मारपीट कर गंभीर चोंट पहुँचाने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त ,,,,,,,,,           ,,,,,,

 


मेहगांव भिंड। अपर सत्र न्यायाधीश मेहगाँव जिला भिण्ड के न्यायालय में मारपीट कर गंभीर चोट पहुचाने वाले अभियुक्त सतीश की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी सतीष की अग्रिम जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया।


  सहायक मीडिया सेल प्रभारी/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनांक 04.09.2020 फरियादी चंन्द्रशेखर पंखा-कूलर की दुकान मेहगांव में है। आरोपी सतीष वहां पंखा बनवाने डाल गया था करीब शाम 4ः00 बजे सतीष अपना पंखा उठाकर दुकान से चल दिया फरियादी ने पंखा ठीक करने के पैसे मांगे तो आरोपी ने पैसा देने से इंकार कर दिया एवं बुरी-बुरी गांलिया दी गांली देने से मना करने पर लोहे का सरिया उठाकर फरियादी के सिर के बांयी तरफ मारा जिससे फरियादी चोट होकर खून निकल आया तथा आरोपी के साथ आयें गिर्राज ने फरियादी की लात घूसों से मारपीट की जिससे फरियादी के सीने तथा दाहिने बांयी कोहिनी के पास मूँदी चोटे आई उक्त घटना पर थाना मेहगांव में अप0 क्रं0 328/2020 धारा 452,323,506,34 भादवि0 इजाफा धारा 324 भादवि0 के तहत पंजीबद्ध किया गय       दहेज़ के लिये प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले पति की जमानत खारिज/


गोहद (भिंड)। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 के न्यायालय में आरोपी दिनेश द्वारा मान0 न्यायालय के समक्ष जमानत के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था। अभियोजन द्वारा इस जमानत आवेदन का मान0 न्यायालय के समक्ष घोर विरोध किया और अपराध की गम्भीरता को देखते हुये मान0 न्यायालय से जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया। 


 मान0 न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये अभियुक्त का जमानती आवेदन खारिज कर दिया।


   सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिंह सिकरवार द्वारा बताया गया कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 25.12.2019 को सूचनाकर्ता दिनेश पुत्र स्वर्गीय राम कृष्ण कुमार उम्र 22 साल निवासी जलालपुर के द्वारा बताया गया कि भारती पत्नी दिनेश गौड़ उम्र 21 साल द्वारा फांसी लगाकर लगा ली थी मृतिका भारती की शादी अभियुक्त दिनेश से 1 वर्ष 8 माह पूर्व हुई थी जो नवविवाहिता की परिधि में है मृतका भारती को पति दिनेश उर्फ देव सिंह, सास मीरा, जेठ गणेश जेठानी ज्योति जाति गोड निवासी ग्राम जलालपुर द्वारा दहेज में ₹100000 व एक सोने की जंजीर की मांग को लेकर प्रताड़ित कर मारपीट करते थे ।उसी प्रताड़ना के कारण मृतिका भारती गोड की मृत्यु स्वयं के द्वारा फांसी लगाने से मृत्यु हुई है ।मृतिका भारती गौड़ कि सामान्य अवस्था से भिन्न अस्वाभाविक मृत्यु होना पाई गई। अनावेदक पति दिनेश उर्फ देव सिंह, सास मीरा, जेठ गणेश, जिठानी ज्योति जाति गौंड निवासी ग्राम जलालपुर के विरुद्ध थाना मो द्वारा धारा 304 बी 498 ए 34 भादवि 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।