क्रूरता पूर्वक भैसों के पाडे ट्रक में भरकर ले जा रहे थे आरोपी - न्यायालय ने बंद हवालात भेजा*
ब्यावरा । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ब्यावरा जिला राजगढ की अदालत ने भैसों के 45 पाडे ठूस-ठूसकर क्रूरता पूर्वक भरकर ले जा रहे आरोपीगण सलमान पिता अहमद खान निवासी ग्राम शहादपुरा जिला गाजियाबाद यूपी एवं शफी खान पिता ईसाक खान निवासी मुदधान थाना नगीना जिला मेवात हरियाणा को मध्यप्रदेश पशु अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम में जमानत खारिज कर कर दी है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यावरा श्रीमति नीरज भार्गव ने की मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे ने मामले की जानकारी देते हुये बताया है कि थाना देहात ब्यावरा के सउनि को दिनांक 06.09.2020 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक ट्रक चालक भैंसों के पाडे ठूस-ठूसकर क्रूरतापूर्वक भरकर इन्दौर की ओर ले जा रहा है। सूचना पर जब पुलिस बल तश्दीक हेतु मुखबिर द्वारा बताये स्थल पर पंहुचे तो गुना की तरफ से एक ट्रक आता दिखा जिसे रोककर चेक किया तो भैसों के 45 पाडे ठूस-ठूसकर क्रूरता पूर्वक भरे हुये पाये थे। ट्रक चालक का नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम सलमान पिता अहमद खान निवासी ग्राम शहादपुरा जिला गाजियाबाद यूपी एवं शफी खान पिता ईसाक खान निवासी मुदधान थाना नगीना जिला मेवात हरियाणा का रहने वाला बताया था। आरोपियों का क्रत्य धारा 10/11 मध्यप्रदेश पशु अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपियों के कब्जे से ट्रक एवं 45 पाडे जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर बंद हवालात किया गया था रहना पडेगा जेल मै श्रीमति शशि सिंह अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहगढ ने आज अहम फैसला करते हुए नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी बृजेश वर्मा पिता शिवनारायण निवासी संजय नगर नरसिंहगढ के जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 08-06-20 को फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नरसिंहगढ मंे लिखायी थी कि 6-7 माह पहले जब वह स्कूल जा रही थी तब आरोपी बृजेश ने उसे जबरजस्ती अपने मोटर सायकल पर बैठाकर व्यावरा एक होटल मेेंें ले गया व बलात्कार किया था जिसकी विवेचना के दौरान दिनांक 09-06-20 को आरोपी बृजेश को गिरफतार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था आरोपी ने माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन लगाया था माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी के जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मनोज मिंज, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।
*अवैध शराब रखने पर कोर्ट ने सुनाई सजा*
ब्यावरा । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ब्यावरा जिला राजगढ की अदालत ने आरोपी केशरसिंह पिता पन्नालाल निवासी ग्राम देहरीवामन को धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत गैर कानूनी तरीके से शराब रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यावरा श्री आलोक उपाध्याय ने की है।
मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना करनवास के प्रधान आरक्षक 753 रविन्द्र को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति 5 लीटर शराब अपने कब्जे में रखे हुए है। मुखबिर द्वारा बताये अनुसार आरोपी केशरसिंह के कब्जे से 5 लीटर शराब जप्त कर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तारी उपरांत अपराध क्रमांक 107/20 की कायमी की गई। प्रकरण युक्तियुक्त पाये जाने पर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
*आपराधिक बल का प्रयोग कर छेड़छाड़ करने पर आरोपी को नहीं मिली जमानत*
महिला से छेड़छाड़ करना मंहगा पड़ा - अग्रिम जमानत खारिज । माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय राजगढ एवं विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट न्यायाधीश डाॅ अंजली पारे राजगढ की अदालत ने शराब के नशे में घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त संजय (परिवर्तित नाम) की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे ने प्रकरण की जानकारी देते हुये बताया है कि फरियादिया ने आरक्षी केन्द्र भोजपुर में इस आशय की रिपोर्ट लिखवायी कि वह घर का काम करती है उसकी सगाई हो चुकी है। अभियुक्त संजय (परिवर्तित नाम) उसे पिछले एक साल से परेशान कर रहा है और वह जहां भी जाती है तो अभियुक्त उसका पीछा करता है तथा अभियोक्त्री की चोटी या दुपट्टा खींच देता है। यह बात अभियोक्त्री ने अपने घर