किराना दुकान से अवैध अंग्रेजी शराब बेचने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया।

 


किराना दुकान से अवैध अंग्रेजी शराब बेचने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया।तर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा किराना दुकान से अवैध शराब बेचने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया गया।


 जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 09.09.2020 को आबकारी वृत्त महेश्वर को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि सुभाष उर्फ गोलू के ग्राम करोली स्थित मकान से आरोपी बंशी पिता झबरसिंह उम्र 34 वर्ष निवासी दूधी टांडा जिला धार द्वारा सुभाष के मकान में स्थित किराना दुकान से अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। आबकारी वृत्त महेश्वर मुखबीर के बताये अनुसार करोली गांव पहुंचकर आरोपी बंशी की दुकान की विधिवत तलाशी ली तो आरोपी के कब्जेा से दो प्लाीस्टिक की बोरी जिसमें 88 पाव गोवा व्हीस्की‍, 172 पाव बाम्बे स्पेशल व्हीस्की एवं एक पेटी जिसमें 48 पाव व लूज 18 पाव विदेशी व्हीस्की कुल 58.68 बल्क लीटर अवैध मदिरा जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज खरगोन न्यायालय में पेश किया। जहां आरोपी बंशी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तु्त किया जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया।


 


 


 


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