कार से अवैध हथियार पिस्टल उज्जैन में तस्कर को देने आ रहे अभियुक्त का जमानत निरस्त,,,,,,,,,,

तलवार से मारने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त*


 न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजेश पिता माधो सोलंकी निवासी-पंवासा जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 07.08.2020 को रात्रि 09ः00 बजे फरियादी प्रकाश पिता प्रभुलाल निवासी-पालखन्दा द्वारा थाना पंवासा पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि रात करीब 09ः00 बजे फरियादी का बड़ा भाई कमल उसके पंवासा स्थित मकान के किराएदार राजेश से मकान का किराया मांगने गया, तो किराएदार राजेश ने झगड़ा कर लिया और माँ-बहन की गलियां देकर किसी तलवार जैसी चीज से मार दिया, जिससे मेरे भाई कमल को सीधे हाथ में चोट लगी और खून निकलने लगा। घटना देखकर आसपास के लोगो ने बीच-बचाव किया। राजेश बोला कि आज तो बच गया फिर कभी किराया मांगा तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी कि रिपोर्ट पर पुलिस थाना पंवासा द्वारा अभियुक्त राजेश के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मेडिकल आफिसर द्वारा फरियादी को आई चोट को गंभीर प्रकृति का होना बताया। 


 अभियुक्त राजेश द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री महेश चंद्रावत द्वारा जमानत का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री महेश चंद्रावत एडीपीओ जिला उज्जैन द्वारा की गई।                


*कार से अवैध हथियार पिस्टल उज्जैन में तस्कर को देने आ रहे अभियुक्त का जमानत निरस्त*


 न्यायालय श्रीमान सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त गोपाल पिता खूबचंद उम्र-40 वर्ष, बालागंज, गांधी चौराह जिला मंदसौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 19.06.2020 को पुलिस एस टी एफ उज्जैन को मुखबीर से यह सूचना मिली कि इंगोरिया तरफ से वाहन इंडिका विस्टा कार आ रही है, जिसमें तीन व्यक्ति बैठे हैं और उनके पास अवैध 10-15 पिस्टल रखी है, जो किसी तस्कर को देने उज्जैन आ रहे है। मुखबीर की सूचना पर नाकेबंदी कर कार को रोका। उसमें बैठे व्यक्तियों से पूछताछ की। कार चालक प्रकाश के पास एक पिस्टल व ड्रायवर के पास में बैठे व्यक्ति आत्माराम से एक पिस्टल व पीछे बैठे कार मालिक गोपाल से एक पिस्टल अवैध होने से विधिवत् जप्त की गई। कार के पीछे की सीट को खोलकर देखा तो 11 देशी पिस्टल रखी थी। जिन्हे विधिवत् जप्त किया गया। अभियुक्तगण को गिरफतार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना एसटीएफ ईकाई उज्जैन के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया।


       अभियुक्त गोपाल द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किया कि अभियुक्त वाहन का स्वामी है उससे एक तथा उसके वाहन से 11 पिस्टल जप्त की गयी है इस प्राकर उसने गंभीर अपराध कारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई। 


              


Popular posts
शहर के प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ सुरेश समधानी द्वारा छत से कूदकर आत्महत्या किए जाने की कोशिश
Image
ये दुनिया नफरतों की आखरी स्टेज पर है  इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है ,मेले में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ मुशायरा
जब चार करोड़ रुपये प्रतिमाह इलाज़ के लिए देकर भी कॉलेज प्रबंधन अपनी काली करतूतों से बाज़ न आया तब जाकर अपनी नाक बचाने के लिए कलेक्टर को कुर्बान करने का मुहूर्त निकाला गया
Image
फिरोती मांगने वाले एक ओर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त ,,,,,,,नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
बेटे के वियोग में गीत बनाया , बन गया प्रेमियों का सबसे अमर गाना
Image