वालों को नहीं बताई थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस बारे में उसके ससुराल वालों को पता चल गया तो रिश्ता टूट जायेगा। दिनांक 20 अगस्त 2020 को अभियोक्त्री अपने घर पर सो रही थी उसी समय आरोपी संजय (परिवर्तित नाम) दारू पीकर उसके घर में घुस आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। आरोपी संजय (परिवर्तित नाम) उसे अपने साथ चलने के लिये बाध्य कर रहा था। अभियुक्त ने फरियादी को यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी । अभियोक्त्री के चिल्लाने पर घर के अन्य सदस्य जाग गये थे जिसके उपरंात अभियुक्त को पकड़कर थाना भोजपुर ले जाकर में अपराध क्रमांक 259/2020 अंतर्गत धारा 354, 354घ, 457, 509 का अपराध पंजीबद्ध कराया था
राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री आलोक श्रीवास्तव ने न्यायालय के समक्ष तर्क किया कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी को लगातार परेशान किया जा रहा था। यदि अभियुक्त संजय (परिवर्तित नाम) को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो वह अभियोक्त्री को परेशान करता रहेगा और शराब के नशे में किसी और बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इस कारण अभियुक्त को जमानत पर रिहा न किया जावे। उक्त तर्को एवं पीड़िता की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की मारपीट करने के आरोप में जमानत खारिज कर जेल भेज दिया माननीय न्यायालय जेएमएफसी खिलचीपुर की अदालत ने अभियुक्त प्रीतम पिता हरकचंद निवासी रटलाई जिला झालावाड़ को फरियादी भंवरलाल के साथ मारपीट करने के आरोप में जमानत खारिज कर जेल भेज दिया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खिलचीपुर श्री मथुरा लाल ग्वाल ने की है। मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे ने मामले की जानकारी देते हुये बताया है कि पुलिस थाना खिलचीपुर की पुलिस को दूरसंचार पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग बस स्टैण्ड खिलचीपुर पर झगड़ा कर रहे हैं। जब पुलिस तश्दीक हेतु बस स्टैण्ड पंहुची तो सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति मारपीट कर एक व्यक्ति को डग्गे में डालकर भोजपुर तरफ भागे हैं। आरोपियों को घेराबंदी कर पकड लिया गया था एवं फरियादी भंवरलाल शर्मा की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर लिया गया था। फरियादी ने रिपोर्ट में बताया कि वह घटना दिनंाक को ही मोटर साईकिल से ग्राम भंडावत जा रहा था। फरियादी का उसके काका के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है । फरियादी बस स्टैण्ड खिलचीपुर पर खड़ा था कि उसके पास एक डुग्गा आकर रूका डुग्गा में से सतीस, परमानंद, अजय, रटलाई वाला, प्रीतम व उसके साथ 2 उतरे थे। आरोपीगण ने लाठी, डण्डे व फरसी से मारपीट की थी व भोजपुर ले गये थे। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 333/2020 अंतर्गत धारा 147,148,149,294,323,365 भादवि का कायम कर विवेचना प्रारंभी की गई थी।
न्यायालय के समक्ष अभियुक्त प्रीतम ने जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी जिस पर विचारण के पश्चात माननीय जेएमएफसी न्यायालय खिलचीपुर ने अभियुक्त प्रीतम की जमानत खारिज कर दी है
*आरोपी को कोर्ट ने आबकारी एक्ट में सुनाई सजा*
सारंगपुर । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सारंगपुर जिला राजगढ की अदालत ने आरोपी ओमप्रकाश पिता बद्रीलाल निवासी बनापुरा को थाना तलेन के अपराध क्रमांक 169/20 धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत गैर कानूनी तरीके से शराब रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 750 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम चैहान ने की है।
मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना तलेन का आरक्षक थाना इकलेरा के अपराध क्रमांक 0/20 धारा 34 आबकारी अधिनियम असल कायमी हेतु लाया था। थाना इकलेरा के प्रआर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति विरालखेडी से बनापुरा रोड पर आम के पेड के नीचे अवैध कच्ची शराब कुप्पी में रखकर बेंच रहा है। मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर जाकर देखा तो एक व्यक्ति अपने कब्जे में अवैध शराब रखे हुये था जो पुुलिस को देखकर भागने लगा। आरोपी ओमप्रकाश के कब्जे से 5 लीटर शराब जप्त कर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया था। अभियुक्त को गिरफ््तार करने के उपरांत अपराध की कायमी की गई। प्रकरण युक्तियुक्त पाये जाने पर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ कीगई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।