मोबाईल चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

 


मोबाईल चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी मनोज पिता गोपालसिंह मेवाडा उम्र 27 वर्ष निवासी केशरीयापुरा भीलखेडी शुजालपुर मंडी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार फरियादी जीतमल दिनांक 01/09/2020 को करीब 2 बजे इंडियन बैंक ब्रज नगर चौराहा शुजालपुर मंडी मे रूपये जमा कराने गया था। फरियादी ने जमा पर्ची भरी और अपना सेमसंग कम्‍पनी का मोबाईल जिसमे 2 सीम आईडिया और जियो कम्‍पनी की लगी थी, जमा पर्ची भरने वाली टेबल पर रखकर रूपये जमा कराने काउण्‍टर पर चला गया। वापस आकर देखा तो उसका मोबाईल नही मिला। बैंक मे अधिक भीड होने से मोबाईल की जानकारी नही मिली। दुसरे दिन बैंक मे लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग देखी तो आरोपी मनोज मोबाईल चोरी करके ले गया था। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर मंडी पर की थी। आरोपी को गिरफतार कर दिनांक 03/09/2020 को न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


नाबालिक को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त


 शाजापुर। देवेन्द्र मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा नाबालिक को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने वाले आरोपी ओमप्रकाश पिता हरिनारायण झावा उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड नंबर-15, आवास कालोनी, जीरापुर जिला राजगढ़ का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। 


 आरोपी पीडिता को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया था। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना मो0 बडोदिया पर दिनांक 21 जून 2020 को दर्ज करायी थी। 


राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीना द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।


दुष्कर्म के आरोपी की सहायता करने वाले आरोपीगण को भेजा 


शाजापुर। सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा नाबालिक पीडिता का परिचित होते हुये दुष्कर्म करने वाले आरोपी सीताराम का सहयोग करने वाले आरोपीगण युवराज पिता सीताराम उम्र 19 वर्ष व देवबाई पति सीताराम उम्र 35 साल जाति बलाई निवासी ग्राम सखेडी थाना सुन्दरसी को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।


पीडिता ने थाना सुन्द‍रसी पर रिपोर्ट लिखाई थी। विवेचना के दौरान आरोपीगण युवराज व देवबाई को गिरफ्तार कर आज दिनांक 04.09.2020 को न्यायालय में पेश किया गया था।