भिण्ड। बलात्कार करने वाले आरोपी रामू काछी पुत्र दशरथ सिंह, आयु-28 वर्ष, निवासी बार्ड नंबर 7 लहार, थाना लहार, जिला भिण्ड द्वारा विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.एक्ट),भिण्ड के न्यायालय में जमानत आवेदन पेष किया। न्यायालय द्वारा आरोपी रामू का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
जनसंपर्क अधिकारी चंबल संभाग इन्द्रेष कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक अभियोक्त्री द्वारा दिनांक 15.08.2020 को थाना लहार में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई गई कि वह अपनी चाची के यहां आती जाती है तो आरोपी सुखवीर का मकान बीच में पड़ता है। सुखवीर ने उसे दोस्ती करने को कहा तथा उसे एक मोबाइल लाकर दिया। दिनांक 14.08.2020 की रात करीब 11.30 बजे सुखवीर ने उसे पुलिया के पास बुलाया और खेत मे ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। घटनास्थल पर सुखवीर का जीजा रामू एव दोस्त सुनील निगरानी कर रहे थे। उसके बाद तीनों आरोपीगण वहां से भाग गये। अभियोक्त्री ने घर जाकर अपने माता पिता को घटना के बारे में जानकारी दी तथा बाद में थाने जाकर रिपोर्ट लेख कराई। आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र लहार में अपराध क्रमांक 244/20 अंतर्गत धारा 363, 366, 366ए, 376डीए भांदवि एव 5/6, 16/17 पाक्सो एक्ट तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(डब्ल्यू), 3(2)(भी) तथा 3(2)(भीएं) के अंतर्गत पंजीबद्ध कर अन्वेषण किया जा रहा है।