मेरे मोबाईल की कीमत 12999 रूपये है। चोरी गए तीनो मोबाईल की कुल कीमत 15350 रूपये के लगभग है। रामनिवास एवं रामकृष्णा को साथ में लेकर रिपोर्ट करने आया हूॅ थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 397/2020 धारा 457,380 भादवि में पंजीबद्ध कर जांच के दौरान आरोपी कमल पिता देवीलाल उम्र-32 वर्ष निवासी- खारिया थाना सतवास जिला देवास को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया
आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी कमल पिता देवीलाल उम्र-32 वर्ष निवासी-खारिया थाना सतवास जिला देवास को जेल भिजवाया गया
‘‘घर में घुसकर महिला व उसके पति के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले आरोपियो की जमानत निरस्त’
जिला अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरियादिया ने थाना खातेगांव मेें रिपोर्ट दर्ज कराई की मै राधाकृष्ण कालोनी खातेगांव मैं रहती हूॅ। आज रात करीब 11ः30 बजे मैं तथा मेरे पति टापरी मेें सो रहे थे जिसमें दरवाजा नही है। उसी समय मेरे मोहल्ले का विजय जायसवाल उसकी पत्नि के भारती के साथ मेरे घर के अंदर घुस आए। भारती ने मेरी रजाई खिंची और उसके पति विजय ने बुरी नियत से पकडकर मुझे बाहर ले जाने लगा। मैं चिल्लाई तो मेरे पति उठ गऐ जिनके साथ विजय ने धक्कामुक्की की फिर उसका लडका यश आ गया जिसने मुझे गंदी-गंदी गालिया दी फिर तीनो बोले की किसी दिन तुम लोगो को जान से खत्म कर देंगें। फिर मैंने 100 नम्बर गाडी को फोन लगाया तो गाडी आई। मैं मेर पति को साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट करने आई हूॅ। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना खातेगांव में प्रकरण पंजीबद्ध कर विजय पिता शांतिलाल जायसवाल उम्र-40 साल 2. भारती पति विजय उम्र 38 साल 3. यश पिता विजय जायसवाल सभी निवासी-राधिका कालोनी खातेगांव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया
आरोपिया द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपियो को जेल भेजा गया
नहीं दी जमानत
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 09.09.2020 को थाना खातेगांव का पुलिस बल अवैध रेती के धड पकड हेतु अजनास रोड पेट्रोल पम्प के पास पहुंचे कि थाना मोबाईल के हेडलाईट के उजाले में सामने ग्राम अजनास तरफ से आने वाले रोड पर एक लाल रंग वाला बिना नम्बर का एक ट्रेक्टर ट्राली आता दिखा जिस हमराह फोर्स की मदद से रोका एवं चेक किया तो ट्राली मेे खनिज बालु रेती भरी हुई मिली ट्रेक्टर के चालक से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम शिवराम पिता सोहन उम्र 19 साल नि0 ग्राम बडी बरछा का होना बताया ट्रेक्टर का रजि0 नम्बर नही लिखा हैै। चालक शिवराम से उक्त खनिज बालु रेती का भंडारण, परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे मेें पुछने पर कोई प्राधिकार पत्र नही होना बताया तथा नर्मदा नदी के घाट से अवैध तरीके से बालु रेती चोरी कर भरना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 379 भादवि, 247 म0प्र0 भूराजस्व संहिता एवं 4/21 माइंस एंड मिनिरल्स एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी शिवराम के कब्जे से लाल रंग का बिना नम्बर का मैसी फरग्युसन 241डी ट्रेक्टर ट्राली का जप्ती पंचनामा बना कर थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी शिवराम पिता सोहन उम्र 19 साल नि0 ग्राम बडी बरछा खातेगांव जिला देवास की जमातम निरस्त की
‘‘ पत्नि के प्रेम प्रसंग के चलते पति ने की आत्महत्या आरोपियो की जमानत निरस्त’’
जिला अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि घटना इस प्रकार है शुभम सिसोदिया उम्र-27 साल नि0 ग्राम संदलपुर की शादी शीतल पिता अशोक महेश्वरी नि0 11 मील सहारा स्टेट भोपाल के साथ दिनांक 10.12.2018 को हुई थी शादी के बाद शीतल एवं शुभम दोनो ग्राम संदलपुर में रहते थे। शीतल शादी के बाद भी उसके प्रेमी नवीन मीणा से प्रेम प्रसंग की बाते करती थी। जब इस बात की जानकारी शुभम को हुई तो शुभम ने शीतल के मोबाईल फोन में ऐसा साफ्टवेयर फिट कर दिया जिससे उसके मोबाईल फोन में शीतल एवं उसके प्रेमी की बाते रिकार्डिंग होने लगी। जब यह बात शुभम ने शीतल के माता पिता को बताई तो शीतल के माता पिता ने उसका मोबाईल फोन अपने पास रख