- उज्जैन
न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र पिता परमानंद, निवासी-रैदास कॉलोनी खाचरौद जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 25.07.2020 को थाना खाचरौद में पदस्थ उप.निरी. महाराज सिंह बघेल को कस्बा भ्रमण व गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम बरलाई तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से शराब लेकर खाचरौद तरफ आ रहा हैं। सूचना पर उप.निरी. मय फोर्स के साथ मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता दिखा, रोककर नाम पूछने पर उसने अपना नाम राजेन्द्र पिता परमानंद निवासी रैदास कालोनी खाचरौद का होना बताया। अभियुक्त की मोटरसायकिल पर टांट के बोरे में देशी प्लेन मदिरा की 6 गत्ते की पेटिया शराब से भरी हुई मिली। प्रत्येक पेटी में 50 क्वार्टर भरे थे, जो कुल 54 बल्क लीटर व करीब 24,000/-रूपये की अवैध शराब थी। अभियुक्त राजेन्द्र से अवैध शराब रखने के संबंध में लायसेंस के संबंध में पूछने पर कोई लायसेंस नहीं होना बताया। मोटरसाइकिल एवं शराब को विधिवत जप्त किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना खाचरौद पर आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री परमानन्द धाकड़ अपर लोक अभियोजक, खाचरौद जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
शराब का व्यापार करने वाले अभियुक्त की जमानत खारिज*
न्यायालय श्रीमान नदीम जावेद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र पिता बाबूलाल उम्र 31 वर्ष निवासी-शिवाजी स्कूल के पास प्रेमनगर बिरलाग्राम तह0 नागदा जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 30.08.2020 को सहा. उपनिरीक्षक हेमन्त कटारे को डोल ग्यारस व मोहरर्म का इंतजाम करके वापस अपने थाने आते समय मुखबीर से सूचना मिली की प्रेमनगर टापरी में 06 पेटी अवैध शराब रखे जाने की सूचना मिली। सूचना की तस्दीक हेतु हमराह फोर्स के साथ मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅचे जहॉ प्रेमनगर टापरी में पहुॅचकर देखा तो दीवार की आड़ में एक व्यक्ति अपने मकान में गली मे रखे 02 टाट के बोरे पर बैठा था जिसे फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसका नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम जितेन्द्र उर्फ जीतू पिता बाबूलाल बताया था, पास में रखे बोरो को चेक करने पर प्रत्येक बोरे में 03-03 पेटी और प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वाटर, 180 एम.एन क्षमता वाले शराब से भरे मिले। अभियुक्त जितेन्द्र से अवैध शराब के रखने के संबंध में लायसेंस के बारे में पूछताछ करने पर कोई लायसेंस नहीं होना बताया। अभियुक्त से शराब विधिवत जप्त की गईं तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। थाना बिरलाग्राम पर अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्री विनय अमलियार द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विनय अमलियार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नागदा जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई तूफान वाहन की चोरी करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त*
न्यायालय श्रीमती पूनम डामेचा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजेश पिता अमरसिंह निवासी- ग्राम बन्दिड़ी थाना अमझेरा जिला धारा का जमानत निरस्त आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 08.02.2020 को फरियादी मोहनलाल पिता अम्बाराम ने थाना नागदा पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरे वाहन तूफान से दुल्हन को लेकर गांव खिमाखेडी से गीता गार्डन नागदा शादी में शामिल होने आये थे। उसके बाद मैंने अपना वाहन को दोपहर करीब 03ः00 बजे गार्डन के सामने खडी करके शादी में शामिल होने के लिये चला गया था। रात्रि करीब 12ः00 बजे आकर मेने देखा तो मेरा वाहन वही पर खड़ा था परन्तु अगले दिन दिनांक 09.02.2020 को सुबह करीब 06ः00 आकर देखा तो मेरा वाहन उस स्थान पर नही था, जहॉ पर मैने खड़ा किया था। मेने वाहन की आसपास काफी तलाश की लेकिन वाहन नही मिला। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नागदा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त से फरियादी को गिरफ्तार किया गया तथा वाहन जप्त किया गया।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री विनय अमलियार द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये की चोरी की घटना में निरंतर वृद्धि हो रही हैं। अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह पुनः चोरी का अपराध करेंगे। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमान विनय अमलियार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।
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