नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को जेल भेज,,,,,,शराब का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को जेल भेजा‘‘

 


‘‘रेत का अवैध परिवहन करने वाले को जेल भेजा गया‘


 जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 14.09.2020 को थाना खातेंगांव के सामने वाहन चैकिंग के दौरान एलपी गाडी नं. डच्09 भ्ळ.3876 को हाथ देकर रोका। गाडी के चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजपाल पिता बालूराम दुबे निवासी ग्राम चकेरी थाना अंजड जिला बडवानी का होना बताया फिर गाडी को चेक किया तो गाडी में खनिज बालू रेती भरी हुई मिली उक्त चालक राजपाल से खनिज बालू रेती का भण्डारण, परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे में पूछने पर कोई प्राधिकार पत्र नही होना बताया तथा छिपानेर नर्मदा नदी घाट से चोरी कर बालू रेती भरकर लाना बताया आरोपी चालक राजपाल का कृत्य धारा 379 भादवि, 247 म0प्र0 भूराजस्व संहिता एवं 04/21 माइंस एंड मिनिरल्स एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी व उपरोक्त गाडी का जप्ती पंचनामा बना कर थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 412/20 में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी राजपाल पिता बालुराम दुबे को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।


 आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी राजपाल पिता बालुराम दुबे उम्र-30 साल निवासी- ग्राम चकेरी थाना अंजड जिला बडवानी को जेल भेजा गया। 


‘‘खनिज सम्पदा की चोरी कर बेचने वाले आरोपी को जेल भेजा गया‘‘


 जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 14.09.2020 को थाना खातेंगांव के सामने वाहन चैकिंग के दौरान डम्फर नं. डच्09 भ्भ्.7812 डम्फर को हाथ देकर रोका। डम्फर के चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मेहरबान पिता हरचरण निवासी राहुल गांधी नगर देवास नाका इन्दौर मूल निवासी ग्राम पाली जिला ललितपुर उ0प्र0 का होना बताया फिर डम्फर को चेक किया तो डम्फर में खनिज बालू रेती भरी हुई मिली उक्त चालक मेहरबान से खनिज बालू रेती का भण्डारण, परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे में पूछने पर कोई प्राधिकार पत्र नही होना बताया तथा छिपानेर नर्मदा नदी घाट से चोरी कर बालू रेती भरकर लाना बताया आरोपी चालक मेहरबान का कृत्य धारा 379 भादवि, 247 म0प्र0 भूराजस्व संहिता एवं 04/21 माइंस एंड मिनिरल्स एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी व उपरोक्त डम्फर का जप्ती पंचनामा बना कर थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 414/20 में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी मेहरबान पिता हरचरण को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।


 आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी मेहरबान पिता हरचरण उम्र-24 साल निवासी-राहुल गांधी नगर देवास नाका इन्दौर को जेल भेजा ।


‘‘ रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करने वाले आरोपी को जेल भेजा‘‘


 जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 14.09.2020 को थाना खातेगांव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम बडी बरछा तरफ एक नीले रंग का न्यु हालेंड ट्रेक्टर ट्राली जिसमें अवैध बालु रेती भरी हुई आ रही है। पुलिस बल रवाना होकर बडी बरछा रोड पहुंचे कि मुखबिर ने पुनः बताया कि उक्त ट्रेक्टर लंगर बीडी कम्पाउण्ड की तरफ जा रहा है। तत्काल रवाना होकर लंगर बीडी कम्पाउण्ड के पास पहुंचे कि मुखबिर के बताये हुलिये का नीले रंग का न्यु हालेंड ट्रेक्टर ट्राली आता दिखा जिसे हमराह फोर्स की मदद से रोका एवं चेक किया तो ट्राली मेे खनिज बालु रेती भरी हुई मिली ट्रेक्टर के चालक से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम बिजेश पिता राधेश्याम नि0 ग्राम चिचली थाना नेमावर का होना बताया ट्रेक्टर का रजि0 नम्बर नही लिखा हैै तथा इंजन न0 83244 एवं चेचिस नम्बर 322376 लिखे है। चालक बिजेश से उक्त खनिज बालु रेती का भंडारण, परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे मेें पुछने पर कोई प्राधिकार पत्र नही होना बताया तथा नर्मदा नदी के घाट से अवैध तरीके से बालु रेती चोरी कर भरना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 379 भादवि, 247 म0प्र0 भूराजस्व संहिता एवं 4/21 माइंस एंड मिनिरल्स एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी बिजेश के कब्जे से बिना नम्बर का एक नीले रंग का न्यु हालेंड ट्रेक्टर ट्राली का जप्ती पंचनामा बना कर थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 411/2020 अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी नाम बिजेश पिता राधेश्याम को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।


 आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी बिजेश पिता राधेश्याम उम्र-23 नि0 ग्राम चिचली थाना नेमावर खातेगांव जिला देवास को जेल भेज