लिया और इस बात का आश्वासन दिया कि अब आगे से शीतल ऐसा नही करेंगी। परन्तु शीतल ने उसके प्रेमी नवीन से भोपाल में लगातार सम्पर्क बनाए रखा। जिससे शुभम टेंशन मेें रहने लगा। दिनांक 16.07.2020 को शुभम ने उसकी पत्नि की प्रेग्नेंसी का चेकअप भोपाल में करवाया जिसमें डाॅक्टर ने जो प्रेग्नेंसी अवधी बताई उस अवधी में शीतल अपने मायके में थी जिससे शुभम को इस बात की बहुत ठेस पंहुची शुभम उसकी पत्नि को भोपाल छोडकर अपने घर आ गया। पत्नि की प्रेग्नेंसी को लेकर अत्यधिक आत्मग्लानी तथा सास मधुबाला व प्रेमी नवीन मीणा के व्यवहार से अत्यधिक प्रताडित होकर शुभम ने अपने घर ग्राम संदलपुर में उसी दिन जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली। सम्पुर्ण मर्ग जांच कर आरोपीयान 1. शीतल पति स्व0 शुभम सिसोदिया 2. नवीन मीणा पिता ब्रदीलाल मीणा 3.मधुबाला पति अशोक महेश्वरी का कृत्य अपराध धारा 306,34 भादवि का पाया जाने से थाना खातेगांव में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपिया द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपियो को जेल अवैध रअभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 10.09.2020 को थाना खातेगांव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम अजनास से खातेगांव की तरफ सिल्वर रंग का एक आयशर ट्रेक्टर ट्राली जिसमें अवैध बालु रेती भरी हुई आ रही है। पुलिस बल रवाना होकर अजनास रोड पुष्पदीप स्कूल के पास पहुंचे कि सामने अजनास तरफ से आने वाले रोड पर मुखबिर के बताये हुलिये का सिल्वर रंग का बिना नम्बर का एक आयशर ट्रेक्टर ट्राली आता दिखा जिस हमराह फोर्स की मदद से रोका एवं चेक किया तो ट्राली मेे खनिज बालु रेती भरी हुई मिली ट्रेक्टर के चालक से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम जितेन्द्र पिता गोपाल उम्र-28 साल निवासी- ग्राम राजोरा का होना बताया ट्रेक्टर का रजि0 नम्बर नही लिखा हैै। चालक जितेन्द्र से उक्त खनिज बालु रेती का भंडारण, परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे मेें पुछने पर कोई प्राधिकार पत्र नही होना बताया तथा नर्मदा नदी के घाट से अवैध तरीके से बालु रेती चोरी कर भरना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 379 भादवि, 247 म0प्र0 भूराजस्व संहिता एवं 4/21 माइंस एंड मिनिरल्स एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी जितेन्द्र के कब्जे से सिल्वर रंग का बिना नम्बर का एक आयशर ट्रेक्टर ट्राली का जप्ती पंचनामा बना कर थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक पंजीबद्ध कर आरोपी जितेन्द्र पिता गोपाल को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी जितेन्द्र पिता गोपाल उम्र-28 साल निवासी- ग्राम राजोरा खातेगांव जिला देवास की जमातम निरस्त की।
‘‘ रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त’’
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक थाना नेमावर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम खिडकीया में अवैध रेत का उत्खनन एवं परिवहन हो रहा है। सूचना पर पुलिस बल ग्राम खिडकीया पहंुचा जहां एक बिना नम्बर का एक ट्रेक्टर ट्राली आता दिखा जिसे हमराह फोर्स की मदद से रोका एवं चेक किया तो ट्राली मेे खनिज बालु रेती भरी हुई मिली ट्रेक्टर के चालक से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम माखन पिता ब्रजेश उम्र 23 साल निवासी गोरखपुर थाना गोपालपुर जिला सिहोर का होना बताया ट्रेक्टर का रजि0 नम्बर नही लिखा हैै। चालक माखन से उक्त खनिज बालु रेती का भंडारण, परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे मेें पुछने पर कोई प्राधिकार पत्र नही होना बताया तथा छीपानेर खदान से अवैध तरीके से बालु रेती चोरी कर भरना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 379 भादवि, 247 म0प्र0 भूराजस्व संहिता एवं 4/21 माइंस एंड मिनिरल्स एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी माखन के कब्जे से नीले रंग का बिना नम्बर का स्वराज ट्रेक्टर ट्राली का जप्ती पंचनामा बना कर थाना नेमावर में अपराध क्रमांक पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी माखन पिता ब्रजेश उम्र 23 साल निवासी गोरखपुर थाना गोपालपुर जिला सिहोर की जमातम निरस्त की।