नाबालिग की शादी जबरदस्ती कराने वाले चार आरोपियों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त,,,,,,,,,,,गोली से महात्‍मा संत पोल की मूर्ति को क्षतिग्रस्‍त करने वाले का जमानत आवेदन निरस्‍त

 


मारपीट करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त


शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी आबिद अली पिता हाजी मुस्‍तर अली उम्र 39 निवासी शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 19/01/2020 को रात्री करीब 11:30 बजे फरियादी गुफरान अपने घर वालों के साथ घर पर था। फरियादी का भाई इमरान अली जो कि पार्षद है, नमाज पढकर घर आ रहा था, तब घर आकर उसने बताया कि बादशाह, आबिद, इम्तियाज, शाकिब, शाजीद व चांद खां मण्‍डी वाला, छोटा शकील तथा इम्तियाज, उज्‍जैन वाले ने उसे चौक पर उसके भाई रिजवान को उधार दिये पैसे मांगने के लिए रोका व मारने दौडे तो वह घर भाग कर आया, उसने घर के बाहर देखा तो घर के बाहर शाजिद तलवार लेकर, इम्तियाज लठ्ठ लेकर, आबिद तलवार लेकर तथा बादशाह चाकू लेकर खडा था। उनके साथ चांद खां मण्‍डी वाला व छोटा शकील भी था, जो घर के बाहर खडे होकर मां-बहन की नंगी-नंगी गालिंया दे रहा थे। जब उनको गालिंया देने से मना किया तो आरोपी शाजिद ने तलवार की मारी जो फरियादी के दाहिने हाथ की अंगुली में तथा बांये हाथ के पोंचे में चोट लगी जिससे खून निकलने लगा, जब फरियादी का चचेरा भाई फुरकान बीच-बचाव करने आया तो, उसे आरोपी इम्तियाज ने लठ्ठ से मारा जिससे उसके कपाल व कमर पर चोट लगी, तथा उसका भाई इरशाद बीच-बचाव करने आया तो उसे आबिद ने तलवार से मारा जिससे उसको सिर व बाये पैर के घुटने में व जांघ में चोट लगी। इसी तरह फरियादी के परिवार के अन्‍य सदस्‍य बीच-बचाव करने आये तो उनके साथ भी आरोपीगण ने मारपीट की, तथा घर में घुसकर तोड़-फोड़ की। इसके बाद आरोपीगण जाते-जाते बोले की हमारे पैसे नहीं दिये तो जान से खत्‍म कर देंगे। उक्‍त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी में की। गुरूवार को न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


गोली से महात्‍मा संत पोल की मूर्ति को क्षतिग्रस्‍त करने वाले का जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी भूपेन्‍द्र पिता गोपालसिंह राठौड उम्र 38 वर्ष निवासी निलकंठेश्‍वर कालोनी शुजालपुर मण्‍डी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/09/2020 को फरियादी सिस्‍टर मेबल शाम 05 बजे चर्च के अंदर साफ सफाई कर रही थी। चिल्‍लाचोट की आवाज पर बाहर आकर देखा तो दीप्‍ती कान्‍वेंट स्‍कूल के प्रांगण में माली कामिल को मॉ बहन की अश्‍लील गालिया आरोपी भूपेन्‍द्र दे रहा था। आरोपी ने उसे बोला की फादर को बुला नही तो तुझे जान से मार दुंगा। भूपेन्‍द्र ने अपने कंधे पर टंगी बंदुक निकालकर धर्म को अपमानित करने के आशय से स्‍कूल परिसर में लगी महात्‍मा संत पोल की मूर्ति को गोली मारकर क्षतिग्रस्‍त कर दी । फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की। आरोपी को गिरफतार कर न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। आरोपी का न्‍यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया ।


घर में घुसकर अश्लील हरकत के 2 आरोपीयों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त 


शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपीगण मोहम्मद शकील पिता मोहम्मद इलियास व मोहम्मद अकील पिता मोहम्मद इलियास निवासीगण 47/1 मौलाना आजाद मार्ग जान्सापुरा थाना जीवाजी गंज उज्जैन मध्य प्रदेश का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 4/7/20 को फरियादी सुबह 5:00 बजे जाग गई थी। सुबह 5:00 से 6:00 बजे के लगभग उसके घर का दरवाजा किसी ने बजाया तो वह समझी कि उसका पति होगा । फरियादी ने दरवाजा खोला तो आरोपीगण उसके घर के अंदर घुस गए और आरोपीगण बुरी नियत से फरियादी का हाथ पकड़ कर अंदर ले जाने लगे। फरियादी चिल्लाई तो उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आरोपी शकील ने फरियादी के साथ अश्लील हरकत की । आरोपी अकील ने फरियादी के बच्चे के गले पर चाकू रखा और बोला कि अगर नहीं मानी तो बच्चे को जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी जोर से चिल्लाई तो उसकी खाला के आने पर आरोपीगण भाग गए। फरियादी ने फोन करके उसके पति को घटना बताई। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली शाजापुर पर दर्ज कराई। राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर निर्मल सिंह चौहान ने वी सी के माध्यम से उपस्थित होकर अग्रिम जमानत आवेदन पर आपत्ति की।


दहेज के लिए प्रताडित करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1- भंवरलाल पिता गोविंदराम प्रजापति 2- राधाबाई पति भंवरलाल प्रजापति निवासीगण कमालपुर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,दिनांक 28/08/2020 को थाना कालापीपल पर मर्ग 40/2020 धारा 174 जा.फौ. का कायम किया गया। जॉच के दौरान मृतिका के मायके पक्ष के लोगो के कथन लिए गये, उन लोगो ने अपने क‍थन मे बताया कि, मृतिका को उसका पति आरोपी मनीष उसकी सास राधा बाई दहेज में कुछ नही लाने की बात को लेकर अक्‍सर मारपीट कर उसे प्र‍ताडित करते थे और बोलते थे की तेरे बाप के यहां से 1 लाख रूपये लेकर आ । हम किराने की दुकान डालेंगे। मृतिका को उसकी सांस राधाबाई एवं ससुर भंवरलाल मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। आरोपीगण की प्रताडनाओ से तंग आकर मृतिका ने उसकी ससुराल कमालपुर में फांसी लगा ली। आरोपीगण के विरूद्ध थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज आरोपीगण का न्‍यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


शादी के लिए परेशान करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त 


शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी अनिल पिता दुलीचंद मालवीय उम्र 20 वर्ष निवासी कालापीपल मंडी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक 22/08/2020 को शासकीय अस्‍पताल कालापीपल से मृतिका की तहरीर कालापीपल थाने पर प्राप्‍त हुई। थाना कालापीपल पर मर्ग क्रमांक 35/2020 धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जॉच में लिया गया। मर्ग जॉच में साक्षीगण के कथन लिये गये। साक्षीगण के कथन में आरोपी अनिल मालवीय के विरूद्ध यह साक्ष्‍य आई कि, मृतिका को आरोपी शादी करने के लिए बार-बार परेशान कर मानसिक रूप से प्रताडित कर रहा था। जिससे परेशान होकर मृतिका ने अपने घर के अंदर वाले कमरे में साडी के कपडे से फांसी लगाकर आत्‍महत्‍या कर ली। आरोपी के विरूद्ध थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज आरोपी का न्‍यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त‍ किया गया


नाबालिग की शादी जबरदस्ती कराने वाले चार आरोपियों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त


 शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपीगण 1.सुखराम पिता प्रेम सिंह धाकड़ 2. महेश पिता जालम सिंह धाकड़ 3. दिनेश पिता मदन लाल धाकड़ 4. धर्मेंद्र पिता राधेश्याम धाकड़ निवासी ग्राम सुनेरा का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया ।


श्री देवेंद्र मीणा विशेष लोक अभियोजक एवं डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी सचिन धाकड़ ने घर बुलाकर बहला फुसलाकर कर नाबालिग पीड़िता के साथ गलत काम किया। नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो गई । जब पीड़िता के माता-पिता घटना की रिपोर्ट करने थाना जा रहे थे तो सुखराम, दिनेश ,धर्मेंद्र ,महेश ने रिपोर्ट करने जाने से मना किया और आरोपी सचिन के साथ नाबालिग पीड़िता की जबरदस्ती शादी करा दी। पीड़िता को आरोपी सचिन ने मां बना कर छोड़ दिया। पीड़िता की मां ने घटना की रिपोर्ट थाना सुनेरा पर दिनांक 20 सितंबर 2020 को की। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीणा द्वारा वी सी के माध्यम से उपस्थित होकर अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया।


 


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