कोरोना पाॅजिटिव होने का हवाला देकर मांग रहे थे जमानत*

 


  *दूसरा आवेदन भी खारिज हुआ*


राजगढ । न्यायालय माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डाॅ0 अंजली पारे राजगढ की अदालत ने फरियादी के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने वाले अभियुक्तगण रोहित पिता मुरलीधर एवं चेतन पिता मांगीलाल सर्व निवासी खिलचीपुर जिला राजगढ की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 


         घटना के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी एडीपीओ श्री आशीष दुबे में बताया है कि फरियादी ने दिनांक 17 अगस्त 2020 को थाना खिलचीपुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई कि वह और उसका पति जब रिलायंस टावर के नीचे व ईमली स्टैण्ड के बीच घूमने गये थे। तभी रमेश मालाकार मोटरसाईकिल चला रहा था पीछे सुरेश मालाकार बैठा था सुरेश ने बुरी नियत से कमर पर हाथ फेरा था। घटना दिनांक को शाम के समय राहुल संदीप सुरेश रोहित जिनके हाथ में डंडे भी थे जो गंदी गंदी गालियां देते हुय घर में घुस आये थे। आरोपीगण द्वारा फरियादिया, उसके पति व सास के साथ डंडे से मारपीट की थी जिससे उन्हें चोटें भी आई थी। इसके बाद योगेश पिता मुरली, कमल पिता प्यारेलाल, दुर्गालाल पिता कालू, चेतन पिता मांगीलाल भी आ गये थे, जिन्होंने कम्प्यूटर इलेक्ट्राॅनिक दुकान में तोड़फोड़ कर नुकसान पंहुचाया था। आरोपीगण जाते जाते फरियादी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 350/20 अंतर्गत धारा 354, 452, 294, 323, 427, 506, 34 भादवि कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। इस प्रकरण आरोपीगण रोहित एवं चेतन ने न्यायालय को अपना जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी।


         राज्य की ओर से एडीपीओ श्री राजेश कुमार शाक्य ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष तर्क किया कि यदि आरोपीगण को जमानत पर रिहा किया गया तो वह प्रकरण में होने वाली साक्ष्य को प्रभावित करेंगे। इस कारण आरोपी को जमानत पर रिहा न किया जावे। न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्तगण रोहित एवं चेतन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।


*गौवंश का क्रूरतापूर्वक अवैध परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज*   खिलचीपुर । माननीय न्यायालय जेएमएफसी खिलचीपुर की अदालत ने अभियुक्त अरफाज पिता मोहम्मद हुसैन बुजी निवासी ग्राम सुल्तानपुरा जिला मंदसौर म.प्र.़ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खिलचीपुर श्री मथुरा लाल ग्वाल उपस्थित हुए है। 


 मीडिया प्रभारी एडीपीओ श्री आशीष दुबे ने मामले की जानकारी देते हुये बताया है कि दिनांक 26 अगस्त 2014 को थाना भोजपुर की पुलिस सूचना मिलने पर तश्दीक हेतु आरटीओ बैरियर पंहुचे जहां एक ट्रक कंटेनर बिना चालक एवं क्लीनर के बंद हालत में मिला था। ट्रक को पीछे से खुलवाकर देखा तो ट्रक में दो पार्टिशन होकर गाय के बछड़े एवं बैल जबरदस्ती क्रूरतापूर्वक भरे हुये हैं। गौवंश के मुंह कपड़े से बांधकर निंदनीय तरीके से पटक रखे हैं , जिन्हे देखकर ऐसा लग रहा था कि पशुओें का वध करने के उद्देश्य से जबरदस्ती अवैध परिवहन किया जा रहा है। ट्रक में से गौवंश को उतरवाया गया था जिनकी कुल संख्या 71 थी एवं एक बछड़ा वहीं मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। पशुओं को खुले स्थान में खड़े कर पशु चिकित्सक द्वारा उनका ईलाज करवाया गया था। थाना भोजपुर में अपराध क्रमांक 161/14 अंतर्गत पशु क्रूरता अधिनियम, म0प्र0 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, कृषि पशु परिवहन अधिनियम एवं मोटर व्हीकल अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। 


  न्यायालय के समक्ष अभियुक्त अरफाज ने जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी जिस पर विचारण के पश्चात माननीय जेएमएफसी न्यायालय खिलचीपुर ने अभियुक्त की जमानत खारिज कर दी 


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