‘‘बालु रेत का भण्डारण व परिवहन करने वाले आरोपी को जेल भेजा गया‘‘


 जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 14.09.2020 को थाना खातेंगांव के सामने वाहन चैकिंग के दौरान डम्फर गाडी नं. डच्09 भ्भ्.5303 को हाथ देकर रोका। गाडी के चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्रीकांत पिता तकतसिंह मीणा निवासी-ग्राम पेंची थाना ब्यावरा जिला राजगढ हाल मुकाम दुधिया जिला इन्दौर का होना बताया फिर गाडी को चेक किया तो गाडी में खनिज बालू रेती भरी हुई मिली उक्त चालक श्रीकांत से खनिज बालू रेती का भण्डारण, परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे में पूछने पर कोई प्राधिकार पत्र नही होना बताया तथा छिपानेर नर्मदा नदी घाट से चोरी कर बालू रेती भरकर लाना बताया आरोपी चालक श्रीकांत का कृत्य धारा 379 भादवि, 247 म0प्र0 भूराजस्व संहिता एवं 04/21 माइंस एंड मिनिरल्स एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी व उपरोक्त गाडी का जप्ती पंचनामा बना कर थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 413/20 में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी श्रीकांत पिता तकतसिंह को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।


 आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी श्रीकांत पिता तकतसिंह उम्र-34 साल निवासी-ग्राम पेंची थाना ब्यावरा जिला राजगढ हाल मुकाम दुधिया जिला इन्दौर को जेल भेजा।


       जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला 


जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 14.09.2020 को थाना नेमावर को मुखबिर द्वारा अवेध शराब की सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ थाने से रवाना होकर संदलपुरफाटा पहुंचा राहगीर पंचान को मुखबिर की सूचना से अवगत करवाने के बाद नरषुलागंज रोड पर पिपल्यानानकर की ओर रवाना हुये तभी नरषुलागंज रोड पर जामनेर नदी के पुल के पास काले रंग की मोटरसायकल जिस पर पीछे दोनो साइड लग्गड बंधे हुये थे उसको पुलिस ने हाथ देकर रोकने की कोषिष की तो मोटर चालक भंवरास रोड पर अपनी गाडी पलटा कर भागने लगा जिसका पीछा कर कुछ ही दुरी पर भेरू मंदिर व भंवरास रोड पर बने पुल के बीच हमराह फोर्स व पंचानो की मदद से घेराबंदी कर उक्त मोटरसायकल चालक को पकडा उसका नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम संदीप पिता जगदीष यादव उम्र 32 साल निवासी ग्राम पुरोनी तहसील खातेगांव जिला देवास का होना बताया उसकी मोटरसायकल हीरो एचएफ डीलक्स बिना नम्बर की जिसमें पीछे लग्गड दोना साइड बंधे हुए थे जिसमे थैलो में तीन-तीन पेटी देषी प्लेन शराब थी। कुल 06 पेटी जो आबकारी की सील बंद थी जिसमें प्रत्येक में 180 एमएल के 300 क्वाटर कुल 54 लीटर शराब मिली जिसके वैध दस्तावेज नही होना पाया गया। आरोपी का कृत्य आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत पाया पाया अतः थाना नेमावर में अपराध क्रमांक 212/2020 अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी संदीप पिता जगदीष यादव को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।


आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी संदीप पिता जगदीष यादव उम्र 32 साल निवासी ग्राम पुरोनी तहसील खातेगांव जिला देवास को जेल भेजा।


‘‘नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को जेल भेजा‘‘ 


जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 16.09.2020 को फरियादिया ने थाना खातेगांव में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मैं ग्राम राजोर रहती हूॅ तथा स्कुल में पढती हुॅ। आज दिन के करीब 02ः30 बजे मैं अकेली मेरे खेत पर गई तो मेरे गांव के भारत पिता बाबूलाल का भांजा खुशीलाल बुरी नियत से मेरा पीछा करता हुआ मेरे पीछे-पीछे खेत तक गया और जब मैं वापस घर पर आई तो मेरा पीछा करता हुआ मेरे घर तक आया। कल खुशीलाल ने मुझे एक कीपेड मोबाईल भी दिया और बोला कि इस फोन से मुझसे बात करना मैं तुझे पसंद करता हुं।जिससे मैं डर गई थी यह घटना मैंने अपने पापा व बडे पाप को बताई और उनको साथ में लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूंॅ। थाना खातेगांव में धारा 354(घ) भादवि व लैंगिक अपराधो से बालको का सरंक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 419/2020 अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी खुशीलाल को गिरफ्तार किया ।


आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां न्यायालय द्वारा आरोपी खुशीलाला को जेल भेजा। उक्त जानकरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री रमेश कारपेन्टर तहसील खातेगांव द्वारा दि गई। 


 


       


   


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